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                <title>BMW - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>BMW RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई हिट-एंड-रन मामला 2024 : जब्त बीएमडब्ल्यू लौटाने से अदालत ने किया मना</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह के बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के हिट-एंड-रन हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार वापस करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह महंगी गाड़ी “हथियार” की तरह इस्तेमाल की गई थी और इसके दोबारा दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49472/mumbai-hit-and-run-case-2024-court-refuses-to-return-seized-bmw"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-25t133342.384.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह के बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2024 के हिट-एंड-रन हादसे में शामिल बीएमडब्ल्यू कार वापस करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि यह महंगी गाड़ी “हथियार” की तरह इस्तेमाल की गई थी और इसके दोबारा दुरुपयोग की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। </p>
<p> </p>
<p>यह बीएमडब्ल्यू कार कथित रूप से राजेश शाह का बेटा मिहिर शाह चला रहा था, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। यह हादसा सात जुलाई 2024 को हुआ था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल डी सालुंखे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया वाहन का उपयोग “हथियार की तरह” किया गया और इसके पुनः उपयोग या दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।</p>
<p>मिहिर शाह (24) को घटना के तीन दिन बाद गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नाखवा की मौत हो गई, जबकि उनके पति प्रदीप घायल हो गए।</p>
<p>पुलिस ने इस दुर्घटना की जांच के तहत कार को जब्त कर लिया था। मिहिर शाह ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें यह कार व्यवसाय और पारिवारिक उपयोग के लिए चाहिए। शाह के वकील ने दलील दी कि जांच पूरी हो चुकी है, आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है और वाहन के मूल मालिक को इसे शाह परिवार को सौंपे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।</p>
<p>अभियोजन पक्ष ने हालांकि आशंका जताई कि कार लौटाए जाने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। लोक अभियोजक अश्विनी रायकर ने तर्क दिया कि यह सिर्फ एक सड़क दुर्घटना का मामला नहीं, बल्कि गंभीर घटना है, जिसमें आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर-इरादतन हत्या) और 281 (लापरवाही से वाहन चलाना) सहित मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। उन्होंने कहा कि आरोपी जुलाई 2024 से न्यायिक हिरासत में है और गंभीर आरोपों के चलते उसे अब तक जमानत नहीं मिली है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 25 Apr 2026 13:34:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : लोकपाल ने विवादों के बीच सात बीएमडब्ल्यू लग्जरी कारों का टेंडर किया रद्द, जानें फैसले की वजह</title>
                                    <description><![CDATA[<p>देश की भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल ने सात लग्जरी BMW (बीएमडब्ल्यू) कारों की खरीद से जुड़ा विवादित टेंडर आखिरकार वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से लगातार उठती आलोचनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिनमें सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लिया और 16 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक संशोधन (कॉरिजेंडम) के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46647/new-delhi-lokpal-canceled-the-tender-of-seven-bmw-luxury"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-01t191241.346.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली :</strong> देश की भ्रष्टाचार-रोधी संस्था लोकपाल ने सात लग्जरी BMW (बीएमडब्ल्यू) कारों की खरीद से जुड़ा विवादित टेंडर आखिरकार वापस ले लिया है। इस फैसले के पीछे विपक्षी दलों और सिविल सोसाइटी से लगातार उठती आलोचनाओं को अहम वजह माना जा रहा है, जिनमें सार्वजनिक धन के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। अधिकारियों के मुताबिक, यह निर्णय लोकपाल की पूर्ण पीठ ने लिया और 16 दिसंबर 2025 को एक आधिकारिक संशोधन (कॉरिजेंडम) के जरिए इसे औपचारिक रूप दिया गया।</p>
