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                <title>warrant - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>warrant RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित गिरफ्तार</title>
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                        <![CDATA[<p>गामदेवी पुलिस ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 2022 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित था। प्राथमिकी और आरोपों का विवरण आरोपी, जिसकी पहचान आकाश प्रकाश पवार (22) के रूप में हुई है, गामदेवी पुलिस स्टेशन में वांछित था। </p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43392/mumbai--wanted-under-non-bailable-warrant-for-kidnapping-and-sexual-assault-of-minor-arrested"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/images---2025-08-09t102224.7441.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>गामदेवी पुलिस ने एक 22 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो 2022 में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत एक नाबालिग के अपहरण और यौन उत्पीड़न से जुड़े एक मामले में गैर-जमानती वारंट के तहत वांछित था। प्राथमिकी और आरोपों का विवरण आरोपी, जिसकी पहचान आकाश प्रकाश पवार (22) के रूप में हुई है, गामदेवी पुलिस स्टेशन में वांछित था। </p>
<p> </p>
<p>उसके खिलाफ 2022 में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366A, 376(2)(H)(N), 506 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 4, 8, 12 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान पेश न होने पर, मुंबई के सत्र न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:37:03 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>मुंबई: चेक बाउंस मामले में निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट</title>
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                        <![CDATA[<p>मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले 21 जनवरी को अंधेरी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को दोषी करार देते हुए तीन महीने जेल की सजा भी सुनाई थी।</p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/38702/mumbai--non-bailable-warrant-against-director-ram-gopal-varma-in-cheque-bounce-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-03/02rgv.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुंबई की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को चेक बाउंस मामले में मशहूर निर्देशक राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इससे पहले 21 जनवरी को अंधेरी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) वाई पी पुजारी ने चेक बाउंस मामले में राम गोपाल वर्मा को दोषी करार देते हुए तीन महीने जेल की सजा भी सुनाई थी।</p>
<p>अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए ए कुलकर्णी ने राम गोपाल वर्मा द्वारा जेल की सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया और पूछताछ के लिए अदालत में पेश नहीं होने वाले निर्देशक के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मामले की सुनवाई 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई है। अदालत ने राम गोपाल वर्मा को शिकायतकर्ता को मुआवजे के तौर पर 3.75 लाख रुपये देने का आदेश दिया। तीन महीने के भीतर यह राशि नहीं देने पर उन्हें तीन महीने अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। आरजीवी के खिलाफ 'श्री' नाम की कंपनी ने 2018 में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Mar 2025 20:30:21 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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            <item>
                <title>मुंबई में सीबीआई अदालत ने भगोड़े विजय माल्या के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट... </title>
                                    <description>
                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">सीबीआई द्वारा पेश दलीलों एवं दस्तावेजों और आरोपी के ‘भगोड़े’ होने का संज्ञान लेते हुए एवं 68 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ जारी अन्य गैर-जमानती वारंटों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, “उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।</p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32175/cbi-court-in-mumbai-issued-non-bailable-warrant-against-fugitive-vijay-mallya"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/ddg.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई :</strong> मुंबई में सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश एस.पी. नाइक निंबालकर ने 29 जून को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। सोमवार को विस्तृत आदेश की प्रति उपलब्ध कराई गई। माल्या के खिलाफ वारंट इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) से जुड़े 180 करोड़ रुपये के ऋण चूक मामले जारी किया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई द्वारा पेश दलीलों एवं दस्तावेजों और आरोपी के ‘भगोड़े’ होने का संज्ञान लेते हुए एवं 68 वर्षीय व्यवसायी के खिलाफ जारी अन्य गैर-जमानती वारंटों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा, “उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का यह उपयुक्त मामला है।</p>
<p style="text-align:justify;">सीबीआई ने दावा किया है कि अब बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस के प्रवर्तक ने भुगतान में ‘जानबूझकर’ चूक करके सरकारी बैंक को 180 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान पहुंचाया। शराब कारोबारी माल्या को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में पहले ही भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है।</p>
<p style="text-align:justify;">माल्या वर्तमान में लंदन में रह रहा है और भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही है। यह वारंट सीबीआई द्वारा दर्ज धोखाधड़ी के एक मामले से संबंधित है। जांच एजेंसी के मुताबिक 2007 और 2012 के बीच तत्कालीन किंगफिशर एयरलाइंस द्वारा आईओबी से लिए गए ऋण का कथित रूप से दूसरे मद में उपयोग किया गया। </p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 16:32:40 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
                    </dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>भाजपा विधायक नीतेश राणे के खिलाफ मानहानि मामले में 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी...</title>
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                        <![CDATA[<p>राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की।</p>]]>
                    </description>
                
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26176/bailable-warrant-of-rs-15-000-issued-against-bjp-mla-nitish-rane-in-defamation-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(4)19.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई :</strong> मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत द्वारा दी गयी मानहानि की शिकायत के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक नीतेश राणे को मंगलवार को जमानती वारंट जारी किया। मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 15000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया, क्योंकि नीतेश राणे मंगलवार को अदालत में पेश नहीं हुए।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने पिछले महीने नीतेश राणे को समन जारी कर पेश होने का निर्देश दिया था। अदालत ने मंगलवार को कहा कि नीतेश राणे अनुपस्थित रहे और उनका पक्ष रखने के लिए कोई वकील भी उपस्थित नहीं हुआ। राउत के वकील ने तब एक आवेदन दाखिल कर विधायक के खिलाफ वारंट जारी करने का अनुरोध किया। अदालत ने यह आवेदन स्वीकार कर लिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की।</p>
<p style="text-align:justify;">नीतेश राणे को अब उस तारीख पर हाजिर होना होगा और वारंट रद्द कराना होगा। इस साल मई में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतेश राणे ने कथित रूप से राउत को ‘सांप बताया था और कहा था कि वह उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे और राकांपा में शामिल हो जाएंगे। राज्यसभा सदस्य राउत ने मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दी तथा कथित मानहानिकारक एवं सरासर झूठीटिप्पणी करने को लेकर नीतेश राणे के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया। </p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 11:01:09 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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