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                <title>euthanasia - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>euthanasia RSS Feed</description>
                
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                <title>मुंबई में इच्छामृत्यु के 40 आवेदन अटके, BMC में स्पष्ट नियमों के अभाव में प्रशासन उलझा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई में ‘इच्छामृत्यु’ यानी पैसिव यूथेनेशिया का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में हरिश राणा को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत इच्छामृत्यु की अनुमति मिली थी, जिनका निधन हो गया. इस घटना के बाद यह सामने आया कि पिछले दो साल में मुंबई महानगरपालिका के पास इच्छामृत्यु के लिए 40 लोगों ने आवेदन किया है.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48715/40-euthanasia-applications-stuck-in-mumbai-administration-entangled-due-to"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-26t122905.196.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई में ‘इच्छामृत्यु’ यानी पैसिव यूथेनेशिया का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में हरिश राणा को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत इच्छामृत्यु की अनुमति मिली थी, जिनका निधन हो गया. इस घटना के बाद यह सामने आया कि पिछले दो साल में मुंबई महानगरपालिका के पास इच्छामृत्यु के लिए 40 लोगों ने आवेदन किया है. साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अहम फैसला देते हुए गंभीर और लाइलाज मरीजों को कुछ शर्तों के साथ इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी. इसके बाद राज्य सरकार ने BMC को ऐसे मामलों में आवेदन लेने की जिम्मेदारी दी. इसी के तहत शहर के अलग-अलग इलाकों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के पास अब तक 40 आवेदन जमा हो चुके हैं. यह संख्या दिखाती है कि कई लोग इस विकल्प को लेकर सोच रहे हैं.</p>
<p> </p>
<p><strong>स्पष्ट नहीं है कोई नियम</strong><br />सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन आवेदनों पर आगे क्या प्रक्रिया अपनाई जाए, इसको लेकर कोई स्पष्ट नियम तय नहीं है. करीब दो साल बीत जाने के बाद भी प्रशासन यह तय नहीं कर पाया है कि किस केस में क्या कदम उठाना है. कानूनी और तकनीकी पहलुओं को लेकर भी कई तरह की उलझन बनी हुई है. इसी वजह से अब तक एक भी आवेदन पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है.</p>
<p><strong>डॉक्टरों और प्रशासन के सामने मुश्किल सवाल</strong><br />वरिष्ठ डॉक्टरों का कहना है कि इच्छामृत्यु के मामलों में कई जटिल सवाल सामने आते हैं. जैसे अगर किसी व्यक्ति ने मुंबई में आवेदन किया, लेकिन उसकी मृत्यु किसी दूसरे शहर या राज्य में होती है, तो फैसला कौन लेगा? इसी तरह मरीज की हालत, परिवार की सहमति, मेडिकल बोर्ड की भूमिका और कानूनी जांच जैसे कई पहलुओं पर अभी भी स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं हैं.</p>
<p><strong>डिजिटल पोर्टल को लेकर भी असमंजस</strong><br />सरकार के शहरी विकास विभाग ने इन मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया है. लेकिन BMC स्तर पर इसका इस्तेमाल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है. कुछ डॉक्टरों का मानना है कि BMC को अपना अलग सिस्टम बनाना चाहिए, जबकि प्रशासन का कहना है कि जब सरकारी पोर्टल मौजूद है, तो नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है.</p>
<p><strong>समाधान की उम्मीद, सरकार पर नजर</strong><br />इस पूरे मामले में सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर निखिल दातार ने सरकार से स्पष्ट प्रक्रिया तय करने की मांग की है. उन्होंने इस विषय पर कानूनी लड़ाई भी लड़ी है. BMC प्रशासन ने भी सरकार से कई बार पत्र लिखकर दिशा-निर्देश मांगे हैं. अब उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस संवेदनशील मुद्दे पर स्पष्ट नियम बनाए जाएंगे, ताकि मरीजों और उनके परिवारों को अनिश्चितता का सामना न करना पड़े.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 26 Mar 2026 12:30:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>बांदा जिले में तैनात महिला जज ने सीनियर पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप... CJI को पत्र लिखकर मांगी इच्छा मृत्यु</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26845/female-judge-posted-in-banda-district-accused-senior-of-sexual-harassment---written-a-letter-to-cji-asking-for-euthanasia"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-12/download-(4)12.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली : </strong>उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात एक महिला न्यायिक अधिकारी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर एक जिला न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। साथ ही, उसने अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति मांगी है। इसके बाद सीजेआई को जांच की स्थिति पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन से रिपोर्ट की मांग करनी पड़ी। <br /><br />महिला न्यायिक अधिकारी ने अपने दो पन्नों के पत्र में, सीजेआई से बाराबंकी में अपनी पोस्टिंग के दौरान अपने करियर में हुए दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के बाद अपना जीवन समाप्त करने की अनुमति मांगी है।</p>
<p style="text-align:justify;">सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पत्र में महिला ने लिखा, "मुझे अब जीने की कोई इच्छा नहीं है। पिछले डेढ़ साल में मुझे एक चलती-फिरती लाश बना दिया गया है। इस निष्प्राण और निर्जीव शरीर को अब इधर-उधर ढोने का कोई उद्देश्य नहीं है। मेरे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है।</p>
<p style="text-align:justify;">कृपया मुझे अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से समाप्त करने की अनुमति दें।" शीर्ष अदालत के सूत्रों के मुताबिक, सीजेआई के आदेश के तहत सुप्रीम कोर्ट के महासचिव ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के समक्ष न्यायिक अधिकारी की कार्यवाही की स्थिति के बारे में पूछा है।</p>
<p style="text-align:justify;">महिला न्यायाधीश ने पहले शीर्ष अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जो न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई थी। पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि आंतरिक शिकायत समिति के पास पहले से ही मामला है और एक प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के लिए लंबित है।</p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Fri, 15 Dec 2023 18:07:42 +0530</pubDate>
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