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                            <item>
                <title> ठाणे: लंबित मामलों के समाधान के लिए 12 सितंबर को लोक अदालत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51148/thane-lok-adalat-on-september-12-to-resolve-pending-cases"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-05t113504.541.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे: </strong>ठाणे जिला एवं सत्र न्यायालय में आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर ने आज बताया कि इस लोक अदालत में मनी ऑर्डर डिसऑनर केस ,बैंक लोन रिकवरी प्रकरण,श्रमिक विवाद ,टैक्स वसूली मामले बिजली और पानी सम्बंधी भुगतान बिल और आपसी समझौते वाले विवाह के मामले अन्य सिविल विवाद ,न्यायालय में लंबित मामले,अपराधिक मामले जो सहमति से हल किए जा सकते हैं,मोटर दुर्घटना कंपनसेशन , विवाह विवाद,लैंड एक्विजिशन केस, इलेक्ट्रिसिटी और वायर बिल,सर्विस सेलरी,अलाउंस और रिटायरमेंट बेनिफिट केस,राजस्व प्रकरण, ऑक्युपेंसी राइट , इंजक्शन क्लेम,आदि के मामले इस लोक अदालत में रखे जा सकते हैं।</p>
<p> </p>
<p>ठाणे जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव रवीन्द्र पाजणकर के अनुसार माननीय मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आर. डी. सावंत ने शनिवार, 12/09/2026 को ‘नेशनल लोक अदालत’ आयोजित की है। न्यायालय में लंबित मामले और पहले फाइल किए गए केस सुनवाई के लिए लोक अदालत में रखे जा सकते हैं। ठाणे जिला न्यायालय और ठाणे जिले की सभी तहसील कोर्ट में पेंडिंग केस निपटाने के लिए शनिवार, 12 सितंबर, 2026 को होने वाली लोक अदालत में संबंधित पक्ष अपने केस रखें और नेशनल लोक अदालत का फायदा उठाएं, ऐसी अपील जिला विधि सेवा प्राधिकरण सचिव जस्टिस रवींद्र एस. पाजणकर ने की है। <br />विदित है कि लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं होती, एक ही फैसला हमेशा के लिए केस से बचा लेता है, केस में गवाह, सबूत, जिरह और लंबी बहस जैसे मामलों से बचा जाता है। फैसला तुरंत सुनाया जाता है।</p>
<p>चूंकि लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए कोई हारता या जीतता नहीं है। लोक अदालत के फैसले से दोनों पक्षों को संतुष्टि मिलती है, क्योंकि फैसला आपसी सहमति से होता है, इसलिए एक-दूसरे के बीच नफरत नहीं बढ़ती और कड़वाहट पैदा नहीं होती। कोर्ट के आदेश के अनुसार, लोक अदालत में आए फैसले को कोर्ट के ज़रिए लागू किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे की बचत होती है, इतना ही नहीं, लोक अदालत में निपटाए गए मामलों में, कानून के अनुसार कोर्ट फीस वापस कर दी जाती है। लोक अदालत के महत्व को समझते हुए, ठाणे जिले में पहले हुई नेशनल लोक अदालत को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और पार्टियों को नेशनल लोक अदालत से फ़ायदा हुआ है।</p>
<p>जिला विधि सेवा प्राधिकरण , ठाणे के ज़रिए, पिछले साल ठाणे और पालघर जिलों में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस (साल 2025 में 133463 कोर्ट पेंडिंग और 173794 पहले से फाइल किए गए केस) लोक अदालत में निपटाए गए। संबंधित लोगों को करोड़ों रुपये का मुआवज़ा मिला है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 05 Aug 2026 11:36:15 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>बेंगलुरु : कर्नाटक ने केंद्र से ऑटो गैस सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें दूर करने की अपील की, मंत्री ने लगाया ये आरोप</title>
                                    <description><![CDATA[<p>कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49110/bengaluru-karnataka-appealed-to-the-center-to-remove-the-problems"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-10t195048.159.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>बेंगलुरु : </strong>कर्नाटक के मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने का आग्रह किया। उन्होंने इस पर संकट में फंसे ऑटो चालकों की मदद करने में विफल रहने का आरोप लगाया। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट के बाद, मंत्री ने ऑटो गैस आपूर्ति के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारियों और सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की।</p>
<p> </p>
<p><strong>सरकार कोई जवाब नहीं दे रही</strong><br />बेंगलुरु और राज्य के कई अन्य स्थानों पर ऑटो एलपीजी की कमी के कारण ऑटो सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। कई इलाकों में पेट्रोल पंपों के बाहर ऑटो की लंबी कतारें देखी जा रही हैं, जहां चालक आपूर्ति के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने पत्रकारों को बताया, “व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति में सुधार हुआ है, लेकिन ऑटो गैस की आपूर्ति में नहीं। मुख्य सचिव ने 6 अप्रैल को केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इससे पहले मुख्यमंत्री (सिद्धारमैया) और मैंने भी उन्हें पत्र लिखे थे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।”</p>
