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                <title>guidelines - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>guidelines RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>महाराष्ट्र : जन्म-मृत्यु रिकॉर्ड में सुधार और रह करने के नियम सख्त, महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की...</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">पंजीकरण के बाद नाम बदलने की स्थिति में आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद रिमार्क्स कॉलम में 'उर्फ' शब्द का इस्तेमाल प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जन्म या मृत्यु के बाद परिस्थितियों में बदलाव होने मात्र से रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जन्म पंजीकरण के बाद माता-पिता बच्चे का नाम बदलकर उसे राजपत्र में प्रकाशित करते हैं, तो यह बदलाव धारा 15 के तहत नहीं आता और इसे जन्म रिकॉर्ड में शामिल करना जरूरी नहीं है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51865/maharashtra-government-issues-new-guidelines-to-improve-birth-death-records-and"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/we5.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों में सुधार या उन्हें रद्द करने के लिए नई विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। अब रजिस्ट्रार अपनी ओर से किसी जन्म या मृत्यु रिकॉर्ड को रद्द नहीं कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य रजिस्ट्रार की मंजूरी अनिवार्य होगी। स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं महाराष्ट्र के जन्म-मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार की ओर से 4 सितंबर को जारी यह गाइडलाइन जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 तथा महाराष्ट्र जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियम, 2000 के नियम 11 पर आधारित है। नियमों में 2026 में संशोधन किया गया है।<br /><br />रिकॉर्ड में सुधार के लिए संबंधित व्यक्ति से पहले लिखित आवेदन लेना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रार मूल दस्तावेजों और जन्म या मृत्यु रजिस्टर में दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे। वर्तनी की गलती या अन्य लिपिकीय त्रुटि होने पर दस्तावेजों की जांच के बाद सुधार किया जा सकेगा। हालांकि, मूल प्रविष्टि को रजिस्टर से मिटाया या बदला नहीं जाएगा। सुधार की जानकारी रिमार्क्स कॉलम में दर्ज कर रजिस्ट्रार को उस पर हस्ताक्षर और तारीख डालनी होगी। सुधार के लिए इस्तेमाल किए गए सभी दस्तावेजों को रजिस्टर का हिस्सा बनाकर स्थायी रूप से सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा, सुधार के संबंध में सूचक के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। <br /><br />सरकार ने जन्म रिकॉर्ड में नाम बदलने के मामलों में भी विशेष सावधानी बरतने को कहा है। पंजीकरण के बाद नाम बदलने की स्थिति में आवेदन और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद रिमार्क्स कॉलम में 'उर्फ' शब्द का इस्तेमाल प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जन्म या मृत्यु के बाद परिस्थितियों में बदलाव होने मात्र से रिकॉर्ड में संशोधन नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, जन्म पंजीकरण के बाद माता-पिता बच्चे का नाम बदलकर उसे राजपत्र में प्रकाशित करते हैं, तो यह बदलाव धारा 15 के तहत नहीं आता और इसे जन्म रिकॉर्ड में शामिल करना जरूरी नहीं है। बच्चे के जन्म के बाद माता-पिता के तलाक होने पर केवल इस आधार पर जन्म रिकॉर्ड से पिता का नाम नहीं हटाया जा सकेगा। जन्म रिकॉर्ड में बच्चे के जन्म के समय की स्थिति दर्ज होती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 17 Sep 2026 10:11:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई: गैर हिंदुओं की नो एंट्री, नवरात्रि मंडल में मुस्लिम नहीं, विहिप और बजरंग दल ने आयोजनों के लिए जारी की है गाइडलाइंस</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि हमारे गणपति पर अंडा भेजने वाले नहीं चलेंगे। हमारा त्यौहार है। नवरात्रि मंडल, डांडिया में हमें हमारी बहु, बेटियां सुरक्षित चाहिए इसलिए हमें हमारे डांडिया में मुस्लिम नहीं चाहिए। गौरतलब है कि इससे विश्व हिंदू परिषद ने डांडिया के लिए गाइडलाइन जारी दिया था। गाइडलाइन के अनुसार, डांडिया में गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं होगी और वहां आने वाले के माथे पर तिलक होगा। इसके बाद सत्ताधारी बीजेपी भी आक्रामक हो गई। बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने बजरंग दल और वीएचपी का समर्थन किया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51713/mumbai-no-entry-of-non-hindus-not-muslims-in-navratri-mandal"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-09/images---2026-09-06t122241.982.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के करीबी विधायक संजय उपाध्याय ने कहा कि हमारे गणपति पर अंडा भेजने वाले नहीं चलेंगे। हमारा त्यौहार है। नवरात्रि मंडल, डांडिया में हमें हमारी बहु, बेटियां सुरक्षित चाहिए इसलिए हमें हमारे डांडिया में मुस्लिम नहीं चाहिए। गौरतलब है कि इससे विश्व हिंदू परिषद ने डांडिया के लिए गाइडलाइन जारी दिया था। गाइडलाइन के अनुसार, डांडिया में गैर हिंदुओं को अनुमति नहीं होगी और वहां आने वाले के माथे पर तिलक होगा। इसके बाद सत्ताधारी बीजेपी भी आक्रामक हो गई। बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने बजरंग दल और वीएचपी का समर्थन किया है।</p>
