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                <title>licenses - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई: भेंडी बाजार में शालिमार हॉस्पिटैलिटी, नूर मोहम्मदी और रहमानिया रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित, रसोई में कीड़े ......</title>
                                    <description><![CDATA[<p>अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने दक्षिण मुंबई के भेडी बाजार में छापेमारी की है। उमरखाड़ी स्थित तीन नामी होटलों पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में होटलों की रसोई में गंदगी, कीटों का जमावड़ा, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। तीनों होटलों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50746/licenses-of-shalimar-hospitality-noor-mohammadi-and-rehmaniya-restaurant-in"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-15t123117.256.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) की टीम ने दक्षिण मुंबई के भेडी बाजार में छापेमारी की है। उमरखाड़ी स्थित तीन नामी होटलों पर कार्रवाई की गई है। निरीक्षण में होटलों की रसोई में गंदगी, कीटों का जमावड़ा, खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आवश्यक रिकॉर्ड में गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। तीनों होटलों के खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए है। </p>
<p> </p>
<p><strong>खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन......</strong><br />एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे के निर्देश पर पूरे राज्य में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एफडीए अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के तहत शालिमार हॉस्पिटैलिटी, नूर मोहम्मदी होटल और रहमानिया रेस्टोरेंट के खाद्य लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। एफडीए की जांच में कच्चे माल की खरीद से सबंधित रिकॉर्ड और खाद्य तेल की गुणवत्ता के अभिलेख भी उपलब्ध नहीं मिले। इन गंभीर अनियमितताओं के आधार पर तीनों होटलों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा अमरावती स्थित अमरावती दरबार होटल को वैध खाट्य लाइसेंस के बिना व्यवसाय संचालित करने पर होटल बंद करने का नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, रेस्तरा और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। </p>
<p><strong>होटल संचालकों के लिए सख्त निर्देश </strong><br />एफडीए ने होटल संचालकों के लिए पांच सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी होटलों में ग्राहकों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। शाकाहारी और मांसाहारी भोजन की तैयारी व भडारण अलग-अलग करना होगा। अलग चॉपिंग बोर्ड का उपयोग करना होगा। जले हुए तेल के दोबारा इस्तेमाल और अखबार में खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर पूरी तरह रोक रहेगी। साथ ही रसोई कर्मचारियों की वार्षिक मेडिकल जांच अनिवार्य होगी और किचन में तंबाकू, गुटखा खाने या थूकने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। <br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/50746/licenses-of-shalimar-hospitality-noor-mohammadi-and-rehmaniya-restaurant-in</link>
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                <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:32:09 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ठाणे में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई... 7,000 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है। ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले पांच वर्षों में गंभीर नियम उल्लंघन करने वाले करीब 7,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं या भारी वाहनों में तय सीमा से अधिक माल लादते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42787/large-action-on-ignoring-traffic-rules-in-thane-suspended-license"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download-(6).jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे : </strong>ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है। ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले पांच वर्षों में गंभीर नियम उल्लंघन करने वाले करीब 7,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं या भारी वाहनों में तय सीमा से अधिक माल लादते हैं। बता दें कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रोहित काटकर के अनुसार, हर साल औसतन 1,200 से 1,500 चालकों पर यह सख्त कार्रवाई की जाती है। काटकर ने बताया कि जो चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, गति सीमा का उल्लंघन करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।<br /><br />पहले चालक को नोटिस भेजा जाता है और जांच में दोषी पाए जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। काटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि RTO का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है, लेकिन नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए विभाग ने अब लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, मोबाइल फोन का प्रयोग गाड़ी चलाते समय न करें, हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट बांधे। उन्होंने कहा कि ये आदतें केवल आपकी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं। नशे में ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध भी है। ठाणे RTO की यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाती है और नागरिकों को यह संदेश देती है कि नियमों की अनदेखी का अंजाम अब और गंभीर होगा। सुरक्षित ड्राइविंग केवल नियम पालन नहीं, बल्कि सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 09:33:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>भोसरी: चार शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द </title>
                                    <description><![CDATA[<p>बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद पुणे के भोसरी में 4 शराब की दुकानों पर कार्रवाई की गई है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/39454/bhosari--licenses-of-four-liquor-shops-cancelled"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-04/images---2025-04-01t202552.469.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>भोसरी:</strong> बजट सत्र में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानों को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद पुणे के भोसरी में 4 शराब की दुकानों पर कार्रवाई की गई है।</p>
<p> </p>
<p>लाधीश जितेंद्र डूडी ने महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम 1949 के नियमों का उल्लंघन कर रिहायशी इलाकों में आम नागरिकों और सोसायटी के सदस्यों को परेशानी में डालने वाली चार शराब की दुकानों के लाइसेंस रद्द कर दिए। स्थानीय नागरिकों और सोसायटी मालिकों ने इसके लिए उनका आभार जताया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 01 Apr 2025 20:26:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पुणे में नए शराब लाइसेंस... नवीनीकरण 4 जून तक बंद !</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">बारामती और अन्य तीन निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस मनाने के लिए मतदान से 48 घंटे पहले बार, दुकानें और ताड़ी केंद्र बंद रहेंगे और यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल लाइसेंस धारक ही शराब का उत्पादन कर सकेंगे। हालाँकि, बिक्री और परिवहन बंद रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम 1949 और उसके तहत प्रावधानों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/29898/new-liquor-licenses-in-pune-renewal-closed-till-june-4"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-03/download42.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>पुणे:</strong> लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शहर और जिले में देशी-विदेशी शराब, बीयर, वाइन की बिक्री के लिए नए लाइसेंस, लाइसेंस सुधार, ट्रांसफर और नवीनीकरण की प्रक्रिया आचार संहिता पूरी होने तक बंद कर दी गई है. साथ ही वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले से लेकर मतदान प्रक्रिया की समाप्ति तक और मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित किया गया है. इसलिए इस दिन शराब की बिक्री वर्जित है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सुहास दिवसे ने आदेश जारी कर दिए हैं.</p>
<p style="text-align:justify;">जिले में बारामती निर्वाचन क्षेत्र के लिए शराब की बिक्री 5 मई को शाम 6 बजे से 7 मई को वास्तविक मतदान प्रक्रिया के अंत तक बंद रहेगी, जबकि तीन लोकसभा क्षेत्रों पुणे, मावल और शिरूर के लिए 11 मई को शाम 6 बजे से समाप्ति तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। 13 मई को मतदान. साथ ही लोकसभा चुनाव की मतगणना वाले दिन यानी 4 जून को पूरे दिन शराब की सभी दुकानें, शराब की दुकानें और शराब से जुड़े अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.</p>
<p style="text-align:justify;">बारामती और अन्य तीन निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस मनाने के लिए मतदान से 48 घंटे पहले बार, दुकानें और ताड़ी केंद्र बंद रहेंगे और यातायात प्रतिबंधित रहेगा। केवल लाइसेंस धारक ही शराब का उत्पादन कर सकेंगे। हालाँकि, बिक्री और परिवहन बंद रहेगा। आदेश में चेतावनी दी गई है कि यदि इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो महाराष्ट्र शराब निषेध अधिनियम 1949 और उसके तहत प्रावधानों के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/29898/new-liquor-licenses-in-pune-renewal-closed-till-june-4</link>
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                <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 10:35:38 +0530</pubDate>
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