<p><strong>बेंगलुरु में सबसे अधिक ऑटो चालक</strong><br />ऑटो चालकों की मदद के लिए उपायों पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। उन्होंने कहा, "ऑटो गैस पर निर्भर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही है।" आगे उन्होंने कहा  “राज्य में लगभग पांच लाख ऑटो में से तीन लाख ऑटो ईंधन पर निर्भर हैं। इनमें से 1.6 लाख बेंगलुरु में हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमने केंद्र सरकार को इस समस्या के समाधान के लिए पत्र लिखा है, क्योंकि चालकों की आजीविका ऑटो पर निर्भर है। मैं केंद्र से इस समस्या का समाधान निकालने का आग्रह करता हूं।” इसके साथ ही यह भी बताया कि कर्नाटक में ईंधन से चलने वाले ऑटो की संख्या सबसे अधिक है।</p>
<p><strong>निजी कंपनियों को बैठक के लिए बुलाएंगे</strong><br />मंत्री ने बताया कि प्रतिदिन 280 मीट्रिक टन ऑटो गैस की आवश्यकता होती है, जिसमें से 60 मीट्रिक टन की आपूर्ति इंडियनऑयल, बीपीसी और एचपीसी जैसी सरकारी कंपनियों द्वारा की जाती है, और शेष 220 मीट्रिक टन की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि निजी कंपनियां आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही हैं, और कुछ ने अपने स्टेशन बंद कर दिए हैं।  उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र द्वारा आपूर्ति बंद करने के कारण सरकारी गैस स्टेशनों पर दबाव बढ़ गया है। इसके कारण लंबी कतारें लग गई हैं और एक तरह की अराजकता फैल गई है।" उन्होंने आगे कहा कि वे जल्द ही निजी कंपनियों के साथ एक बैठक बुलाएंगे ताकि उनकी स्थिति और आगे की रणनीति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।</p>
<p>भारत सरकार के मानकों के अनुसार, चार से पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए एक घरेलू गैस सिलेंडर 25 दिनों तक चलता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री ने गैस कंपनियों से उपभोक्ताओं को 26वें दिन सिलेंडर की आपूर्ति करने को कहा। उन्होंने कहा, "26वें दिन बुकिंग के तुरंत बाद गैस उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इस संबंध में विभाग द्वारा कंपनियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।" उन्होंने आगे कहा कि इससे उपभोक्ताओं के बीच भ्रम कम होगा और गैस एजेंसियों पर लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 19:51:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : पारिवारिक विवाद सुलझाने की कोशिश कर रहे युवक की जीजा ने चाकू मारकर हत्या कर दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>विले पार्ले ईस्ट में घरेलू झगड़े के बाद एक 24 साल के आदमी की उसके साले ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के बारे में मरने वाले की पहचान विले पार्ले ईस्ट के शास्त्री नगर के रहने वाले सागर गुप्ता (24) के रूप में हुई है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48171/mumbai-a-young-man-trying-to-resolve-a-family-dispute"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-04t114457.195.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई :  विले पार्ले ईस्ट में घरेलू झगड़े के बाद एक 24 साल के आदमी की उसके साले ने कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी। एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। घटना के बारे में मरने वाले की पहचान विले पार्ले ईस्ट के शास्त्री नगर के रहने वाले सागर गुप्ता (24) के रूप में हुई है। उसकी मां, अनीता मनोज गुप्ता (42), जो एक होममेकर हैं, की शिकायत के अनुसार, यह घटना 1 मार्च को रात 10 बजे से 10:30 बजे के बीच उनकी शादीशुदा बेटी के घर पर हुई। </p>
<p> </p>
<p>पुलिस ने कहा कि अनीता गुप्ता की सबसे बड़ी बेटी, ममता (26) की शादी 2021 में उसी इलाके में रहने वाले आकाश मौर्य से हुई थी। अपनी शिकायत में, अनीता ने आरोप लगाया कि उसका दामाद आकाश शराब का आदी है और अक्सर उसकी बेटी ममता से झगड़ा करता था। परिवार के सदस्य अक्सर झगड़े को शांत करने के लिए बीच-बचाव करते थे। रविवार रात, सागर रात करीब 10 बजे अपनी बहन ममता के घर गया था। इसके थोड़ी देर बाद, आकाश घर लौटा और ममता से डिनर के बारे में पूछा। जब उसने उसे बताया कि डिनर नहीं बना है, तो कहा जाता है कि वह गुस्सा हो गया, उससे बहस करने लगा और उसके बाल खींचकर मारपीट की। </p>