<p> </p>
<p><strong>कच्छी कोयल की धूम का आयोजन</strong><br />कोरा केंद्र ग्राउंड पर इस साल भी कच्छी कोयल की धूम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें गीता रबारी गरबा प्रेमियों को झूमाएंगी। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक संजय उपाध्याय, पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी, आयोजक संतोष सिंह अन्य लोग शामिल थे। नवरात्रि उत्सव 2026 के आयोजन में जेन-जी युवा पीढी को भारतीय संस्कृति, भक्ति और गरबा से जोड़ने के लिए विशेष आयोजन किया है। इस अवसर पर विधायक संजय उपाध्याय ने वीएचपी और बजरंग दल की उस चिंता का समर्थन करते हुए कहा कि पहचान छिपाकर नवरात्रि आयोजनों में आने और महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी घटनाओं का आरोप लगाया जाता है। आयोजन में ऐसी कोई घटना नहीं होने दी जाएगी। उपाध्याय ने दावा किया कि कार्यक्रम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और परिवारों को बिना डर के आने का माहौल दिया जाएगा।</p>
<p><strong>रात 12 बजे तक गरबा की अनुमति की मांग</strong><br />बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने सरकार से शनिवार और रविवार को नवरात्रि के दौरान रात 12 बजे तक गरबा आयोजित करने की अनुमति देने की मांग की। उन्होंने कहा कि नवरात्रि रात में होने वाला धार्मिक उत्सव है, इसलिए लोगों को देर तक गरबा खेलने का अवसर मिलना चाहिए। हालांकि, उन्होंने हाई कोर्ट के निर्देशों और परीक्षाओं को देखते हुए नियमों का पालन करने की बात भी कही। शेट्टी ने भविष्य में बड़े इनडोर डोम बनाने की आवश्यकता बताई, ताकि ध्वनि बाहर न जाए और देर रात तक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि उत्तर मुंबई, विशेषकर बोरीवली में ऐसी सुविधाएं विकसित करने के लिए राजनीतिक समर्थन दिया जाएगा।</p>
<p><strong>‘जनरेशन-झेड संस्कृति से जुड़ी हुई है’</strong><br />जनरेशन-झेड को लेकर पूछे गए सवाल पर गीता बेन ने कहा कि युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है और अपनी संस्कृति तथा मातृभाषा को भी साथ लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं को यह पता है कि कब क्लब जाना है और कब भगवान की भक्ति करनी है। इसलिए उनमें बदलाव लाने की जरूरत नहीं, बल्कि उनकी सराहना करनी चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 06 Sep 2026 12:23:32 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई: महाराष्ट्र एफडीए का बड़ा कदम ब्लड बैंकों के लिए पहली बार आए नए दिशा निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51220/mumbai-maharashtra-fdas-big-step-new-guidelines-for-blood-banks"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-08t111456.345.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने राज्य के ब्लड बैंकों के लिए एक व्यापक आदेश जारी किया है। यह आदेश मरीजों और रक्त दाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।</p>
<p> </p>
<p><strong>किन वैधानिक आवश्यकताओं का पालन जरूरी?</strong><br />मानव रक्त और घटक ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत "दवा" अधिसूचित हैं। वैध लाइसेंस के बिना रक्त केंद्र रक्त एकत्र, संसाधित, संग्रहीत या वितरित नहीं कर सकते। मुंढे ने कहा कि प्रत्येक रक्त केंद्र को ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करना होगा। दिशानिर्देशों में बुनियादी ढांचा, कर्मियों की योग्यता, दाता चयन, रक्त संग्रह और परीक्षण शामिल हैं।</p>
<p><strong>आदेश का मकसद प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन</strong><br />इसमें घटक तैयारी, भंडारण, लेबलिंग, बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन और रक्तदान शिविरों का आयोजन भी शामिल है। ई-रक्तकोष पोर्टल पर जानकारी का दैनिक अद्यतन और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन अनिवार्य है। निरीक्षणों में कुछ रक्त केंद्रों में वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं हुआ। इन प्रावधानों के प्रभावी और समान कार्यान्वयन हेतु यह आदेश जारी हुआ है।</p>
