<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>        <rss version="2.0"
            xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
            xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
            xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
            <channel>
                <atom:link href="https://www.rokthoklekhani.com/tag/14380/convicted" rel="self" type="application/rss+xml" />
                <generator>Rokthok Lekhani News  RSS Feed Generator</generator>
                <title>convicted - Rokthok Lekhani News </title>
                <link>https://www.rokthoklekhani.com/tag/14380/rss</link>
                <description>convicted RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>पालघर: कोर्ट का बड़ा फैसला 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51218/big-decision-of-palghar-court-death-sentence-to-the-person"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/_110869177_gettyimages-946508342.jpg.webp" alt=""></a><br /><p><strong>पालघर:</strong> साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।</p>
<p> </p>
<p>आरोपी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल रत्ना घोषे (50), निवासी वांगडपाडा, रानशेत, तहसील डहाणू, जिला पालघर, ने 27 सितंबर 2021 को पानी की टंकी के पास झाड़ियों में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हंसिया (कोयता) से उसके सिर, गर्दन और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शिकायतकर्ता पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की जांच तत्कालीन उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (बोईसर) नित्यानंद झा (आईपीएस) ने की। उन्होंने मजबूत वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। </p>
<p>सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 24 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध होने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एआर रहाणे ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 307, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मृत्युदंड (अंतिम सांस तक फांसी) की सजा सुनाई। इसके साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर डेढ़ साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले, जांच अधिकारी नित्यानंद झा (आईपीसी) और न्यायालयीन पैरवी के लिए महिला सहायक पुलिस उपनिरीक्षक विद्या नरेश बोरे और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक संजय गावड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/51218/big-decision-of-palghar-court-death-sentence-to-the-person</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/51218/big-decision-of-palghar-court-death-sentence-to-the-person</guid>
                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:14:12 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2026-08/_110869177_gettyimages-946508342.jpg.webp"                         length="17144"                         type="image/webp"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली : दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था - एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण </title>
                                    <description><![CDATA[<p>एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण के इस दावे से एक नया पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है कि दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, भूषण ने लिखा कि दोनों करीबी लगते थे। उन्होंने कहा, "बहुत दिलचस्प! दोषी सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल जेफरी एपस्टीन और हमारे अपने बैंक फ्रॉड करने वाले अनिल अंबानी के बीच इतने सारे ईमेल!"</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45636/new-delhi-multiple-emails-were-exchanged-between-convicted-sex-trafficker"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-20t170313.697.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>एक्टिविस्ट-वकील प्रशांत भूषण के इस दावे से एक नया पॉलिटिकल विवाद खड़ा हो गया है कि दोषी सेक्स ट्रैफिकर जेफरी एपस्टीन और भारतीय बिजनेसमैन अनिल अंबानी के बीच “कई ईमेल” का लेन-देन हुआ था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, भूषण ने लिखा कि दोनों करीबी लगते थे। उन्होंने कहा, "बहुत दिलचस्प! दोषी सेक्स ट्रैफिकर और पीडोफाइल जेफरी एपस्टीन और हमारे अपने बैंक फ्रॉड करने वाले अनिल अंबानी के बीच इतने सारे ईमेल!"</p>
<p> </p>
<p>भूषण ने आगे कहा, "लगता है वे चोरों की तरह करीबी थे!" उनकी यह बात उसी दिन सामने आई जब अमेरिका ने एपस्टीन से जुड़े हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। बुधवार (लोकल टाइम) को, अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर साइन किए, जिसमें एपस्टीन की फेडरल जांच से फाइलें जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिनकी 2019 में कस्टडी में मौत हो गई थी। ट्रंप ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पहले ही कांग्रेस को करीब 50,000 पेज के डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए हैं।</p>