<p> </p>
<p><strong>अक्तूबर में जारी हुआ था टेंडर, तुरंत शुरू हुआ विरोध</strong><br />लोकपाल ने 16 अक्तूबर 2025 को एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी करते हुए सात BMW 3 Series 330Li कारों की आपूर्ति के लिए प्रतिष्ठित एजेंसियों से बोली मांगी थी। इन कारों को संस्था के अध्यक्ष और छह सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से आवंटित किया जाना था। टेंडर सामने आते ही इसके औचित्य पर सवाल उठने लगे और आलोचकों ने इसे लोकपाल की भूमिका और मूल भावना के विपरीत बताया।</p>
<p><strong>विपक्ष और सिविल सोसाइटी की तीखी प्रतिक्रिया</strong><br />इस प्रस्ताव को लेकर विपक्षी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए लोकपाल को "शौकपाल" तक कह दिया। वहीं, अमिताभ कांत ने सार्वजनिक रूप से आग्रह किया कि लोकपाल को यह टेंडर रद्द कर देना चाहिए। और इसके बजाय भारत में बनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर विचार करना चाहिए। आलोचकों का कहना था कि भ्रष्टाचार से लड़ने वाली संस्था द्वारा लग्जरी वाहनों की खरीद उसकी नैतिक साख को कमजोर करती है।</p>
<p><strong>करीब ₹5 करोड़ की थी प्रस्तावित खरीद</strong><br />टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, लोकपाल ने BMW 330Li M Sport मॉडल की मांग की थी, जिनका रंग सफेद और व्हीलबेस लंबा होना तय किया गया था। नई दिल्ली में इन सात कारों की अनुमानित ऑन-रोड कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई गई थी। इन वाहनों का उपयोग लोकपाल के अध्यक्ष, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस ए एम खानविलकर, और संस्था के छह सदस्यों के लिए किया जाना था। कानून के तहत लोकपाल में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं।</p>
<p><strong>ड्राइवर ट्रेनिंग तक की थी पूरी योजना</strong><br />टेंडर में सिर्फ कारों की आपूर्ति ही नहीं, बल्कि ड्राइवरों के लिए विशेष प्रशिक्षण की भी शर्तें रखी गई थीं। चयनित वेंडर को ड्राइवरों और नामित कर्मचारियों के लिए सैद्धांतिक और व्यावहारिक ट्रेनिंग आयोजित करनी थी। इसमें BMW कारों के कंट्रोल, सेफ्टी फीचर्स, इमरजेंसी हैंडलिंग, पार्किंग तकनीक और फ्यूल एफिशिएंसी मोड्स की जानकारी देना शामिल था।</p>
<p><strong>साख बचाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा फैसला</strong><br />हालांकि लोकपाल ने टेंडर रद्द करने के पीछे आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत कारण नहीं बताया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक यह निर्णय संस्था के शीर्ष स्तर पर हुई चर्चाओं के बाद लिया गया। इस कदम को बढ़ते विवाद को शांत करने और जनता के बीच लोकपाल की विश्वसनीयता और संयम की छवि को बनाए रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 01 Jan 2026 19:13:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई से कर दिया इनकार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंचने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46169/new-delhi-supreme-court-refuses-to-hear-bail-plea-in"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-13t183246.472.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के मुंबई बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन मामले में आरोपी मिहिर शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मिहिर शाह शिवसेना के पूर्व नेता का बेटा है। शीर्ष कोर्ट ने टिप्पणी की कि इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंचने इस तथ्य पर गौर किया कि आरोपी एक संपन्न परिवार से है और उसके पिता उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना से जुड़े रहे हैं।</p>
<p> </p>
<p>बेंच ने कहा, वह शेड में मर्सिडीज खड़ी करता है, बीएमडब्ल्यू निकालता है, उससे टक्कर मारता है और फरार हो जाता है। उसे कुछ समय अंदर रहने दीजिए। इन लड़कों को सबक सिखाने की जरूरत है। कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।  मिहिर शाह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने कहा कि हाईकोर्ट ने मामले में प्रमुख गवाहों के बयान दर्ज होने के बाद जमानत के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। हालांकि, शीर्ष कोर्ट का सख्त रुख देखते हुए उन्होंने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे स्वीकार कर लिया गया।</p>
