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                <title>culprit - Rokthok Lekhani News </title>
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                <title>मुंबई : पायधुनी कांड पर वारिस पठान बोले- दरिंदे को फांसी दो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो सुनवाई</title>
                                    <description><![CDATA[<p>एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50730/waris-pathan-said-on-mumbai-pydhuni-incident-hang-the"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-14t111427.120.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने मुंबई के पायधुनी इलाके में मासूम के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना पर गहरा दुख जताते हुए दोषी के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर जल्द से जल्द कड़ी सजा देने की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के बयान पर भी तल्ख टिप्पणी की। पायधुनी में मासूम बच्ची के साथ हुई कथित दुष्कर्म की घटना पर वारिस पठान ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है। एक सात-आठ साल की मासूम बच्ची के साथ जिस तरह की हैवानियत की गई, उसे अंजाम देने वाला इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है।</p>
<p> </p>
<p>वह कानून और संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर तक झकझोर देती हैं। दोषी के खिलाफ कानून के तहत सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अदालत को उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराए, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नियुक्त करे और जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय दिलाए। यदि ऐसे मामलों में त्वरित और सख्त सजा मिलेगी तो समाज में एक स्पष्ट संदेश जाएगा कि महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।<br />वारिस पठान ने कहा कि एक तरफ 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' और महिला सम्मान की बातें की जाती हैं, दूसरी ओर मासूम बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। कानून का सख्ती से पालन और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रभावी तरीका है। इस मामले को लेकर उनकी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से बातचीत हुई है। बच्ची का इलाज जारी है और पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने प्रशासन से ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगातार निगरानी रखने और एहतियाती कदम उठाने की भी मांग की। उन्होंने पीड़ित बच्ची के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उसके परिवार को इस कठिन समय में हिम्मत और धैर्य मिलने की प्रार्थना की।</p>
<p>राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपों और इस मामले में मंत्री नितेश राणे द्वारा विपक्ष को 'औरंगजेब के वंशज' बताए जाने वाले बयान पर भी वारिस पठान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यदि चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे हैं और उसमें किसी मुस्लिम की भूमिका नहीं बताई जा रही, तो फिर ऐसे मामलों को धार्मिक रंग देने का क्या औचित्य है। हिंदू समाज की आस्था से जुड़े इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में कथित तौर पर कई ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं, जिनमें चढ़ावे के धन में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। कथित तौर पर चढ़ावे की राशि के इस्तेमाल को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि धन का उपयोग कहां और किस उद्देश्य से किया गया।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 14 Jul 2026 11:15:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>ठाणे के कोपरी इलाके में दुष्कर्म के प्रयास के दौरान महिला की हत्या... दोषी को उम्रकैद !</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय एन सिरसिकर ने आरोपी बाबू उर्फ समीर गोपाल गोगावले (29) को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (जबरन घर में घुसना), 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक धाराओं में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/30010/woman-murdered-during-rape-attempt-in-thane-s-kopri-area-life-imprisonment-to-the-culprit"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-04/download1.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे: </strong>ठाणे की एक अदालत ने दुष्कर्म के प्रयास का विरोध करने पर एक महिला की चाकू घोंपकर हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभय एन सिरसिकर ने आरोपी बाबू उर्फ समीर गोपाल गोगावले (29) को भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (जबरन घर में घुसना), 302 (हत्या) और अन्य प्रासंगिक धाराओं में दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।</p>
<p style="text-align:justify;">अदालत की ओर से 30 मार्च को पारित आदेश में आरोपी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक रश्मी क्षीरसागर ने अदालत को बताया कि पीड़िता लता उर्फ राखी राहुल शेजवाल अपने पति और दो बेटों के साथ ठाणे शहर के कोपरी इलाके में रहती थी।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजक ने बताया कि दो अक्टूबर 2016 को जब महिला के पति और बच्चे बाहर थे तो आरोपी उनके घर में घुसा और दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। जब महिला का पति बाद में घर पहुंचा तो उसे वह मृत मिली।     </p>
<p style="text-align:justify;">न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी के सीने और हाथ पर खरोंचे जाने के घाव थे, जिससे पता चलता है कि उसने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया था और विरोध करने पर वह घायल हो गया था। आदेश में कहा, अपराध के मकसद के बारे में प्रत्यक्ष सबूत नहीं हो सकता।</p>
<p style="text-align:justify;">मकसद का अनुमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए। आरोपी को लगी चोटों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह महिला के साथ दुष्कर्म करने के इरादे से घर में जबरन घुसा और महिला के विरोध करने पर उसने उसकी हत्या कर दी।''</p>
<p style="text-align:justify;"> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 02 Apr 2024 20:46:41 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>पालघर में एक नाबालिग के साथ बलात्कार... अदालत ने गुनहगार को दी 20 साल की कैद !</title>
                                    <description><![CDATA[पालघर की एक अदालत ने साले की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश एम. एस. देशपांडे ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। ]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/18628/rape-of-a-minor-in-palghar----court-gives-20-years-imprisonment-to-the-culprit"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-03/istockphoto-1135132380-612x612.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पालघर :</strong> पालघर की एक अदालत ने साले की नाबालिग बेटी से 2019 में कई बार बलात्कार करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनायी है। विशेष न्यायाधीश एम. एस. देशपांडे ने मंगलवार को आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। अदालत के आदेश का ब्योरा बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ। नाबालिग पीड़िता का पिता मछुआरा है और कुछ समय पहले उसकी मां मर गयी थी।</p>
<p>ऐसे में वह अपनी दादी और अन्य रिश्तेदारों के संरक्षण में थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त 2019 में अक्सर तब उसके साथ बलात्कार करता था जब कोई उसके आसपास नहीं होता था। वह पीड़िता को इस कृत्य के बारे में किसी को नहीं बताने की धमकी देता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता ने विश्वास कर आरोपी के बेटे को सारी बात बता दी, जिसके बाद घोलवाड थाने में मामला दर्ज किया गया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 02 Mar 2023 18:07:00 +0530</pubDate>
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