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                <title>Penalty - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>Penalty RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>ठाणे :टीएमसी की पहल: बुजुर्गों को प्रॉपर्टी टैक्स पेनल्टी में 90% राहत</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/48382/thane-tmcs-initiative-to-provide-90-relief-in-property-tax"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-03/download---2026-03-12t200507.450.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे :  </strong>ठाणे महानगर पालिका क्षेत्र में कर दाताओं के लिए स्थानीय संपत्ति कर में देरी होने पर जुर्माना अथवा उस पर लगे ब्याज की राशि पर 90 प्रतिशत छूट देने की नीति लागू की जा रही है, ।आज ठाणे मेयर शर्मिला पिम्पोलकर ने मनपा के मेयर कार्यालय हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागरिकों से इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने और मनपा में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील की। आज मेयर हॉल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ग्रुप लीडर पवन कदम, डिप्टी कमिश्नर जी.जी. गोडेपुरे मौजूद थे।</p>
<p> </p>
<p>ठाणे के करदाताओं ने मनपा को स्थानीय निवासी संपत्ति कर जमा करके सहयोग किया है। लेकिन कुछ करदाताओं ने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा है, ऐसे करदाताओं ने मेयर शर्मिला पिंपोलकर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले इंटरेस्ट/पेनल्टी में राहत देने की रिक्वेस्ट की थी।ठाणे मेयर ने कहा कि इसके मुताबिक, डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और म्युनिसिपल कमिश्नर सौरभ राव से बातचीत के बाद, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में राहत देकर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है।</p>
<p>ठाणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया में रहने वाले उन रेजिडेंट टैक्सपेयर्स को टैक्सेशन रूल 41(1) के तहत उनके बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में 90 परसेंट की राहत देने का फैसला किया गया है, जो 12 मार्च, 2026 से 25 मार्च, 2026 के बीच बकाया प्रॉपर्टी टैक्स और मौजूदा साल के टैक्स का कुल 10 परसेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा करेंगे। यह स्कीम उन टैक्सपेयर्स पर लागू होगी, जिन्होंने इस फैसले से पहले अपना रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जमा कर दिया है। मेयर शर्मिला पिंपोलकर ने कहा कि इस स्कीम का मकसद लोगों को अपना बकाया निवासी संपत्ति कर भरने के लिए बढ़ावा देना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वार्ड कमिटी लेवल पर सभी कलेक्शन सेंटर पर वर्किंग डे पर सुबह 10.30 बजे से शाम 5.00 बजे तक और पब्लिक हॉलिडे और शनिवार और रविवार को सुबह 10.30 बजे से शाम 4.00 बजे तक टैक्स पे किया जा सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 12 Mar 2026 20:05:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल </title>
                                    <description><![CDATA[<p>स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46257/mumbai-businessman-gets-one-month-jail-for-not-paying-rs"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-17t121300.134.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।</p>
<p> </p>
<p>प्रॉसिक्यूशन केस के मुताबिक, सेबी ने 1 मई, 2010 से 31 जनवरी, 2011 के दौरान स्पेक्टेकल इंफोटेक लिमिटेड  के शेयरों की ट्रेडिंग की जांच की और पाया कि कंपनी के शेयर की कीमत असामान्य रूप से Rs21.75 से बढ़कर Rs162.80 हो गई, जिसमें रोज़ाना का हाई और लो ट्रेडेड वॉल्यूम 31 से 79,68,043 शेयर था।</p>
<p>जांच से पता चला कि आरोपियों समेत कुछ एंटिटीज़ किसी न किसी तरह से एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने कई ब्रोकर्स के ज़रिए एसआईएल स्क्रिप में डील की थी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जांच की और 22 दिसंबर, 2014 के एक ऑर्डर से शाह पर Rs5 लाख की पेनल्टी लगाई। आरोप है कि शाह पेनल्टी नहीं भर पाए और उन्होंने सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी के ऑर्डर को चुनौती देते हुए अपील की, जिसे भी 15 दिसंबर, 2016 को खारिज कर दिया गया।</p>
