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                <title>defamation - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>defamation RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>भिवंडी कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी को ज़मानत दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47928/bhiwandi-court-grants-bail-to-rahul-gandhi-in-defamation-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-22t123419.880.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>भिवंडी : </strong>कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक केस में ज़मानत मिल गई है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी है। 2014 में राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था। RSS ने इन कमेंट्स पर आपत्ति जताते हुए केस किया था। इस केस की सुनवाई महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में हुई। </p>
<p> </p>
<p>सुनवाई के लिए राहुल गांधी खुद कोर्ट में पेश हुए। इसी क्रम में कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी। राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के सोनाले गांव में हुई एक रैली में हिस्सा लिया था। वहां बोलते हुए उन्होंने RSS पर गंभीर आरोप लगाए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। </p>
<p>यह कहते हुए कि राहुल के कमेंट्स RSS की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब संघ एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। उस केस के ट्रायल में अब राहुल गांधी को ज़मानत मिल गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:35:13 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली :  मानहानि केस में राहुल गांधी की भिवंडी कोर्ट में पेशी, BJP कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे</title>
                                    <description><![CDATA[<p>कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने खिलाफ दायर आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे की मानहानी केस के जमानत की सुनवाई के लिए  भिवंडी कोर्ट जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने अन्य कांग्रेस विरोधी नारों के साथ लश्कर-ए-राहुल के नारे भी लगाए। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस में आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47904/new-delhi-rahul-gandhi-appears-in-bhiwandi-court-in-defamation"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-21t190350.354.jpg" alt=""></a><br /><div><strong>नई दिल्ली :  </strong>कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने खिलाफ दायर आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे की मानहानी केस के जमानत की सुनवाई के लिए  भिवंडी कोर्ट जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए। प्रदर्शनकारियों ने अन्य कांग्रेस विरोधी नारों के साथ लश्कर-ए-राहुल के नारे भी लगाए। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस में आरएसएस एक्टिविस्ट राजेश कुंटे ने आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस नेता ने दावा किया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ था। कुंटे ने इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 500 (मानहानि) के तहत अपनी शिकायत में कहा कि झूठी टिप्पणी से आरएसएस  की इमेज खराब हुई है।</div>
<div> </div>
<div> </div>
<div><strong>क्या है मामला?</strong></div>
<div>राहुल गांधी की भिवंडी कोर्ट में ये पेशी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर की गई एक टिप्पणी से जुड़ी है। राहुल गांधी ने तब संघ पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। इसे लेकर संघ से जुड़े राजेश कुंटे ने कांग्रेस सांसद के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर कर दिया था।</div>
<div> </div>
<div><strong>भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्यों दिखाए काले झंडे</strong></div>
<div>दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को बाधित करने के लिए युवा कांग्रेस के विरोध में भाजपा कार्यकर्ता ने देश भर में कई स्थानों पर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किए। भाजपा का विरोध दिल्ली, सूरत, हैदराबाद सहित अन्य शहरों तक देखने को मिला।</div>
<div> </div>
<div>कल, कांग्रेस यूथ के सदस्यों ने दिल्ली में एआई समिट स्थल के एक हॉल में नारे लगाते हुए घुस गए। जिसमें प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर सहमत होने को लेकर सरकार के खिलाफ नारे लगाए।</div>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 21 Feb 2026 19:05:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : मानहानि मामले में नवाब मलिक के खिलाफ नहीं मिले सबूत, पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की रिपोर्ट</title>
                                    <description><![CDATA[<p>पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की बहन की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत की जांच में पुलिस को सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने शिकायत को लेकर जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने कहा कि एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की बहन के वरिष्ठ राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ दायर मानहानि और पीछा करने की शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43396/mumbai--no-evidence-found-against-nawab-malik-in-defamation-case--police-filed-report-in-court"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-26t114822.284.