<p>यह देखकर, अनीता का भाई सागर अपनी बहन को बचाने के लिए बीच में आया। बहस दोनों आदमियों के बीच मारपीट में बदल गई। ममता, अनीता और पड़ोसियों – जिसमें चेतन बटले नाम का एक लोकल आदमी भी शामिल था – ने मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन झगड़ा बढ़ गया और घर के बाहर फैल गया। हाथापाई के दौरान, कहा जाता है कि आकाश ने सागर की गर्दन के बाईं ओर एक धारदार हथियार से वार किया। सागर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वह जल्द ही गिर पड़ा। परिवार के लोग और लोकल लड़के उसे सांताक्रूज़ ईस्ट के वी.एन. देसाई हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने आकाश मौर्य के खिलाफ हत्या और दूसरे संबंधित अपराधों का केस दर्ज किया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 के सेक्शन 103(1) और दूसरे लागू नियमों के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी को पकड़ने और घटनाओं का सही क्रम पता लगाने की कोशिश की जा रही है।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 04 Mar 2026 11:45:55 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : एसआरए  ने ट्रांजिट रेंट, हाउसिंग विवादों को सुलझाने के लिए 3 स्पेशल सेल बनाए </title>
                                    <description><![CDATA[<p>स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46438/mumbai-sra-forms-3-special-cells-to-resolve-transit-rent"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-24t115843.043.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि उसने शहर में तीन स्पेशल सेल बनाए हैं, जो ट्रांजिट रेंट न देने, दूसरी जगह न देने और बिना इजाज़त के लोगों द्वारा पक्के मकानों पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़े झगड़ों को देखेंगे। स्पेशल सेल – मुंबई सिटी, ईस्टर्न सबर्ब्स और वेस्टर्न सबर्ब्स – पिछले हफ़्ते हाई कोर्ट के दिए गए निर्देशों के मुताबिक बनाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि स्लम रिहैबिलिटेशन स्कीम से जुड़ा लगभग हर मामला कोर्ट तक पहुँचता है। इसके लिए सर्कुलर 22 दिसंबर को जारी किया गया था।</p>
<p> </p>
<p>HC ने सेंसिटिव और टाइम-बाउंड सॉल्यूशन पर ज़ोर दिया इस तरीके की तारीफ़ करते हुए, हाई कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ट्रांजिट रेंट और पक्के मकानों के अलॉटमेंट से जुड़ी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की शिकायतों को सेंसिटिव तरीके से और कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि स्पेशल सेल को ऐसे झगड़ों को “अच्छे और समय पर” सुलझाना चाहिए, बेहतर होगा कि विरोध वाली कार्रवाई के बजाय बीच-बचाव के ज़रिए निपटाया जाए।”<br />इस तरीके की तारीफ़ करते हुए, हाई कोर्ट ने ज़ोर दिया कि ट्रांजिट रेंट और पक्के मकानों के अलॉटमेंट से जुड़ी झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों की शिकायतों को सेंसिटिव तरीके से और कानून के हिसाब से सुलझाया जाना चाहिए। इसमें कहा गया है कि स्पेशल सेल को ऐसे झगड़ों को “अच्छे और समय पर” सुलझाना चाहिए, बेहतर होगा कि विरोध वाली कार्रवाई के बजाय बीच-बचाव के ज़रिए निपटाया जाए।”  </p>
<p>कोर्ट ने बिना मशीनी फैसले लेने पर ज़ोर दिया कोर्ट ने कहा कि ट्रांजिट किराए के पेमेंट का तरीका SRA सर्कुलर में पहले से ही बताया गया है, फिर भी शिकायतें आती रहती हैं। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि स्पेशल सेल शिकायतों को “कानून और हर मामले के तथ्यों के अनुसार, न कि मशीनी तरीके से” देखेगा। जजों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सेल में काम करने वाले अधिकारियों को “स्टेकहोल्डर्स की ज़रूरतों के प्रति जागरूक” रहना चाहिए, खासकर तब जब मुद्दे सीधे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों और उनके “संविधान के तहत आश्रय के अधिकार” पर असर डालते हों। </p>
<p>स्पेशल सेल की भूमिका साफ़ की गई स्पेशल सेल की भूमिका साफ़ करते हुए, कोर्ट ने कहा कि इसका मकसद पूरी तरह से फ़ैसला लेने वाली बॉडी के तौर पर काम करना नहीं है। इसके बजाय, मुद्दों पर “अच्छे तरीके से” विचार किया जाना चाहिए और उन्हें आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए, ताकि आपसी सहमति से हल निकाला जा सके। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि सेल को अभी भी एसआरए  सर्कुलर के आधार पर तर्कपूर्ण आदेश पास करने होंगे, ताकि “कानूनी उम्मीदों” को पूरा किया जा सके। मुकदमेबाज़ी के अधिकार बने रहेंगे बेंच ने साफ़ किया कि मुकदमेबाज़ी तक पहुँच को कम नहीं किया जा सकता। सेल के फ़ैसले के बाद भी, पार्टियाँ कानूनी उपायों को अपनाने के लिए आज़ाद होंगी।</p>
<p>साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सेल को इस तरह से काम करना चाहिए जिससे आगे मुकदमेबाज़ी कम हो, न कि बढ़े। इस संदर्भ में, कोर्ट ने सुझाव दिया किएसआरए सीईओ स्पेशल सेल के सदस्यों को मीडिएशन प्रैक्टिस में ट्रेनिंग देने पर विचार करें, यह देखते हुए कि यह मीडिएशन एक्ट, 2023 की भावना के अनुरूप है। कोर्ट ने कहा, "कोशिश लिटिगेशन को रोकने और सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए विन-विन सिचुएशन लाने की होनी चाहिए।"<br /> </p>]]></content:encoded>
                
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                <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 11:59:54 +0530</pubDate>
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