<p><strong>आवश्यक सुविधाएं और कर्मचारी</strong><br />ब्लड बैंकों को परामर्श कक्ष, गुणवत्ता नियंत्रण और रक्त घटक प्रसंस्करण सुविधाएं सुनिश्चित करनी होंगी। उन्हें योग्य चिकित्सा अधिकारी, तकनीकी पर्यवेक्षक, ब्लड बैंक तकनीशियन, नर्स और परामर्शदाता रखने होंगे। प्रत्येक ब्लड बैंक को 2020 के संशोधित दाता चयन मानदंडों को लागू करना होगा।</p>
<p><strong>परीक्षण, भंडारण और अनुपालन</strong><br />प्रत्येक रक्त इकाई का एचआयव्ही, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफलिस और मलेरिया के लिए अनिवार्य परीक्षण हो। रक्त और रक्त घटकों का निर्धारित तापमान पर भंडारण सुनिश्चित करें। संदिग्ध रक्त इकाइयों के लिए अलग संगरोध सुविधाएं भी हों। रक्त बैग की लेबलिंग, रिकॉर्ड बनाए रखने और मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार रक्त घटकों को तैयार करने का पालन करें। एफडीए ने सभी रक्त केंद्रों को मौजूदा प्रथाओं की समीक्षा कर सुधारात्मक उपाय लागू करने को कहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:16:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : पुलिस ने  होली और धूलिवंदन से पहले सख्त गाइडलाइंस जारी की</title>
                                    <description><![CDATA[<p>होली और धूलिवंदन शांति और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, यह पक्का करने के लिए मुंबई पुलिस ने कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गलत हरकत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ज़बरदस्ती रंग लगाना, पानी से भरे गुब्बारे फेंकना, अश्लील हरकतें करना, महिलाओं को परेशान करना, या पब्लिक ऑर्डर में खलल डालने वाली कोई भी एक्टिविटी करने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद अनचाही घटनाओं को रोकना और पूरे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48132/mumbai-police-issues-strict-guidelines-ahead-of-holi-and-dhulivandan"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-02t174203.138.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>होली और धूलिवंदन शांति और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, यह पक्का करने के लिए मुंबई पुलिस ने कुछ सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं और त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गलत हरकत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ज़बरदस्ती रंग लगाना, पानी से भरे गुब्बारे फेंकना, अश्लील हरकतें करना, महिलाओं को परेशान करना, या पब्लिक ऑर्डर में खलल डालने वाली कोई भी एक्टिविटी करने पर तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि इन उपायों का मकसद अनचाही घटनाओं को रोकना और पूरे शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।</p>
<p> </p>
<p><strong>पूरे शहर में होली का शानदार जश्न</strong><br />मुंबई में होली और धूलिवंदन बड़े जोश के साथ मनाया जाता है, और इसमें लोगों की बड़ी भागीदारी को देखते हुए, पब्लिक जगहों, हाउसिंग सोसाइटियों, बड़े जंक्शनों, बीच और दूसरी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जाएगी। शहर के सभी पुलिस स्टेशनों को अलर्ट पर रखा गया है, और पेट्रोलिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है। त्योहार से पहले ही तैयारियां शुरू हो गई हैं, पुलिस होली के दिन और उसके बाद कुछ दिनों तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की योजना बना रही है। सीनियर अधिकारी इंतज़ामों की देखरेख कर रहे हैं, और किसी भी लॉ-एंड-ऑर्डर की स्थिति से तुरंत निपटने के लिए स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं।</p>
<p>पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि त्योहार के दौरान जश्न की आड़ में गैर-कानूनी काम, ज़बरदस्ती रंग लगाना, परेशान करना और सोशल या कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश जैसी घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों ने ज़ीरो-टॉलरेंस का तरीका अपनाया है। पुलिस ने होलिका जलाने के लिए गैर-कानूनी पेड़ काटने के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों ने कहा कि पेड़ों की कोई भी बिना इजाज़त कटाई पर क्रिमिनल एक्शन लिया जाएगा, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक सेफ्टी और एनवायरनमेंट की रक्षा करना उनकी प्रायोरिटी है।</p>
<p>पूरे मुंबई में, खासकर सेंसिटिव इलाकों में पुलिस की भारी मौजूदगी दिखाई देगी, और ज़्यादा लोग तैनात किए जाएंगे। सीसीटीवी सर्विलांस बढ़ाया जाएगा और रेगुलर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। पुलिस ने चेतावनी दी कि पानी के गुब्बारे फेंकना, गाड़ी चलाने वालों को परेशानी पहुंचाना, या पब्लिक जगहों पर गलत हरकतें करने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। मुंबई पुलिस ने लोगों से इको-फ्रेंडली होली मनाने और नियमों का पालन करके अधिकारियों के साथ सहयोग करने की भी अपील की है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:42:43 +0530</pubDate>
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