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                <title>शिवसेना नेता की हत्या: मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित प्रतीत होते हैं - अदालत </title>
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                        <![CDATA[<p>मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मिश्रा पर शस्त्र अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यह सुनिश्चित किए बिना किसी को हथियार सौंपने के अपराध से संबंधित है कि क्या उस व्यक्ति को इसे रखने की कानूनी अनुमति है। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/29425/shiv-sena-leader-s-murder--charges-against-maurice-noronha-s-bodyguard-appear-justified---court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-03/download16.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong> अदालत ने कहा है कि मौरिस नोरोन्हा के अंगरक्षक के खिलाफ लगाए गए आरोप उचित प्रतीत होते हैं। मौरिस ने अपने अंगरक्षक की पिस्तौल का इस्तेमाल शिवसेना (यूबीटी) नेता अभिषेक घोसालकर की हत्या करने में किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेश सासने ने यह टिप्पणी पांच मार्च को अमरेंद्र मिश्रा को जमानत देने से इनकार करने के दौरान की।</p>
<p style="text-align:justify;">मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। मिश्रा पर शस्त्र अधिनियम की धारा 29 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था, जो यह सुनिश्चित किए बिना किसी को हथियार सौंपने के अपराध से संबंधित है कि क्या उस व्यक्ति को इसे रखने की कानूनी अनुमति है। विस्तृत आदेश मंगलवार को उपलब्ध हुआ।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या मिश्रा ने नोरोन्हा को बंदूक मुहैया कराई थी और घोसालकर की हत्या की साजिश रची थी। एक स्थानीय व्यवसायी और ‘सामाजिक कार्यकर्तानोरोन्हा ने पिछले महीने उपनगरीय बोरीवली में फेसबुक के एक लाइव सत्र के दौरान घोसालकर को मारने के लिए कथित तौर पर मिश्रा के हथियार का इस्तेमाल किया था और बाद में खुद भी जान दे दी। अपनी जमानत याचिका में मिश्रा ने दावा किया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में फंसाया गया है।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि नोरोन्हा ने घोसालकर को गोली मारने के लिए मिश्रा की बंदूक का इस्तेमाल किया था और दोनों ने हत्या की साजिश रची थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि नोरोन्हा ने अपने अंगरक्षक की बंदूक का इस्तेमाल करके घोसालकर की हत्या की।</p>
<p style="text-align:justify;">कई मामलों का सामना करने वाले नोरोन्हा को पहले बलात्कार के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और लगभग पांच महीने उसने सलाखों के पीछे बिताए थे। उसकी पत्नी ने पुलिस को बताया कि राजनीतिक आकांक्षाएं रखने वाले नोरोन्हा और घोसालकर (40) के बीच झगड़ा था और नोरोन्हा को संदेह था कि घोसालकर ने उसे बलात्कार के मामले में फंसाया है। </p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 13 Mar 2024 09:48:51 +0530</pubDate>
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                <title>हाईकोर्ट ने पूर्व PAK पीएम की गिरफ्तारी को बताया वैध... सेना ने भी सही ठहराया, कैद से नहीं छूटेंगे इमरान? </title>
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                        <![CDATA[पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, इमरान खान की बीते रोज एक स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 8 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है. इमरान के वकील की ओर से दायर बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है. इसका मतलब है-​ इमरान बाहर नहीं आ पाएंगे. इमरान के समर्थकों का आरोप है कि उनके नेता की जबरन गिरफ्तारी की गई, जबकि वो बेल मांगने हाईकोर्ट पहुंचे थे. ]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/20738/the-high-court-told-the-arrest-of-former-pak-pm-as-valid----army-also-justified--imran-will-not-be-released-from-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-05/download-(1)10.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>पाकिस्तान : </strong>पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अभी शायद ही कैद से छूट पाएं. इमरान के खिलाफ उनके अपने ही मुल्क में 108 केसेस चल रहे हैं. पाकिस्तानी पुलिस ने उन्हें मंगलवार, 9 मई की शाम को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) के आदेश पर अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार किया था. उसके एक दिन बाद इमरान को एक और मामले में दोषी ठहरा दिया गया. अब उन्हें तोशाखाना मामले में भी सजा सुनाई जा सकती है. वहीं, इमरान की गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है. जगह-जगह हिंसा आगजनी हो रही है. हालात संभालने के लिए सेना तैनात करनी पड़ी है.</p>
<p style="text-align:justify;">पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के अधिकारियों के मुताबिक, इमरान खान की बीते रोज एक स्पेशल कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उन्हें 8 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है. इमरान के वकील की ओर से दायर बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया है. इसका मतलब है-​ इमरान बाहर नहीं आ पाएंगे. इमरान के समर्थकों का आरोप है कि उनके नेता की जबरन गिरफ्तारी की गई, जबकि वो बेल मांगने हाईकोर्ट पहुंचे थे. इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इमरान की​ गिरफ्तारी को अवैध बताया है. हालांकि, हाईकोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है. उनकी गिरफ्तारी पर अब पाकिस्तानी का भी बयान आया है. <br /><br />पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग, इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बयान और कानून का हवाला देते हुए इमरान की गिरफ्तारी को सही ठहराया. ISPR ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने सेना विरोधी नारे लगाए लगाए, सेना की संपत्तियों और प्रतिष्ठानों पर हमले किए. हम उन लोगों को नहीं बख्शेंगे जिनके द्वारा फौज को गद्दार बताया जा रहा है. पाक सेना की ओर से कहा गया कि हमने गुनहगारों की पहचान कर ली है.</p>
<p style="text-align:justify;">अब उन्हें माकूल जवाब दिया जाएगा. पाकिस्तानी मीडिया में आई खबरों के अनुसार, अब पाकिस्तान के हर शहर में विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं. इमरान की गिरफ्तारी के बाद राजधानी इस्लामाबाद में कई जगह तोड़फोड़ की गई. बताया जा रहा है कि इमरान समर्थकों की सुरक्षा बलों से हिंसक झड़पों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है. सेना के कई जवान घायल हैं, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.</p>]]>
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                <pubDate>Thu, 11 May 2023 12:28:55 +0530</pubDate>
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