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                <title>Chhota Rajan - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>Chhota Rajan RSS Feed</description>
                
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                <title>अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन मर्डर केस में सबूतों का अभाव के कारण बरी...  गुर्गे लकड़वाला को उम्रकैद !</title>
                                    <description>
                        <![CDATA[<p style="text-align:justify;">विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गुरुवार को लकड़ावाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसके खिलाफ लगभग दो दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. इस हत्याकांड में लकड़ावाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी. यह वारदात साल 1996 में उस समय हुई थी, जब राजन और दाऊद के गिरोह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे और मुंबई की सड़कों पर लड़ रहे थे.</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/29273/underworld-don-chhota-rajan-acquitted-in-murder-case-due-to-lack-of-evidence----life-imprisonment-to-henchman-lakdawala"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-03/images4.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>एक विशेष अदालत ने 1996 में डोंगरी के रहने वाले सैय्यद सोहेल मकबूल हुसैन की हत्या के मामले में वर्ल्ड डॉन राजेंद्र निकालजे उर्फ छोटा राजन को बरी कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि सबूतों के अभाव में राजन को बरी किया जाता है. हालांकि, अदालत ने राजन के पूर्व गुर्गे एजाज लकड़वाला उर्फ अज्जू को मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है, जो वारदात में शामिल शूटर्स के साथ था.</p>
<p style="text-align:justify;">विशेष न्यायाधीश एएम पाटिल ने गुरुवार को लकड़ावाला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उसके खिलाफ लगभग दो दर्जन से अधिक मामले चल रहे हैं. इस हत्याकांड में लकड़ावाला और एक अन्य गुर्गा दाऊद गिरोह के कथित सदस्य की दुकान में घुस गए थे और गलती से उसके भाई को गोली मार दी थी. यह वारदात साल 1996 में उस समय हुई थी, जब राजन और दाऊद के गिरोह एक-दूसरे के खून के प्यासे थे और मुंबई की सड़कों पर लड़ रहे थे.</p>
<p style="text-align:justify;">वारदात को अंजाम देने के दौरान लकड़ावाला और एक अन्य आरोपी ने दुकान में घुसकर हुसैन पर गोली चलाई थी. इस दौरान लकड़ावाला की पिस्तौल अचानक लॉक हो गई, जिसके कारण मिसफायर हो गया. गोली लकड़ावाला के दाहिने पैर में लग गई. हमले में घायल लकड़ावाला ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों शूटर्स को पकड़ लिया.<br /><br />मामले की एफआईआर 7 अक्टूबर 1996 को खुद हुसैन ने पाइधोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की यानी आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास), 34 (एक राय होना) में केस दर्ज करते हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम की कुछ धाराएं भी लगाई थीं.<br /><br />इस मामले में हुसैन का बयान अहम साबित हुआ, जो अस्पताल में उनकी मौत से ठीक पहले पुलिस ने दर्ज किया था. हुसैन की मौत के बाद पुलिस ने इस केस में हत्या की धारा भी जोड़ दी थी. पुलिस जांच से पता चला कि इस हमले के लिए पहले से ही देश से बाहर रह रहे छोटा राजन ने कथित तौर पर लकड़वाला को कहा था.  <br /><br />गिरफ्तारी के बाद लकड़ावाला भी साल 1998 में भागने में सफल हो गया था. इसके बाद कनाडा में उसके ठिकाने का पता चलने के बाद इंटरपोल की मदद से उसे भारत वापस लाया गया था. राजन को खुद बाली से निर्वासित किया गया था. वह दिल्ली की तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद है, जहां वह एक अन्य मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.  <br /><br />इस मामले में बंदूक की आपूर्ति करने वाले अजय नामक शख्स का इतने साल बाद भी पता नहीं चल पाया है. विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत ने मामले पर बहस करते हुए स्वीकार किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास राजन को मामले से जोड़ने के लिए कोई सबूत नहीं है. लिहाजा, कोर्ट ने इस मामले में छोटा राजन को बरी कर दिया.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 08 Mar 2024 13:29:21 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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                <title>छोटा राजन के सहयोगी की याचिका खारिज... कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार</title>
