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                <title>NIA Court - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>NIA Court RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>एंटीलिया विस्फोटक मामला: सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा समेत 10 आरोपियों पर NIA कोर्ट ने तय किए आरोप, अब शुरू होगा हाई-प्रोफाइल ट्रायल</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई की विशेष NIA अदालत ने एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा सहित 10 आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। सभी आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। अब इस बहुचर्चित मामले में नियमित ट्रायल शुरू होगा, जिसमें अदालत उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अंतिम फैसला सुनाएगी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51098/antilia-explosives-case-sachin-vaze-nia-court-frames-charges-against"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/mukesh-ambani-antilia-case.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई: देश के सबसे चर्चित आपराधिक मामलों में शामिल वर्ष 2021 के एंटीलिया विस्फोटक और मनसुख हिरेन हत्या मामले में विशेष NIA अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पूर्व मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाझे, पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा और अन्य आठ आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर दिए हैं। अदालत में आरोप तय होने के बाद अब इस हाई-प्रोफाइल मामले का नियमित ट्रायल शुरू होगा। सभी आरोपियों ने अदालत के समक्ष खुद को निर्दोष बताते हुए आरोपों से इनकार किया है। विशेष NIA न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC), गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।</p>
<p><br />यह मामला 25 फरवरी 2021 को उस समय राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया था, जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के दक्षिण मुंबई स्थित आवास 'एंटीलिया' के बाहर एक स्कॉर्पियो वाहन में जिलेटिन की छड़ें और धमकी भरा पत्र मिला था। इस घटना ने देश की सुरक्षा एजेंसियों और महाराष्ट्र पुलिस को सतर्क कर दिया था। शुरुआती जांच के बाद मामला राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंपा गया। जांच के दौरान वाहन के मालिक ठाणे के व्यवसायी मनसुख हिरेन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद पूरे मामले ने हत्या और आपराधिक साजिश का गंभीर रूप ले लिया।</p>
<p><br />NIA की जांच के अनुसार, आरोपियों ने कथित रूप से सुनियोजित साजिश के तहत विस्फोटकों से भरा वाहन एंटीलिया के बाहर खड़ा किया और बाद में मामले से जुड़े अहम गवाह तथा वाहन मालिक मनसुख हिरेन की हत्या कर सबूत मिटाने का प्रयास किया। जांच एजेंसी का दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम में कई लोगों की अलग-अलग भूमिकाएं थीं और सभी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए गए हैं। हालांकि, अदालत में आरोप तय होना किसी भी आरोपी के दोषी होने का अंतिम प्रमाण नहीं माना जाता। दोष या निर्दोषता का फैसला ट्रायल के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर किया जाएगा।</p>
<p><br />इस मामले में विशेष NIA अदालत द्वारा आरोप तय किया जाना न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है। अब अभियोजन पक्ष अपने गवाहों और सबूतों को अदालत के सामने पेश करेगा, जबकि बचाव पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले की सुनवाई पर पूरे देश की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसमें मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर आरोप भी शामिल हैं।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:57:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>NIA कोर्ट ने पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की नियमित जमानत याचिका दूसरी बार खारिज कर दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>  </p>
<p>मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। </p>
<p>यह दूसरी बार है जब विशेष एनआईए अदालत ने मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।</p>
<p>अप्रैल में दायर याचिका में, वेज़ ने दावा किया कि उनके खिलाफ पूरा मामला "अस्वीकार्य सामग्री के साथ निराधार</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/24548/nia-court-rejected-the-regular-bail-plea-of-%E2%80%8B%E2%80%8Bformer-policeman"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-09/images-(40).jpeg" alt=""></a><br /><p> </p>
<p>मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक से भरे स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन पाए जाने और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में आरोपी पूर्व पुलिसकर्मी सचिन वाजे की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी। </p>
<p>यह दूसरी बार है जब विशेष एनआईए अदालत ने मामले में पूर्व पुलिसकर्मी की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं और पड़ोसी नवी मुंबई की तलोजा जेल में बंद हैं।</p>
