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                <title>pending - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title> ठाणे: लंबित मामलों के समाधान के लिए 12 सितंबर को लोक अदालत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51148/thane-lok-adalat-on-september-12-to-resolve-pending-cases"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-05t113504.541.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे: </strong>ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।</p>
<p> </p>
<p>ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर के अनुसार माननीय मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर. डी. सावंत ने शनिवार, 12/09/2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ आयोजित की है। न्यायालय में लंबित मामले और पहले फाइल किए गए केस सुनवाई के लिए लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। ठाणे जिला न्यायालय और ठाणे जिले की सभी तहसील कोर्ट में पेंडिंग केस निपटाने के लिए शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को होने वाली लोक अदालत में संबंधित पक्ष अपने केस रखें और नेशनल लोक अदालत का फायदा उठाएं, ऐसी अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव जस्टिस रवींद्र एस. पाजणकर ने की है। <br />विदित है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, एक ही फैसला हमेशा के लिए केस से बचा लेता है, केस में गवाह, सबूत, जिरह और लंबी बहस जैसे मामलों से बचा जाता है। फैसला तुरंत सुनाया जाता है।</p>
<p>चूंकि लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए कोई हारता या जीतता नहीं है। लोक अदालत के फैसले से दोनों पक्षों को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए एक-दूसरे के बीच नफरत नहीं बढ़ती और कड़वाहट पैदा नहीं होती। कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोक अदालत में आए फैसले को कोर्ट के ज़रिए लागू किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है, इतना ही नहीं, लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में, कानून के अनुसार कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत के महत्व को समझते हुए, ठाणे जिले में पहले हुई नेशनल लोक अदालत को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पार्टियों को नेशनल लोक अदालत से फ़ायदा हुआ है।</p>
<p>जिला विधि सेवा प्राधिकरण , ठाणे के ज़रिए, पिछले साल ठाणे और पालघर जिलों में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस (साल 2025 में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस) लोक अदालत में निपटाए गए। संबंधित लोगों को करोड़ों रुपये का मुआवज़ा मिला है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:36:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : नेशनल लोक अदालत 9 मई को होगी, कई लंबित मामलों का होगा समाधान</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49581/new-delhi-national-lok-adalat-will-be-held-on-9th"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/image-7-1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली :</strong> राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालय तक शनिवार 09 मई 2026 को द्वितीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों को आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निपटाया जाएगा।</p>
<p> </p>
<p>न्यायालयों में लंबित मामलों के पक्षकारों को कोर्ट की ओर से मध्यस्थता और सूचना जारी की जा रही है, ताकि वे इस अवसर का लाभ लेकर अपने विवादों का<br />समाधान कर सकें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी नागरिकों से अपील की है कि वे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस लोक अदालत में राजस्व विभाग, कलेक्टर, अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार न्यायालयों के मामले, बैंक रिकवरी से जुड़े प्री-लिटिगेशन प्रकरण, चेक बाउंस मामले, मोटर वाहन अधिनियम के केस, परिवार न्यायालय के विवाद, श्रमिक विवाद, जमीन विवाद, बिजली बिल, जलकर, संपत्ति कर, टेलीफोन बिल और अन्य विभागों के लंबित बिल एवं जुर्माने से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा।</p>
<p>पुलिस, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, बीएसएनएल और विद्युत विभाग से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और पक्षकारों को आपसी समझौते के माध्यम से राहत देना है। लोक अदालत में दांडिक राजीनामा योग्य प्रकरणों को भी शामिल किया गया है, जिससे लोगों को लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से राहत मिल सके। पक्षकारों को एक ही स्थान पर सभी संबंधित विभागों के मामलों के समाधान का अवसर मिलेगा।</p>