<p>यह कहा गया कि SAT ने उनकी अपील का निपटारा करते हुए उन्हें फाइन की रकम जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। हालांकि, वह नहीं भर पाए, जिसके बाद सेबी ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने माना कि शाह तीन महीने के तय समय में पेनल्टी जमा नहीं कर पाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:13:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : नियम तोड़ने वालों से सेंट्रल रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने 38.03 लाख रुपये पेनल्टी वसूले</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सेंट्रल रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक महीने तक चली बड़ी कार्रवाई में, अक्टूबर 2025 में रेलवे एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत 8,184 नियम तोड़ने वालों को पकड़ा और 38.03 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले। अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए यह तेज़ कार्रवाई एक बड़े कदम का हिस्सा है। सेंट्रल रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, आरपीएफ के इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन के कारण कई डिवीजनों में टारगेटेड रेड, गिरफ्तारियां और ऑन-ग्राउंड विजिलेंस हुई।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/45727/central-railways-railway-protection-force-collected-a-penalty-of-rs"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-11/download---2025-11-24t131848.269.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> सेंट्रल रेलवे की रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक महीने तक चली बड़ी कार्रवाई में, अक्टूबर 2025 में रेलवे एक्ट के अलग-अलग नियमों के तहत 8,184 नियम तोड़ने वालों को पकड़ा और 38.03 लाख रुपये पेनल्टी के तौर पर वसूले। अधिकारियों का कहना है कि पैसेंजर सेफ्टी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच स्टेशनों, ट्रेनों और रेलवे एसेट्स को सुरक्षित करने के लिए यह तेज़ कार्रवाई एक बड़े कदम का हिस्सा है। सेंट्रल रेलवे द्वारा हाल ही में जारी किए गए डेटा के मुताबिक, आरपीएफ के इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेशन के कारण कई डिवीजनों में टारगेटेड रेड, गिरफ्तारियां और ऑन-ग्राउंड विजिलेंस हुई।</p>
<p> </p>
<p>खास कार्रवाइयों में महिला कोच का गलत इस्तेमाल शामिल है, जहां 243 पुरुष यात्रियों पर रेलवे एक्ट के सेक्शन 162 के तहत महिलाओं के लिए रिज़र्व कोच में गैर-कानूनी तरीके से घुसने का मामला दर्ज किया गया, जिन पर कुल 62,200 रुपये का पेनल्टी लगाया गया। इसके अलावा, रेलवे प्रॉपर्टी (गैर-कानूनी कब्ज़ा) एक्ट के तहत रेलवे के सामान की चोरी और गैर-कानूनी कब्जे के लिए 59 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और अधिकारियों ने चोरी का सामान और 4.62 लाख रुपये का जुर्माना वसूला। </p>
<p>आरपीएफ ने 8.21 लाख रुपये की शराब, गांजा और तंबाकू प्रोडक्ट्स ले जाने के आरोप में 17 लोगों पर केस दर्ज किया। इससे ट्रेनों में स्मगलिंग के खिलाफ फोर्स की चल रही लड़ाई का पता चलता है। इसके अलावा, ट्रेनों और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने और दूसरी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल कुल 161 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ की तेज कार्रवाई से चोरी का सामान बरामद करने और यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने में मदद मिली। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 13:20:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पनवेल : संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट; अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43522/panvel--property-owners-get-90--discount-on-penalty-for-late-payment-of-tax--abhay-yojana-deadline-extended-to-september-15"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-31t120245.594.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पनवेल : </strong>पनवेल नगर निगम (पीएमसी) ने अपनी अभय योजना की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस योजना के तहत संपत्ति मालिकों को कर भुगतान में देरी पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट दी जा रही है। आयुक्त एवं प्रशासक मंगेश चितले ने इस योजना के विस्तार की घोषणा करते हुए नागरिकों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है। </p>
<p> </p>
<p>समय से पहले और डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त छूट उपायुक्त स्वरूप खड़गे ने बताया कि जो लोग 31 अगस्त तक अपना संपत्ति कर बकाया चुका देंगे, उन्हें इस साल के बिल पर 5% की छूट भी मिलेगी। इसके अलावा, डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनने वाले करदाताओं को 2% की अतिरिक्त छूट मिलेगी, जबकि ऊर्जा संरक्षण, जल संचयन और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे पर्यावरण-अनुकूल कार्यों में संलग्न लोगों के लिए 2% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/43522/panvel--property-owners-get-90--discount-on-penalty-for-late-payment-of-tax--abhay-yojana-deadline-extended-to-september-15</link>
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                <pubDate>Sun, 31 Aug 2025 12:04:22 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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