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                <title>'Freedom - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई :विधानसभा में पेश किए गए 'धर्म की स्वतंत्रता विधेयक' पर ज़ोरदार चर्चा होने की संभावना</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए 'धर्म की स्वतंत्रता विधेयक' पर सत्र के अगले सप्ताह में ज़ोरदार चर्चा होने की संभावना है। इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल इस पर क्या रुख अपनाएंगे। सत्ताधारी 'महागठबंधन' – जिसमें BJP और शिंदे सेना शामिल हैं – इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करेगा। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48474/there-is-likely-to-be-vigorous-discussion-on-the-freedom"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-16t131823.669.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए 'धर्म की स्वतंत्रता विधेयक' पर सत्र के अगले सप्ताह में ज़ोरदार चर्चा होने की संभावना है। इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि विभिन्न राजनीतिक दल इस पर क्या रुख अपनाएंगे। सत्ताधारी 'महागठबंधन' – जिसमें BJP और शिंदे सेना शामिल हैं – इस विधेयक का पूरी तरह समर्थन करेगा। </p>
<p> </p>
<p>हालाँकि, SP विधायक रईस शेख ने आरोप लगाया है कि यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस संदर्भ में, यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (अजित पवार गुट) क्या रुख अपनाती है। विपक्ष का ध्यान अब 'महाविकास अघाड़ी' (विपक्षी गठबंधन) के तीन घटक दलों द्वारा अपनाए जाने वाले रुख पर केंद्रित है। </p>
<p>कांग्रेस और NCP (शरद पवार गुट) इस विधेयक का विरोध करने का रुख अपनाएंगे। वहीं दूसरी ओर, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि विधानसभा में उद्धव सेना के विधायक इस विधेयक के संबंध में क्या राय व्यक्त करते हैं। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 16 Mar 2026 13:19:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मद्रास हाई कोर्ट का अहम फैसला,  'मुस्लिमों को 4 बीवी रखने की आजादी, लेकिन हर एक के साथ समान व्‍यवहार... </title>
                                    <description><![CDATA[<p>इस्‍लामिक कानूनों में मुस्लिम शख्‍स को 4 शादियां करने की अनुमति हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी पत्नियों से गैर-बराबरी का व्‍यवहार करे. उसे समान अधिकार देने होंगे और सभी के साथ अच्‍छा व्‍यवहार करना होगा. अगर पति ऐसा नहीं करता है तो उसे क्रूरता समझा जाएगा. अपने फैसले में कोर्ट ने समान व्‍यवहार पर जोर दिया है.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/27210/important-decision-of-madras-high-court---freedom-to-keep-4-wives-for-muslims--but-equal-treatment-with-each-one"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-12/download-(6)7.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>चेन्‍नई :</strong> मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि भले ही इस्‍लामिक कानूनों में मुस्लिम शख्‍स को 4 शादियां करने की अनुमति हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह अपनी पत्नियों से गैर-बराबरी का व्‍यवहार करे. उसे समान अधिकार देने होंगे और सभी के साथ अच्‍छा व्‍यवहार करना होगा. अगर पति ऐसा नहीं करता है तो उसे क्रूरता समझा जाएगा. अपने फैसले में कोर्ट ने समान व्‍यवहार पर जोर दिया है.</p>
<p style="text-align:justify;">जस्टिस आरएमटी टीका रमन और पीबी बालाजी की पीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. कोर्ट ने कहा कि पति और उसके परिवार के अन्‍य सदस्‍यों ने पहली पत्‍नी के साथ गलत व्‍यवहार रखा और उसका उत्‍पीड़न किया. मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़ित महिला के आरोप सही पाए गए हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">कोर्ट ने शादी खत्‍म करने का आदेश दिया है. इससे पहले कोर्ट में महिला ने अपने पति, सास और ननद पर आरोप लगाए थे. महिला ने बताया था कि उसके पति ने अन्‍य महिला से शादी कर ली और उसके साथ ही रह रहा है. उसके साथ पति का व्‍यवहार गलत है और प्रेगनेंसी के दौरान उसका उत्‍पीड़न हुआ था.</p>
<p style="text-align:justify;">महिला का कहना था कि इस्‍लामिक कानून पति को एक से अधिक शादियां करने की छूट तो देता है, लेकिन पति को अपनी सभी पत्नियों के साथ सम व्‍यवहार करना होगा. उसने आरोप लगाते हुए कहा कि जब मैं प्रेगनेंट थी और मुझे सहारा चाहिए था तब मेरे पति और उसकी मां- बहन ने मेरे साथ गलत व्‍यवहार रखा और उत्‍पीड़न किया.<br /><br />महिला ने कहा कि मुझे एलर्जी की समस्‍या है और यह जानते हुए भी मुझे वही खाना दिया गया; जिसके चलते मिसकैरेज हुआ. पति हमेशा मेरे बनाए हुए खाने को खराब कहता था और दूसरी महिलाओं की तारीफ करता रहता था. ससुराल में रह पाना बेहद तकलीफदेह रहा और वहां हमेशा उत्‍पीड़न किया गया. ऐसे में उसे ससुराल को छोड़ना पड़ गया था.</p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Thu, 28 Dec 2023 16:51:28 +0530</pubDate>
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