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                <title>Bombay - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Bombay RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई: 'गड्ढामुक्त सड़कें बनाने के लिए क्या 20 साल और चाहिए', बॉम्बे हाई कोर्ट की बृहन्मुंबई नगर निगम  को कड़ी फटकार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई में सड़कों की खराब स्थिति वहां रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में बीते सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों की खस्ता हालत और रोड सेफ्टी को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम के ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बीएमसी से सीधे शब्दों में पूछा कि आखिर मुंबई की सभी सड़कों को चलने लायक बनाने के लिए नागरिक निकाय को और कितने साल लगेंगे? </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50470/mumbai-do-we-need-20-more-years-to-make-pothole"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-06/mumbai-pothole-pti-1533105526.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई। </strong>मुंबई में सड़कों की खराब स्थिति वहां रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है। ऐसे में बीते सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की सड़कों की खस्ता हालत और रोड सेफ्टी को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम के ढीले रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने बीएमसी से सीधे शब्दों में पूछा कि आखिर मुंबई की सभी सड़कों को चलने लायक बनाने के लिए नागरिक निकाय को और कितने साल लगेंगे? </p>
<p> </p>
<p>मामले में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ए.एस. गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि सड़कों की हालत बेहद खराब है। अगर हम यह मान भी लें कि सड़कों पर गड्ढे नहीं हैं, तो भी वहां लाखों ऊबड़-खाबड़ बम्प्स (झटके देने वाले हिस्से) मौजूद हैं।</p>
<p><strong>सड़कों की स्थिति पर हाई कोर्ट नाराज</strong><br />हाई कोर्ट की बेंच ने कड़े शब्दों में कहा कि कभी हाई कोर्ट सड़क के रास्ते आकर देखिए कि कितनी बदतर हालत है। आपको काम करने के लिए कितने साल चाहिए? बीएमसी को 20 साल दिए गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं दिखी।</p>
<p><strong>हाई कोर्ट ने बीएमसी और टीएमसी को दिए सख्त निर्देश</strong><br />मामले में कोर्ट ने बीएमसी और ठाणे नगर निगम दोनों को अगले सोमवार तक अपने ऑनलाइन सिस्टम का पूरा डेटा पेश करने का आदेश दिया है। इसके तहत बीएमसी को कोर्ट के सामने शिकायतों पर की गई कार्रवाई के 'पहले और बाद' के फोटो सबूत पेश करने होंगे। इसके अलावा ठाणे नगर निगम को यह बताना होगा कि उन्होंने उस पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया या नहीं, जिन्होंने मैनहोल की वजह से अपने मासूम बच्चे को खो दिया था।</p>
<p><strong>सालों से कागजों पर ही हैं आदेश</strong><br />गौरतलब है कि यह पूरी सुनवाई मुंबई की सड़कों की बदहाली पर कोर्ट द्वारा खुद संज्ञान लिए गए मामले और वकील रुजू ठक्कर की एक याचिका पर हो रही थी। याचिका में मांग की गई है कि पिछले एक दशक से मुंबई की सड़कों को गड्ढामुक्त और सुरक्षित बनाने के लिए जो आदेश दिए जा रहे हैं, उन्हें सख्ती से लागू किया जाए।</p>
<p>वकील रुजू ठक्कर ने साल 2023 के उस आदेश की याद दिलाई, जिसमें खुले मैनहोल पर लोहे की सुरक्षा ग्रिल (जालियां) लगाने को कहा गया था। उस समय बीएमसी ने काम पूरा करने के लिए एक साल का समय मांगा था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 30 Jun 2026 12:00:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट  ने फहीम अंसारी की ऑटोरिक्शा चलाने की मंजूरी की अर्जी खारिज कर दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49577/mumbai-bombay-high-court-rejects-faheem-ansaris-plea-for-permission"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-29t192959.382.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी की उस पिटीशन को खारिज कर दिया, जिसे 2008 के मुंबई हमलों में बरी कर दिया गया था। अंसारी ने रोजी-रोटी के लिए ऑटोरिक्शा चलाने के लिए ज़रूरी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट मांगा था। जस्टिस ए.एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की डिवीजन बेंच ने सर्टिफिकेट देने से मना करने के अधिकारियों के फैसले को सही ठहराया और कहा कि मना करना सही था। कोर्ट ने कहा कि डिटेल्ड ऑर्डर बाद में जारी किया जाएगा। </p>
<p> </p>
<p>अंसारी ने पिछले साल जनवरी में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जब रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस  बैज और परमिट लेने के लिए ज़रूरी PCC के लिए उनकी एप्लीकेशन खारिज कर दी गई थी। उन्हें मिले एक RTI जवाब के मुताबिक, यह मनाही उन पर बैन आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के आरोपों पर आधारित थी। सितंबर में पिटीशन का विरोध करते हुए, राज्य सरकार ने कहा कि अंसारी निगरानी में है, जिसके कारण उनकी एप्लीकेशन खारिज की जानी चाहिए। अपनी पिटीशन में, अंसारी ने इस फैसले को “मनमाना, गैर-कानूनी और भेदभाव वाला” बताया, और कहा कि इससे उनके रोजी-रोटी के बुनियादी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।</p>
<p>हालांकि, राज्य ने कहा कि वह उन सेक्टर में नौकरी करने के लिए आज़ाद है जिनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन या क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। उसने उन नौकरियों की एक लिस्ट भी रिकॉर्ड में रखी जहां ऐसा सर्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बॉडीज़ में पद, साथ ही सिक्योरिटी गार्ड जैसे रोल शामिल हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस बैज और परमिट लेने और स्कूल और कॉलेज में नौकरी के लिए भी सर्टिफिकेट ज़रूरी है। इसके अलावा, प्राइवेट एम्प्लॉयर नौकरी पर रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन की मांग कर सकते हैं।</p>
