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                <title>attacking - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>attacking RSS Feed</description>
                
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                <title>मुंबई : थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज </title>
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                        <![CDATA[<p>पुलिस थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी उपनगर कांदिवली के समता नगर पुलिस थाने में हुई इस घटना के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. </p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43673/mumbai--case-filed-against-five-people-including-three-women-for-attacking-policemen-inside-police-station"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/samta-nagar-police-station-kandivali-east-mumbai-police-24e4lt8.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>पुलिस थाने के अंदर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप में तीन महिलाओं समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी उपनगर कांदिवली के समता नगर पुलिस थाने में हुई इस घटना के सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. </p>
<p> </p>
<p>अधिकारी ने बताया कि एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने आरोपी अजय रमेश बामने को नशे में गाड़ी चलाने के आरोप में रोका और उसे कार में उसके साथ मौजूद तीन अन्य लोगों के साथ थाने ले आया.</p>
<p>पुलिस अधिकारी के मुताबिक, आरोपी अजय रमेश बामने ने उस वक्त ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ गाली-गलौज की और उसके दो दोस्त भी थाने पहुंच गए. उन्होंने बताया कि जब समता नगर पुलिस के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया, तो पांचों आरोपियों ने उनके साथ हाथापाई और गाली-गलौज की. इस घटना के बाद पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और अजय बामने और गणेश बामने को गिरफ्तार कर लिया.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 06 Sep 2025 10:35:46 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>मुंबई : महिला पर अपनी 57 वर्षीय सास पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप</title>
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                        <![CDATA[<p>ऐरोली सेक्टर-4 की एक 35 वर्षीय महिला पर अपनी 57 वर्षीय सास पर हमला करने और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया गया है। घटना 21 अगस्त को उस समय हुई जब दोनों घर पर अकेली थीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी हिना अशरफ शेख ने अपनी सास आयशा खातून अकबरअली शेख से बाथरूम के ऊपर रखा एक भारी लोहे का बक्सा नीचे लाने को कहा। जब बुजुर्ग महिला ने बक्से के वजन का हवाला देते हुए मना कर दिया, तो दोनों पक्षों में बहस हो गई। गुस्से में आकर हिना ने कथित तौर पर उन्हें गालियाँ दीं, उनके बाल खींचे और उनका सिर दीवार पर पटक दिया।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43410/mumbai--woman-accused-of-attacking-and-seriously-injuring-her-57-year-old-mother-in-law"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-27t103935.719.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>ऐरोली सेक्टर-4 की एक 35 वर्षीय महिला पर अपनी 57 वर्षीय सास पर हमला करने और उन्हें गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया गया है। घटना 21 अगस्त को उस समय हुई जब दोनों घर पर अकेली थीं। पुलिस के अनुसार, आरोपी हिना अशरफ शेख ने अपनी सास आयशा खातून अकबरअली शेख से बाथरूम के ऊपर रखा एक भारी लोहे का बक्सा नीचे लाने को कहा। जब बुजुर्ग महिला ने बक्से के वजन का हवाला देते हुए मना कर दिया, तो दोनों पक्षों में बहस हो गई। गुस्से में आकर हिना ने कथित तौर पर उन्हें गालियाँ दीं, उनके बाल खींचे और उनका सिर दीवार पर पटक दिया।</p>
<p> </p>
<p>पीड़िता के सिर में गंभीर चोट आई और उसके पति ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपने ससुर का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया और घर में लगे सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। रबाले पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "पीड़िता के बयान के आधार पर, हमने हिना शेख के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है। आगे की जाँच जारी है।"</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/43410/mumbai--woman-accused-of-attacking-and-seriously-injuring-her-57-year-old-mother-in-law</link>
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                <pubDate>Wed, 27 Aug 2025 10:47:39 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>ठाणे : विचाराधीन कैदी ने पुलिस वैन में ब्लेड से वार कर आत्महत्या की कोशिश की</title>