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                        <![CDATA[<p>आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि हथियार के जख्म के कारण डे की मौत हुई। अदालत ने कहा, यह तथ्य है कि आवेदक (काल्या) की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी हुई। यह भी साबित हो गया है कि अपराध में हथियार का इस्तेमाल किया गया।</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26055/petition-of-chhota-rajan-s-associate-rejected----court-refuses-to-grant-bail"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-11/download-(7)8.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2011 में पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के दोषी गैंगस्टर छोटा राजन के सहयोगी को जमानत देने और उसकी आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एनडब्ल्यू साम्ब्रे और जस्टिस एनआर बोरकर की खंडपीठ ने 6 नवंबर को सतीश काल्या की जमानत और उसकी सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत ने कहा कि वह सजा को निलंबित कर जमानत पर रिहा होने के लायक नहीं हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह स्थापित हो चुका है कि हथियार के जख्म के कारण डे की मौत हुई। अदालत ने कहा, यह तथ्य है कि आवेदक (काल्या) की निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी हुई। यह भी साबित हो गया है कि अपराध में हथियार का इस्तेमाल किया गया।<br /><br />पीठ ने कहा कि भले ही काल्या ने जेल में लंबी अवधि बिताई हो, अदालत को आरोपी व्यक्तियों की पहले की सजा के प्रति संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट में कहा गया है कि आवेदक या अभियुक्त (काल्या) एक अंडरवर्ल्ड गिरोह का हिस्सा है। उसने योजनाबद्ध तरीके से सिंडिकेट प्रमुख छोटा राजन के इशारे पर अपराध को अंजाम दिया, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद है।</p>
<p style="text-align:justify;">एक विशेष अदालत ने मई, 2018 में डे की हत्या के लिए काल्या, छोटा राजन और छह अन्य को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सभी दोषी अभियुक्तों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दायर की है।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Nov 2023 15:03:10 +0530</pubDate>
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                        <![CDATA[Online Desk]]>
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                <title>छोटा राजन के फाइनेंस हैंडलर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने दबोचा... गैंग में रखता था नंबर 2 की हैसियत</title>
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                        <![CDATA[अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक और उनका फाइनेंस हैंडलर संतोष महादेव सावंत उर्फ अबु सावंत को केंद्रीय एजेंसियों और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से की गई एक बड़ी कार्यवाईं के बाद मुंबई डिपोर्ट करके लाया गया है। जानकारी हो कि सावंत के ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ ही CBI द्वारा भी केस दर्ज है ऐसे में अब क्राइम ब्रांच का कहना है कि, पहले CBI सावंत की कस्टडी लेगी।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/20033/chhota-rajan-s-finance-handler-was-arrested-by-the-mumbai-crime-branch----used-to-hold-the-position-of-number-2-in-the-gang"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-04/download-(37).jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक और उनका फाइनेंस हैंडलर संतोष महादेव सावंत उर्फ अबु सावंत को केंद्रीय एजेंसियों और मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा संयुक्त रूप से की गई एक बड़ी कार्यवाईं के बाद मुंबई डिपोर्ट करके लाया गया है। जानकारी हो कि सावंत के ऊपर मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ ही CBI द्वारा भी केस दर्ज है ऐसे में अब क्राइम ब्रांच का कहना है कि, पहले CBI सावंत की कस्टडी लेगी।</p>
<p style="text-align:justify;">जानकारी के मुताबिक सांवत सिंगापुर में रहता था, वो सिंगापुर में रहकर होटल व्यवसायिक की आड़ में छोटा राजन के लिए काम भी कर रहा था। मिली खबर के मुताबिक, सावंत लगभग बीते 22 सालों से राजन गैंग से जुड़ा हुआ है। यह सावंत छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में से एक बताया जा रहा था। वह डीके राव के बाद गैंग में सावंत नंबर दो पर था और जब साल 2000 में छोटा राजन पर हमला हुआ तो उसके बाद रवि पुजारी, हेमंत पुजारी, बंटी पांडे संतोष और विजय शेट्टी एजाज लकड़ा वाला जैसे उसके नजदीकियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में पैठ जमाने मे लगा सावंत डीके राव के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर राजन के साथ हमेशा खड़ा रहा।</p>
<p style="text-align:justify;">जिसके चलते सांवत जल्द ही राजन का करीबी बन गया। इतना ही नहीं, जानकारी के अनुसार उसके ऊपर मुख्य तौर पर धमकी वसूली जैसे संगीन आरोप लगे हैं और मकोका के तहत भी केस है। उसका मुख्य काम मुंबई सहित देश मे अपने टारगेट सेट कर उनसे संपर्क कर धमकी और प्रोटेक्शन मनी वसूली करना जैसा काम था। इतना ही नहीं गैंग के लोगों के पकड़े जाने पर उनकी  जमानत का इंतजाम करना राजन के इनवेस्टमेंट को भी हैंडल करना भी सावंत के ही पास था।</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 19 Apr 2023 11:41:03 +0530</pubDate>
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