<p>पहले के एक एफिडेविट में, सरकार ने बताया था कि अंसारी को 2008 के रामपुर CRPF कैंप ग्रेनेड अटैक में दोषी ठहराया गया था और 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें सात जवान और एक आम नागरिक मारे गए थे। हालांकि उसे 26/11 केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के साथ उसके कथित जुड़ाव पर ध्यान दिया था। राज्य ने आगे बताया कि उसके खिलाफ कई क्रिमिनल केस दर्ज किए गए थे।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/49577/mumbai-bombay-high-court-rejects-faheem-ansaris-plea-for-permission</link>
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                <pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:31:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में चार आरोपियों को बरी किया, आरोप खारिज किए</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49400/mumbai-bombay-high-court-acquitted-four-accused-in-malegaon-blast"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-22t184922.015.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 के मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी चार लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और एक स्पेशल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। </p>
<p> </p>
<p>कोर्ट का यह फैसला एक ऐसे केस में एक बड़ा कानूनी डेवलपमेंट है जिसने अपनी जटिलता और इसमें शामिल लोगों की संख्या के कारण काफी ध्यान खींचा है।</p>
<p>चार लोगों—राजेंद्र चौधरी, धन सिंह, मनोहर राम सिंह नरवारिया, और लोकेश शर्मा—पर इंडियन पीनल कोड और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत मालेगांव बम धमाकों में कथित तौर पर शामिल होने के लिए आरोप लगाए गए थे। ये बम धमाके 8 सितंबर, 2006 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव शहर में हुए थे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 18:50:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : आईआईएम और आईआईटी बाॅम्बे ने शुरू किया डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, जेईई मेन स्कोर से मिलेगा एडमिशन</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 में शामिल हुए कैंडिडेट्स के लिए बड़ा अपडेट है. अब जेईई मेन स्कोर से एडमिशन का दायरा बढ़ गया है. अब ऐसे कैंडिडेट्स जेईई मेन स्कोर से डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में भी एडमिशन ले सकेंगे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ मिलकर 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है. ये अपने तरह का पहला कोर्स है, जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस लीडरशिप को साथ रखकर तैयार किया गया है. </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49199/mumbai-iim-and-iit-bombay-started-digital-science-and-business"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-14t112056.307.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेन 2026 में शामिल हुए कैंडिडेट्स के लिए बड़ा अपडेट है. अब जेईई मेन स्कोर से एडमिशन का दायरा बढ़ गया है. अब ऐसे कैंडिडेट्स जेईई मेन स्कोर से डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में भी एडमिशन ले सकेंगे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के साथ मिलकर 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स शुरू किया है. ये अपने तरह का पहला कोर्स है, जो टेक्नोलॉजी और बिजनेस लीडरशिप को साथ रखकर तैयार किया गया है. </p>
<p> </p>
<p>आइए, डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के बारे में विस्तार से जानते हैं. जानेंगे कि इस कोर्स में क्या खास है? साथ ही इस कोर्स के एडमिशन प्रोसेस और फीस के बारे में विस्तार से जानते हैं.</p>
<p><strong>आईआईएम और आईआईटी ने तैयार किया कोर्स</strong><br />डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की जानकारी आईआईएम मुंबई के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज तिवारी ने दी है. उन्होंने बताया कि आईआईएम मुंबई इस कोर्स को संचालित करेगा, जिसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और इंडस्ट्री पार्टनर्स के सहयोग से तैयार किया गया है, जो इस सेशन से संचालित किया जाएगा.</p>
<p><strong>जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन स्कोर और इंटरव्यू से एडमिशन</strong><br />डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन  मेन स्काेर के आधार पर दिया जाएगा. एडमिशन के लिए जेईई मेन स्कोर के आधार पर कैंडिडेट्स को शार्टलिस्ट किया जाएगा, इसके बाद उनका एक इंटरव्यू होगा. इसके बाद एडमिशन के लिए फाइनल मेरिट बनेगी.</p>
<p><strong>कोर्स में क्या सीखाया जाएगा</strong><br />डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स को टेक्नोलॉजी और बिजनेस लीडरशिप को साथ रखकर तैयार किया गया है. इस कोर्स में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और रोबोटिक्स के बारे में जानेंगे का मौका मिलेगा. इसके साथ ही कोर्स में मैनेजमेंट के मुख्य स्तंभों: ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पढ़ाया जाएगा. </p>
<p><strong>70 सीटें, फीस डिटेल्स और 100 फीसदी प्लेसमेंट</strong><br />डिजिटल साइंस व बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए 70 सीटें निर्धारित हैं. तो वहीं ये कोर्स डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा, जिसे इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. इस कोर्स के लिए निर्धारित फीस की बात करें तो इस डिग्री प्रोग्राम की सालाना फीस 6-7 लाख रुपये होगी. तो वहीं 100 प्रतिशत प्लेसमेंट की गारंटी भी संस्थान की तरफ से दी जा रही है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:22:24 +0530</pubDate>
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