<p> </p>
<p>मिहिर शाह (24 वर्षीय) को पिछले साल नौ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उसने मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी, जिसमें कावेरी नखवा (45 वर्षीय) की मौत हो गई थी और उनके पति प्रदीप नखवा घायल हो गए थे। आरोप है कि हादसे के बाद मिहिर शाह बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर तेज गति से बढ़ा, जबकि महिला कार के बोनट पर फंसी रही। वह महिला को बाद में डेढ़ किलोमीटर तक अपनी कार से घसीटले हुए ले गया।</p>
<p>हादसे के समय कार में मौजूद शाह के चालक राजऋषि को भी उसी दिन गिरफ्तार किया गया था। दोनों न्यायिक हिरासत में हैं। शाह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 21 नवंबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि आरोपी अत्यधिक नशे में था और स्कूटर से टकराने तथा पीड़िता को घसीटने के बावजूद उसने कार नहीं रोकी।</p>
<p>हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि कथित अपराध के समय और उसके बाद आरोपी का व्यवहार कोर्ट को जमानत देने के लिए आश्वस्त नहीं करता। कोर्ट ने कहा कि शाह ने दुर्घटना के बाद तेज रफ्तार से भागने की कोशिश की और पीड़िता को कार के नीचे घसीटता रहा। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि सीट बदलना, अपने पिता को फोन करना और घटनास्थल से फरार होना इस बात का संकेत है कि आरोपी साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 18:33:59 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई: कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू  कार से दुर्घटना; तीन लोग घायल </title>
                                    <description><![CDATA[<p><strong> </strong>मुंबई के कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार में चलने की वजह से एक बीएमडब्ल्यू  कार से दुर्घटना हो गई. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद वर्ली पुलिस ने 38 वर्षीय मोहम्मद खालिद शफाकत शेख के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है. शेख मीरा रोड का निवासी है.</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39260/mumbai--high-speed-bmw-car-crashes-on-coastal-road--three-people-injured"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-03/download-(34).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुंबई के कोस्टल रोड पर तेज रफ्तार में चलने की वजह से एक बीएमडब्ल्यू  कार से दुर्घटना हो गई. इस घटना में तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद वर्ली पुलिस ने 38 वर्षीय मोहम्मद खालिद शफाकत शेख के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है. शेख मीरा रोड का निवासी है. जानकारी के मुताबिक घटना करीब रात 10:30 बजे के हुई, जब BMW कार बांद्रा से वर्ली की ओर जा रही थी. इस दौरान कार चालक के असावधानी की वजह से गाड़ी कोस्टल रोड के बो-स्ट्रिंग आर्च ब्रिज के पास बैरियर से टकरा गई. टक्कर के बाद कार पलट गई, जिससे ड्राइवर और दो महिला यात्री घायल हो गए. टक्कर के समय BMW कार का एयरबैग खुलने के कारण मामूली चोट आई.</p>
<p><strong>पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया</strong><br />घटना के बाद वर्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त BMW कार के चालक और यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया. घायल व्यक्तियों में चालक मोहम्मद खालिद शफाकत शेख के अलावा दो महिलाएं संध्या निर्मल (37), जो मलाड निवासी हैं और ममता शाह (38), जो सूरत से हैं, शामिल हैं.</p>
<p><strong>लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज</strong><br />वर्ली पुलिस ने कार चालक मोहम्मद खालिद शफाकत शेख के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 281, 125(ए) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 के तहत मामला दर्ज किया है. यह मामला लापरवाही से गाड़ी चलाने और दुर्घटना का कारण बनने के आरोप में दर्ज किया गया है. मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह जानने में जुटी है कि इस हादसे का कारण क्या था, जबकि यह माना जा रहा है कि कार की तेज स्पीड और असावधानी इसमें प्रमुख कारण रहे होंगे.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 25 Mar 2025 10:57:56 +0530</pubDate>
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