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                <title>Thane Court - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Thane Court RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाया 500 रुपये का जुर्माना... </title>
                                    <description><![CDATA[<p>अय्यर ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में रहने और एक राजनेता होने के कारण उनकी व्यस्तता का तर्क दिया था । ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी करने को लेकर राहुल पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 का दिन निर्धारित किया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/27928/thane-court-imposed-a-fine-of-rs-500-on-rahul"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-01/download-(9)9.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे : </strong>कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी  पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले की अदालत ने 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या में संघ का नाम जोड़ने से आरएसएस कार्यकर्ता ने राहुल के खिलाफ नागरिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था।</p>
<p style="text-align:justify;">संघ कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर की ओर से दायर मानहानि के मामले में राहुल गांधी से एक रुपये की मांग हर्जाने के रूप में की गई है। इसी मामले में राहुल की तरफ से लिखित बयान दर्ज कराने में देरी को लेकर ठाणे कोर्ट ने गांधी पर यह जुर्माना लगाया है। कांगेस नेता राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने राहुल की तरफ से लिखित बयान दर्ज कराने में देरी का कारण बताते कोर्ट में एक माफीनामा दायर किया था।</p>
<p style="text-align:justify;">अय्यर ने कोर्ट के समक्ष राहुल गांधी के दिल्ली में रहने और एक राजनेता होने के कारण उनकी व्यस्तता का तर्क दिया था । ठाणे कोर्ट ने राहुल गांधी के माफीनामे को तो स्वीकार कर लिया। लेकिन बयान दर्ज कराने में देरी करने को लेकर राहुल पर 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया। कोर्ट ने अब अगली सुनवाई के लिए 15 फरवरी 2024 का दिन निर्धारित किया है।</p>]]></content:encoded>
                
                

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                <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 10:48:30 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चोरी और डकैती के आरोप नहीं हो सके साबित...  ठाणे की एक अदालत ने किया 5 लोगों को बरी</title>
                                    <description><![CDATA[ठाणे की एक अदालत ने डकैती और हमले के आरोप में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम कानून (मकोका) के तहत दर्ज मामले में पांच लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश करने में विफल रहा है। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/17632/allegations-of-theft-and-dacoity-could-not-be-proved%E2%80%A6-thane-court-acquitted-5-people"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-02/images-(1)1.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>महाराष्ट्र : </strong>महाराष्ट्र के ठाणे की एक अदालत ने डकैती और हमले के आरोप में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम कानून (मकोका) के तहत दर्ज मामले में पांच लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष किसी भी स्वतंत्र गवाह को पेश करने में विफल रहा है। वह केवल पुलिस एवं आरोपियों के इकबालिया बयानों पर भरोसा किया है। इसलिए आरोप न साबित होने पर आरोपियों को बरी किया जाता है।<br /><br />विशेष अदालत के न्यायाधीश अमित एम शेटे ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक किसी अन्य मामले में जरूरत न हो, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। अभियोजन पक्ष के मुताबिक यह पूरी घटना 3 फरवरी, 2010 की रात को हुई थी। जब पीड़ित (एक चालक) दहिसर से सड़क मार्ग से लौट रहा था। वह एक मंदिर के पास रुका और कुछ देर के लिए बाहर निकला था।<br /><br />जब वह कार में वापस आया तो आरोपितों ने उसके साथ मारपीट की। आरोपियों ने चालक को धक्का देकर कार में बिठा लिया और कार को ले जाने का भी प्रयास किया था। लेकिन दौड़ती गाड़ी से गिरकर घायल हो गए और उसे ले जाने में असफल हो गए। अरोपी 40 और 47 वर्ष की आयु के हैं। दोनों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और मकोका की विभिन्न धाराओं के तहत स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, डकैती, संगठित अपराध करने की साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था।<br /><br />ठाणे की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आरोपियों के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने जिन सभी 14 गवाहों की जांच की वह सभी पुलिस के अधिकारी हैं। अभियोजन पक्ष ने इकबालिया बयान पर भारी भरोसा किया। लेकिन कोई भी स्वतंत्र साक्ष्य पेश करने में विफल रहे थे।<br /><br />अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाह उक्त गणना में सटीक रूप से विफल रहे और इस प्रकार, अभियोजन पक्ष के गवाह सभी उचित संदेह से परे अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को साबित करने में विफल रहे हैं। इसलिए अभियुक्तों को बरी करने की आवश्यकता है क्योंकि कोई अन्य रास्ता नहीं है।<br /><br />अदालत ने आदेश दिया कि चूंकि मामले का छठा आरोपी अभी भी फरार है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र दाखिल किया जाए। जबकि संजय मोरे इस मामले में विशेष सरकारी वकील थे, अनुराधा परदेशी और सुनील जे पाटणकर आरोपियों के लिए केस लड़ रहे थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Feb 2023 08:21:47 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ठाणे की एक अदालत ने पत्नी की हत्या के दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/2021-07/images-2021-07-19t200253.6111.jpeg" alt="A Thane court has sentenced a man convicted of killing his wife to life imprisonment" width="630" height="421" class="aligncenter size-full wp-image-14981" /></p> <p><strong>Rokthok Lekhani</strong><br /> </p> <p>ठाणे की एक अदालत ने नवी मुंबई के एक निवासी को मई 2017 में अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।