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                <title>ईयरफोन का इस्तेमाल नहीं करने वाले यात्रियों पर सख्त हुआ बेस्ट प्रशासन... </title>
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                        <![CDATA[बेस्ट प्रशासन ने बताया कि कई दिनों से सोशल मीडिया और कंडक्टरों के जरिए ऐसे लोगों की शिकायतें मिल रहीं थीं, जो बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल पर लाउड कॉन्टेंट देखते हैं। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। वातानुकूलित बसों में परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दरवाजे बंद होने के कारण बाहर की आवाजें बंद हो जाती है, लेकिन अंदर का शोर तेज हो जाता है।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/20330/best-administration-strict-on-passengers-not-using-earphones"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-04/download-(7)14.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई:</strong> बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट) द्वारा अब ऐसे यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी, जो बस यात्रा के दौरान बिना ईयरफोन के अपने मोबाइल पर ऊंची आवाज में कॉन्टेंट देखते हैं। इसमें अपराध की गंभीरता के आधार पर पुलिस द्वारा आरोपी पर जुर्माना लगाया जा सकता है या जेल भी हो सकती है। बेस्ट प्रशासन ने बताया कि कई दिनों से सोशल मीडिया और कंडक्टरों के जरिए ऐसे लोगों की शिकायतें मिल रहीं थीं, जो बसों में यात्रा के दौरान मोबाइल पर लाउड कॉन्टेंट देखते हैं। इससे दूसरे यात्रियों को परेशानी होती है। वातानुकूलित बसों में परेशानी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि दरवाजे बंद होने के कारण बाहर की आवाजें बंद हो जाती है, लेकिन अंदर का शोर तेज हो जाता है।<br /><br />बेस्ट प्रशासन ने बताया कि सभी ड्राइवर और कंडक्टर्स को इस नए नियम की जानकारी दी जा रही है। बसों में नियम पालन के लिए दिशा निर्देश लगाए जाएंगे। जो लोग नियम तोड़ते हैं, उनके खिलाफ बॉम्बे पुलिस ऐक्ट के सेक्शन 38/112 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस सेक्शन के तहत सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के लाउड म्यूजिक बजाने या आवाज करने और दूसरों की शांति भंग करने पर कार्रवाई की जाती है। इसमें पुलिस 1200 रुपये से 5000 हजार रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है या तीन महीने की जेल हो सकती है। शिकायत के बाद पुलिस मामले की गंभीरता को देखकर जुर्माना लगाती है। इस मामले में भी जुर्माना नहीं देने पर व्यक्ति को पुलिस द्वारा समन दिया जाएगा और कोर्ट में हाजिरी के बाद सजा दी जाएगी।</p>]]>
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                <pubDate>Fri, 28 Apr 2023 12:00:58 +0530</pubDate>
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