<p>भूषण ने आगे कहा, "लगता है वे चोरों की तरह करीबी थे!" उनकी यह बात उसी दिन सामने आई जब अमेरिका ने एपस्टीन से जुड़े हजारों पेज के डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया।  अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पर साइन किए, जिसमें एपस्टीन की फेडरल जांच से फाइलें जारी करने का निर्देश दिया गया था, जिनकी 2019 में कस्टडी में मौत हो गई थी। ट्रंप ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पहले ही कांग्रेस को करीब 50,000 पेज के डॉक्यूमेंट्स सौंप दिए हैं।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/45636/new-delhi-multiple-emails-were-exchanged-between-convicted-sex-trafficker</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/45636/new-delhi-multiple-emails-were-exchanged-between-convicted-sex-trafficker</guid>
                <pubDate>Thu, 20 Nov 2025 17:04:36 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2025-11/download---2025-11-20t170313.697.jpg"                         length="12809"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>चित्रकूट: 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी; 20 साल के कठोर कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/44609/chitrakoot-convict-sentenced-to-20-years-rigorous-imprisonment-for-luring"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-10/download---2025-10-12t120234.984.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>चित्रकूट: </strong>उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में कक्षा आठ की 13 वर्षीय छात्रा को बहला-फुसलाकर मुम्बई ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोषी संजय उर्फ चुनकू को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 26 फरवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने मऊ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मऊ क्षेत्र के मवई खुर्द गांव का निवासी संजय उर्फ चुनकू पीड़िता को स्कूल छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर गांव से बाहर ले गया। इसके बाद वह उसे प्रयागराज ले गया और वहां से ट्रेन के जरिए मुम्बई पहुंचा। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 जून 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पीड़िता को सुरक्षित बरामद किया।</p>
<p> </p>
<p>पीड़िता ने अपने बयान में संजय द्वारा दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि की। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। गिरफ्तारी के बाद से संजय जेल में बंद था। अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने शुक्रवार को फैसला सुनाया, जिसमें संजय को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कठोर सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड का आदेश दिया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/44609/chitrakoot-convict-sentenced-to-20-years-rigorous-imprisonment-for-luring</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/44609/chitrakoot-convict-sentenced-to-20-years-rigorous-imprisonment-for-luring</guid>
                <pubDate>Sun, 12 Oct 2025 12:03:34 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2025-10/download---2025-10-12t120234.984.jpg"                         length="3726"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43881/mumbai--convicted-for-attempting-to-murder-mother--accused-confessed-to-the-crime--sentenced-to-five-years-rigorous-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-12t103311.5371.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया। वकोला पुलिस स्टेशन में प्रसाद द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि वह रात के खाने के बाद अपने कमरे में सो रहे थे। हालांकि, सुबह 5 बजे उन्होंने मां को चीखते और मदद मांगते सुना। जैसे ही प्रसाद अपनी मां को बचाने गए, आरोप है कि सुनील ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। प्रसाद ने दावा किया कि उन्होंने पड़ोसी और पुलिस से भी मदद मांगी।</p>
<p> </p>
<p>पड़ोसियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और तब से सुनील हिरासत में है। इस हफ़्ते की शुरुआत में, सत्र अदालत में सुनील के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू होना था, लेकिन उसने यह कहते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने जो कुछ भी किया वह गुस्से में था। सुनील ने नरमी बरतने की गुहार लगाई।</p>
<p>अदालत ने उसकी दलील दर्ज करने के बाद कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 (अच्छे आचरण के आधार पर अभियुक्त की रिहाई का प्रावधान) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसलिए अदालत ने उसे पाँच साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/43881/mumbai--convicted-for-attempting-to-murder-mother--accused-confessed-to-the-crime--sentenced-to-five-years-rigorous-imprisonment</link>
                <guid>https://www.rokthoklekhani.com/article/43881/mumbai--convicted-for-attempting-to-murder-mother--accused-confessed-to-the-crime--sentenced-to-five-years-rigorous-imprisonment</guid>
                <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 12:13:20 +0530</pubDate>
                                    <enclosure
                        url="https://www.rokthoklekhani.com/media/2025-09/download---2025-09-12t103311.5371.jpg"                         length="5596"                         type="image/jpeg"  />
                
                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>

            </channel>
        </rss>
        