</p> <p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने नौ जुलाई को दिए आदेश में जयेश महालिम (30) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश की प्रति सोमवार को प्राप्त हुई।</p> <p>अतिरिक्त लोक अभियोजक विके कडु ने कहा कि महालिम घनसोली का निवासी है और अपनी पत्नी वैशाली के साथ हमेशा उसका झगड़ा होता था।</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/5717/a-thane-court-has-sentenced-a-man-convicted-of-killing-his-wife-to-life-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2021-07/images-2021-07-19t200253.611.jpeg" alt=""></a><br /><p><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/2021-07/images-2021-07-19t200253.6111.jpeg" alt="A Thane court has sentenced a man convicted of killing his wife to life imprisonment" width="630" height="421" class="aligncenter size-full wp-image-14981"></img></p> <p><strong>Rokthok Lekhani</strong><br /> </p> <p>ठाणे की एक अदालत ने नवी मुंबई के एक निवासी को मई 2017 में अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।</p> <p>प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर एम जोशी ने नौ जुलाई को दिए आदेश में जयेश महालिम (30) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के आदेश की प्रति सोमवार को प्राप्त हुई।</p> <p>अतिरिक्त लोक अभियोजक विके कडु ने कहा कि महालिम घनसोली का निवासी है और अपनी पत्नी वैशाली के साथ हमेशा उसका झगड़ा होता था। उन्होंने बताया कि महालिम ने सात मई 2017 को धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या कर दी।</p> <p><br /> </p> <p></p> <p></p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/5717/a-thane-court-has-sentenced-a-man-convicted-of-killing-his-wife-to-life-imprisonment</link>
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                <pubDate>Mon, 19 Jul 2021 20:04:52 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Rokthok Lekhani]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल की हालत बिगड़ी,मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल या जेजे अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश</title>
                                    <description><![CDATA[<p>दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर को कोहनी और घुटनों के जोड़ों में तेज दर्द और सूजन की शिकायत के बाद आज एक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ठाणे की एक अदालत ने ठाणे सेंट्रल जेल प्राधिकरण को इब्राहिम कासकर को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल या जेजे अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। इस बीच रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ठाणे सेंट्रल जेल में कासकर के सात दुर्व्यवहार किया गया था।</p> <p>कासकर को ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जनवरी 2018 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया</p>...]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/1403/dawood-ibrahim-brother-iqbal-health-issue-court-instructions-to-thane-central-jail-authority-to-admit-him-to-either-mumbais-st-georges-hospital-or-jj-hospital"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2019-06/iqbalibrahimkaskar-1559914750.jpg" alt=""></a><br /><p>दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल इब्राहिम कासकर को कोहनी और घुटनों के जोड़ों में तेज दर्द और सूजन की शिकायत के बाद आज एक अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। ठाणे की एक अदालत ने ठाणे सेंट्रल जेल प्राधिकरण को इब्राहिम कासकर को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल या जेजे अस्पताल में भर्ती करने का निर्देश दिया है। इस बीच रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ठाणे सेंट्रल जेल में कासकर के सात दुर्व्यवहार किया गया था।</p> <p>कासकर को ठाणे पुलिस क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने जनवरी 2018 में जबरन वसूली के एक मामले में गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ठाणे के बिल्डरों और व्यापारियों से कथित तौर पर पैसे लिए थे। बता दें कि पुलिस ने अक्टूबर 2018 में पुलिस ने भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहिम और उसके भाइयों इकबाल कासकर, और अनीस इब्राहिम के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप में आरोप पत्र दायर किया। इकबाल कासकर और दाऊद के गिरोह के सदस्यों के खिलाफ बिल्डर की शिकायत के आधार पर चार्जशीट दर्ज की गई थी।</p> <p>बिल्डर की शिकायत के अनुसार कासकर ने गोराई क्षेत्र में 38 एकड़ जमीन के सौदे को लेकर कथित तौर पर धमकी दी थी और उससे 3 करोड़ रुपए वसूले थे। चार्जशीट में पुलिस ने कुछ अहम दस्तावेजों भी शामिल हैं। इसमें गवाहों का बयान भी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384 (जबरन वसूली), 386 और 387 के तहत मामला दर्ज किया गया है। एक बिल्डर से 30 लाख रुपये और चार फ्लैटों की जबरन वसूली के एक अलग मामले में, इकबाल कासकर और उसके दो सहयोगियों को ठाणे पुलिस ने पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/1403/dawood-ibrahim-brother-iqbal-health-issue-court-instructions-to-thane-central-jail-authority-to-admit-him-to-either-mumbais-st-georges-hospital-or-jj-hospital</link>
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                <pubDate>Sat, 08 Jun 2019 04:46:47 +0530</pubDate>
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