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                        <![CDATA[<p>29 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी ने कल्याण स्थित एक जेल से ठाणे केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने का विरोध करते हुए पुलिस वैन में अपने मुंह में रखे ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर आत्महत्या की कोशिश की। गुरुवार सुबह जब कैदी सूरज शंकर सिंह उर्फ वीरेंद्र मिश्रा को कल्याण जेल से पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो आधारवाड़ी सिग्नल के पास उसने ब्लेड से गर्दन काटने का प्रयास किया। </p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/41527/thane--undertrial-prisoner-tried-to-commit-suicide-by-attacking-himself-with-a-blade-in-police-van"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-06/download---2025-06-21t193022.603.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे : </strong>29 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी ने कल्याण स्थित एक जेल से ठाणे केंद्रीय कारागार में स्थानांतरित किए जाने का विरोध करते हुए पुलिस वैन में अपने मुंह में रखे ब्लेड से अपनी गर्दन पर वार कर आत्महत्या की कोशिश की। गुरुवार सुबह जब कैदी सूरज शंकर सिंह उर्फ वीरेंद्र मिश्रा को कल्याण जेल से पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था तो आधारवाड़ी सिग्नल के पास उसने ब्लेड से गर्दन काटने का प्रयास किया। </p>
<p> </p>
<p>अफसरों ने बताया कि कैदी मिश्रा ने ठाणे सेंट्रल जेल में अपने तबादले का विरोध किया था। उसने एस्कॉर्ट टीम के सदस्यों से झगड़ा किया और अपने मुंह में छिपाए ब्लेड का टुकड़ा निकाल लिया। उसने पुलिस कर्मियों से कहा कि उसे कल्याण जेल वापस ले चलो और अपनी गर्दन काटने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि जब एस्कॉर्ट टीम ने उसे मनाने की कोशिश की, तो उसने टीम के एक सदस्य को धक्का देकर अपनी गर्दन काट ली, जिससे वह घायल हो गया। </p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 19:31:27 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>मुंबई : 71 वर्षीय व्यक्ति को पत्नी पर हमला करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा</title>
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                        <![CDATA[<p>सत्र न्यायालय ने 71 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर हमला करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई। यह घटना उस समय हुई जब व्यक्ति अपनी बेटी पर हमला कर रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो उसने उस पर दरांती से हमला कर दिया।</p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39814/mumbai--71-year-old-man-sentenced-to-three-years-imprisonment-for-attacking-his-wife"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-04/750x450_190113-court-order.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>सत्र न्यायालय ने 71 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी पत्नी पर हमला करने के जुर्म में तीन साल कैद की सजा सुनाई। यह घटना उस समय हुई जब व्यक्ति अपनी बेटी पर हमला कर रहा था। जब उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हस्तक्षेप किया, तो उसने उस पर दरांती से हमला कर दिया। सत्र न्यायाधीश शायना वी पाटिल ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया है कि आरोपी ने दरांती के माध्यम से शिकायतकर्ता को स्वेच्छा से चोट पहुंचाई है, जो कि आईपीसी की धारा 324 के तहत दंडनीय कृत्य है,"</p>
<p> </p>
<p>अक्टूबर 2019 में, यह घटना तब हुई जब उसका पति, बरहटे एक शाम घर आया और अपनी बेटी पर दरांती से हमला करना शुरू कर दिया। जब पत्नी ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, तो उसने दरांती से उसके बाएं कंधे पर वार किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इसके बाद मानखुर्द पुलिस ने बरहटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। रिपोर्ट के अनुसार, पत्नी ने यह भी आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे लगातार शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। </p>
<p>अदालत ने कहा कि हालांकि बरहटे का हमला उसकी पत्नी पर नहीं बल्कि उसकी बेटी पर था, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि उसने अपनी पत्नी को मारने के प्रयास में जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया था। शादी के बाद उसके साथ हुई क्रूरता और उत्पीड़न के मुद्दे पर अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष इसे साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर सका।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/39814/mumbai--71-year-old-man-sentenced-to-three-years-imprisonment-for-attacking-his-wife</link>
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                <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 20:14:04 +0530</pubDate>
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