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>पूर्व एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की बहन की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ की गई मानहानि की शिकायत की जांच में पुलिस को सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने शिकायत को लेकर जांच रिपोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल कर दी है। पुलिस ने कहा कि एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े की बहन के वरिष्ठ राकांपा नेता नवाब मलिक के खिलाफ दायर मानहानि और पीछा करने की शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का कोई सबूत नहीं मिला है। 2021 में आईआरएस अधिकारी की बहन ने पूर्व राज्य मंत्री पर विभिन्न ट्वीट्स और टेलीविजन साक्षात्कारों में उनके खिलाफ झूठे, मानहानिकारक और निंदनीय आरोप लगाने का आरोप लगाया था। मामले में बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत यास्मीन वानखेड़े की शिकायत की जांच का आदेश दिया था और पुलिस को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।</p>
<p> </p>
<p>हाल ही में अदालत में दाखिल जांच रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि मलिक ने बताया कि उस समय उनके द्वारा की गई पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में उनके कर्तव्य का हिस्सा थे। यास्मीन वानखेड़े से उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। रिपोर्ट में एनसीपी नेता के बयान का भी हवाला दिया गया है कि उनके मन में महिलाओं के प्रति बहुत सम्मान है और उन्होंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। जिससे उनका अपमान या अनादर हो। रिपोर्ट में कहा गया कि यास्मीन वानखेड़े का इंस्टाग्राम अकाउंट सार्वजनिक है और मलिक ने अपने एक्स हैंडल पर उनके सार्वजनिक अकाउंट से तस्वीरें दोबारा पोस्ट कीं। जांच में प्रथम दृष्टया संज्ञेय या असंज्ञेय अपराध का कोई साक्ष्य नहीं मिला।</p>
<p>यास्मीन वानखेड़े के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा कि पुलिस यह नहीं समझ सकी कि किसी महिला की सोशल मीडिया अकाउंट से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निजी तस्वीर का इस्तेमाल मानहानिकारक संदर्भ में नहीं किया जा सकता। वे अगली सुनवाई में रिपोर्ट के खिलाफ विरोध याचिका दायर करेंगे।</p>
<p>शिकायतकर्ता ने कहा कि समीर वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के जोनल निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। वे विभिन्न हाई-प्रोफाइल ड्रग-संबंधी (एनडीपीएस) मामलों को संभालते थे। उनके भाई द्वारा देखे जा रहे मामलों में से एक मलिक के दामाद दिवंगत एम समीर खान के खिलाफ था। शिकायत में कहा गया है कि अपने दामाद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के खिलाफ व्यक्तिगत द्वेष और प्रतिशोध के कारण आरोपी मलिक ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे, अपमानजनक और निराधार आरोप लगाने शुरू कर दिए। इसमें कहा गया है कि यह प्रयास परिवार पर दबाव डालने के लिए किया गया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 26 Aug 2025 11:49:26 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>नई दिल्ली कांग्रेस नेता राहुल गांधी  वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के मामले में तलब; 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध </title>
                                    <description><![CDATA[<p>पुणे की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। वीडी सावरकर के एक रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले लंदन में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक बयान दिया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/40105/new-delhi-congress-leader-rahul-gandhi-summoned-in-defamation-case-related-to-remarks-on-veer-savarkar--asked-to-appear-on-may-9"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-04/images---2025-04-26t163205.431.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>नई दिल्ली : </strong>पुणे की एक अदालत ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से संबंधित मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। अदालत ने राहुल गांधी को 9 मई को उपस्थित होने का अनुरोध किया है। वीडी सावरकर के एक रिश्तेदार ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले लंदन में स्वतंत्रता सेनानी के बारे में एक बयान दिया था।</p>
<p> </p>
<p><strong>क्या था राहुल का बयान</strong><br />राहुल गांधी ने कहा था, "उन्होंने (सावरकर और उनके साथियों ने) एक मुसलमान को पीटा और खुश हुए। अगर पांच लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं और कोई खुश हो रहा है, तो यह कायरता है। यह भी उनकी विचारधारा में है।"</p>
<p>इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के खिलाफ एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस सांसद को चेतावनी दी कि वह भविष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी न करें अन्यथा, उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।</p>
<p><strong>सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया</strong><br />सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी पर उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा,"क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने विनायक दामोदर सावरकर की प्रशंसा करते हुए एक पत्र लिखा था।"</p>
<p>न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर असहमति जताई। न्यायमूर्ति दत्ता ने गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से यह भी पूछा कि क्या महात्मा गांधी को सिर्फ इसलिए अंग्रेजों का सेवक कहा जा सकता है क्योंकि उन्होंने वायसराय को लिखे अपने पत्रों में 'आपका वफादार सेवक' शब्द का इस्तेमाल किया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>National</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 26 Apr 2025 16:33:21 +0530</pubDate>
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