<p>अप्रैल में दायर याचिका में, वेज़ ने दावा किया कि उनके खिलाफ पूरा मामला "अस्वीकार्य सामग्री के साथ निराधार आरोपों पर आधारित है' जिस पर उन पर मुकदमा चलाने के लिए किसी भी स्तर पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।" </p>
<p>याचिका में कहा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में, वेज़ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए अंबानी और उनके परिवार के सदस्यों का सबसे अधिक सम्मान करते हैं।</p>
<p>एक पुलिस अधिकारी के रूप में, आवेदक (वेज़) पूरी तरह से जानता है कि अंबानी भारत का 'सबसे कड़ी सुरक्षा वाला निजी परिवार' है, इसलिए वह उन्हें 'धमकी' दे रहा है, वह भी, अप्रासंगिक के साथ कुछ 'अविस्फोटक' कम गुणवत्ता वाले विस्फोटकों के साथ याचिका में उल्लेख किया गया था कि गुमनाम नोट, सबसे मूर्खतापूर्ण चीजों में से एक है जो कोई भी कर सकता है।</p>
<p>इसमें कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में आवेदक ऐसा मूर्खतापूर्ण अपराध करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता फरवरी 2021 की घटना के बाद 'आतंक से त्रस्त' थे। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि वेज़, जो उस समय मुंबई अपराध शाखा में सहायक पुलिस निरीक्षक थे, ने एक साजिश के तहत एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों के साथ एक एसयूवी खड़ी की थी।</p>
<p>इसमें कहा गया है कि मनसुख हिरन ने पुलिस को गलत सूचना दी थी कि वाहन उससे चोरी हो गया था, लेकिन जब उसने बाद में कहा कि वह सच्चाई बताएगा, तो साजिशकर्ताओं ने कथित तौर पर उसकी हत्या कर दी। </p>
<p>यह स्पष्ट है कि वेज़ सीधे तौर पर अपराध में शामिल है और आतंकवादी कृत्य की साजिश, आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना, आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना, हिरन का अपहरण और हत्या और आपराधिक साजिश के लिए दंडनीय अपराध किए हैं, एनआईए कहा था।</p>
<p>25 फरवरी, 2021 को अंबानी के आवास के पास विस्फोटकों से भरी एक एसयूवी मिली थी। हिरन, एक व्यवसायी, जिसने कहा था कि 'चोरी' होने से पहले उसके पास वाहन था, 5 मार्च, 2021 को पड़ोसी ठाणे में एक खाड़ी में मृत पाया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 16 Sep 2023 19:20:13 +0530</pubDate>
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            <item>
                <title>जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक मामले में बिरजू सल्ला को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई : जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक मामले में बिरजू सल्ला को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है . इसके साथ ही उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पायलट को एक लाख और एयर होस्टेस को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि सल्ला ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली उड़ान के टॉयलेट में बम होने की एक चिट्ठी रखी थी. बाद में आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा मुंबई आ जाएगी. सल्ला ने पूछताछ में कहा था कि</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/1413/nia-court-sentenced-life-imprisonment-to-birju-salla-in-jet-airways-plane-hijack-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2019-06/265982-birju-salla.jpg" alt=""></a><br /><p>मुंबई : जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक मामले में बिरजू सल्ला को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है . इसके साथ ही उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पायलट को एक लाख और एयर होस्टेस को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि सल्ला ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली उड़ान के टॉयलेट में बम होने की एक चिट्ठी रखी थी. बाद में आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा मुंबई आ जाएगी. सल्ला ने पूछताछ में कहा था कि उसे लगता था कि इससे जेट एयरवेज की उड़ानें बंद हो जाएंगी और एयरलाइन के दिल्ली ऑफिस में काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ जाएगी.</p> <p><br /> <ins class="adsbygoogle" style="text-align:center;"></ins><br /> </p> <p>बिरजू सल्ला मुंबई का रहने वाला है. बिरजू को क्राइम ब्रांच ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली आने वाली उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हिरासत में ले लिया था. फ्लाइट के क्रू-मेंबर्स को विमान के बाथरूम में एक नोट मिला था, जिसके बाद पायलट को अलर्ट कर दिया गया<br /> आपको बता दें कि पुलिस ने पेशे से जौहरी बिरजू सल्ला को प्लेन एंटी-हाईजैक कानून के तहत गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई थी.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/1413/nia-court-sentenced-life-imprisonment-to-birju-salla-in-jet-airways-plane-hijack-case</link>
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                <pubDate>Tue, 11 Jun 2019 17:15:05 +0530</pubDate>
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