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                <title>प्रॉपर्टी टैक्‍स बकाया है तो MCD बकायेदारों पर करेगा मुकदमा... </title>
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                        <![CDATA[<p>एमसीडी जल्द ही संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। बयान में कहा गया कि अधिनियम के अनुसार यदि संपत्ति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो तीन महीने से सात साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती हैं ।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26281/if-property-tax-is-outstanding-then-mcd-will-sue-the-defaulters"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(8)12.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>नई दिल्ली: </strong>प्रॉपर्टी टैक्‍स बकाया है तो सावधान हो जाएं। दिल्ली नगर निगम बकायेदारों पर बड़ा ऐक्‍शन लेने की तैयारी में है। दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने ऐसे लोगों की पहचान की है, जिनका प्रॉपर्टी टैक्‍स बकाया 25 लाख रुपये से ज्‍यादा है। जल्द ही ऐसे ‘टैक्‍स चोरों’ के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। एमसीडी ने एक बयान में उन सभी संपत्ति मालिकों से पोर्टल के जरिये यूपीआईसी (विशिष्ट संपत्ति पहचान कोड) आईडी निकालने की अपील की है, जिनका डाटा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। बयान में कहा गया कि एमसीडी नागरिकों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।</p>
<p style="text-align:justify;">इस दिशा में काम करते हुए इसके मूल्यांकन और संग्रह विभाग ने बकाया संपत्ति कर से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया है। ऐसा करने के बाद उन मालिकों की पहचान की है, जिनके संपत्ति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक है। इसमें कहा गया कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अनुसार, स्व-मूल्यांकन यानी सेल्‍फ असेसमेंट के आधार पर संपत्ति कर जमा करने का दायित्व पूरी तरह से संपत्ति मालिकों का है।</p>
<p style="text-align:justify;">एमसीडी जल्द ही संपत्ति कर बकायेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। बयान में कहा गया कि अधिनियम के अनुसार यदि संपत्ति कर की बकाया राशि 25 लाख रुपये से अधिक हो जाती है तो तीन महीने से सात साल तक कठोर कारावास की सजा हो सकती हैं ।</p>]]>
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                <pubDate>Sat, 25 Nov 2023 22:21:48 +0530</pubDate>
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