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                <title>75 percent - Rokthok Lekhani</title>
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                <title>जातीय जनगणना के बाद बिहार में लागू हुआ 75 फीसदी आरक्षण...  सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन</title>
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                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के 50 दिनों के बाद अब राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है। </p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26149/75-percent-reservation-implemented-in-bihar-after-caste-census----government-issued-notification"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(15)7.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>पटना : </strong>नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया है। इससे पहले प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को मंजूरी दे दी है. जिसके बाद सरकार ने गैजेट जारी करते हुए इसे  21 नवंबर 2023 (मंगलवार) से तत्काल रूप से लागू कर दिया है। <br /><br />राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू होने के बाद अब शिक्षण संस्थानों और नौकरी में अनुसूचित जाति/जनजाति, ईबीसी और ओबीसी को 75 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा में 15 फीसदी का इजाफा किया है।उल्लेखनीय है कि नीतीश कुमार की बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आने के 50 दिनों के बाद अब राज्य में आरक्षण का संशोधित प्रावधान लागू कर दिया गया है। <br /><br />सीएम नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश किया था। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 75 फीसदी करने का प्रावधान था। जो 9 नवंबर को विधानसभा और विधानपरिषद में पास हो गया, जिसे उसी दिन राज्य कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी थी।</p>
<p style="text-align:justify;">अब राज्यपाल ने भी इस पर मुहर लगा दी हैं। जिसके बाद इसे गजट में प्रकाशित करते हुए तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में मुख्या विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी इस बिल को अपना समर्थन दिया था। नए विधेयक के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा, जबकि अनुसूचित जाती के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा।</p>
<p style="text-align:justify;">जबकि, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत होगा। वहीं,  ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान लागू रहेगा। <br /><br />उल्लेखनीय है कि राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने नई रिजर्वेशन नीति समेत अन्य तीन विधेयकों को भी हाल ही में मजूरी दे दी है।  इनमें बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक 2023, बिहार माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2023 और बिहार विनियोग विधेयक 2023 शामिल है। इस विधेयक को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सरकार ने गजट प्रकाशित कर दिया था।</p>]]>
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                <pubDate>Tue, 21 Nov 2023 18:54:11 +0530</pubDate>
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