<p>यह व्यवस्था न्याय प्रणाली को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस अवसर पर संबंधित विभागों और न्यायालयों में सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं ताकि अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जा सके और लोगों को न्याय शीघ्र मिल सके। लोक अदालत में भाग लेकर नागरिक अपने विवादों को बिना लंबी कानूनी प्रक्रिया के समाप्त कर सकते हैं और बकाया बिलों एवं जुर्मानों से राहत प्राप्त कर सकते हैं।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:42:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : 20,000 महिलाओं ने KYC नहीं कराया, नवंबर की किस्तें अभी भी बाकी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47864/mumbai-20000-women-did-not-get-kyc-done-november-installments"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-20t114137.640.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>गांव लेवल के CSC और सेतु केंद्र होल्डर्स से सही मदद न मिलने की वजह से जिले की 20,000 से ज़्यादा प्यारी बहनों का e-KYC नहीं हो पाया है। इस वजह से इन महिलाओं का नवंबर 2025 से मिलने वाला पैसा अटक गया है। इसलिए, वे सरकार से मांग कर रही हैं कि उन्हें e-KYC के लिए एक और मौका दिया जाए, और इसके लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चिट्ठी लिखी है। ये महिलाएं ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की हैं।</p>
<p> </p>
<p>वे e-KYC के लिए अक्सर सेतु और CSC सेंटर जाती थीं। लेकिन, कभी सर्वर डाउन तो कभी बिजली जाने की वजह से 31 दिसंबर तक उनका e-KYC पूरा नहीं हो पाया। ज़्यादातर महिलाओं का कहना है कि उन्होंने e-KYC के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए थे।</p>
<p>कुछ ने तो उन्हें सेतु सेंटर ऑपरेटर्स को दे भी दिए थे। लेकिन, उनका e-KYC समय पर पूरा नहीं हुआ। इस वजह से, उनके फायदे रोक दिए गए हैं। सरकार ने फिलहाल उन महिलाओं को e-KYC के दौरान गलत जानकारी अपलोड करने का मौका दिया है। इसलिए वे महिलाएं 31 मार्च तक ज़रूरी सुधार कर सकती हैं। लड़की बहिन योजना के लाभार्थियों ने मांग की है कि हमें भी उसी तरह e-KYC का मौका दिया जाना चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:42:19 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : आपका चालान बकाया है, लाइसेंस निलंबित होने वाला है; फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका</title>
                                    <description><![CDATA[<p>राज्य में वाहन चालकों और मालिकों को ठगने का नया खेल जोरों पर है। बनावटी वेबसाइटों, नकली मोबाइल ऐप और फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। ‘आपका चालान बकाया है’, ‘लाइसेंस निलंबित होने वाला है’ जैसे डर पैदा करने वाले संदेश भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। एक क्लिक करते ही बैंक खातों की जानकारी, ओटीपी और निजी डाटा साइबर ठगों के हाथ लग रहा है।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47862/mumbai-your-challan-is-outstanding-license-is-going-to-be"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-20t113716.046.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>राज्य में वाहन चालकों और मालिकों को ठगने का नया खेल जोरों पर है। बनावटी वेबसाइटों, नकली मोबाइल ऐप और फर्जी ई-चालान लिंक के जरिए आम नागरिकों की जेब पर सीधा डाका डाला जा रहा है। ‘आपका चालान बकाया है’, ‘लाइसेंस निलंबित होने वाला है’ जैसे डर पैदा करने वाले संदेश भेजकर लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है। एक क्लिक करते ही बैंक खातों की जानकारी, ओटीपी और निजी डाटा साइबर ठगों के हाथ लग रहा है।</p>
<p> </p>
<p>परिवहन विभाग ने इस बढ़ती ठगी पर गंभीर चिंता जताते हुए नागरिकों को सख्त चेतावनी दी है। विभाग ने साफ कहा है कि परिवहन विभाग या आरटीओ कभी भी व्हाट्सऐप या एसएमएस के जरिए सीधे भुगतान लिंक नहीं भेजता। इसके बावजूद ठग सरकारी भाषा और लोगो का इस्तेमाल कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सर्विसेस, एपीके, एम परिवहन अपडेट, एपीके, जैसे नामों वाली संदिग्ध फाइलें भेजकर मोबाइल में सेंध लगाई जा रही है। इन फाइलों को डाउनलोड करते ही मोबाइल पर आने वाले ओटीपी और बैंक से जुड़ी जानकारी चोरी हो जाती है। कई नागरिकों को इसका खामियाजा अपनी मेहनत की कमाई गंवाकर भुगतना पड़ा है।</p>
<p><strong>परिवहन विभाग की अपील</strong><br />नागरिक केवल अधिकृत सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से ही चालान, लाइसेंस या वाहन से जुड़ी सेवाओं का उपयोग करें। किसी भी अनजान लिंक, कॉल या फाइल से दूरी बनाए रखें। जरा सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है। संदिग्ध लेनदेन या ठगी की स्थिति में तुरंत साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या १९३० हेल्पलाइन पर संपर्क साधें। सह परिवहन आयुक्त शैलेश कामत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 11:38:19 +0530</pubDate>
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