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                <title>certificate case - Rokthok Lekhani</title>
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                <description>certificate case RSS Feed</description>
                
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                <title>फर्जी बैंक गारंटी प्रमाण पत्र के मामले में दो अधिकारियों सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज...</title>
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                        <![CDATA[<p>आदिवासी विकास निगम के जव्हार क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आधार मूल्य खरीद योजना में भाग लेने वाले मिल मालिकों ने जव्हार पुलिस में लगभग दो करोड़ रुपये का फर्जी बैंक गारंटी प्रमाण पत्र दिया। तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी समेत दो मिल मालिकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है.</p>]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/26508/case-registered-against-four-people-including-two-officers-in-fake-bank-guarantee-certificate-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-12/images2.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>पालघर: </strong>आदिवासी विकास निगम के जव्हार क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से आधार मूल्य खरीद योजना में भाग लेने वाले मिल मालिकों ने जव्हार पुलिस में लगभग दो करोड़ रुपये का फर्जी बैंक गारंटी प्रमाण पत्र दिया। तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी समेत दो मिल मालिकों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज किया गया है.</p>
<p style="text-align:justify;">शासन के परिपत्र दिनांक नवम्बर 2022 के प्रावधानों के अनुसार आधार मूल्य धान उपार्जन योजना के अंतर्गत धान क्रय करने वाले मिल धारकों को उनकी संग्रहण क्षमता के अनुसार आदिवासी को समान मूल्य की बैंक गारंटी या टीडीआर, एफडीआर मूल्यांकन नकद प्रमाण पत्र देना आवश्यक था। विकास निगम. इस असेसमेंट गारंटी के आधार पर उन्हें चावल खरीदने की अनुमति दी गई.</p>
<p style="text-align:justify;">पिछले खरीफ सीजन का चावल खरीदने और फिर उपलब्ध चावल को खेप के माध्यम से सरकार को वापस करने की प्रक्रिया के बाद, ठेकेदार ने निगम से बैंक गारंटी की मांग की. इस समय, चूंकि कुछ ठेकेदारों ने निगम से जमा गारंटी की मांग नहीं की थी, मौजूदा क्षेत्रीय प्रबंधकों और उनके वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में संदेह हुआ, इसलिए निगम को जमा की गई सभी बैंक गारंटी को सत्यापित करने का निर्णय लिया गया।</p>
<p style="text-align:justify;">इस प्रक्रिया में, तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी विजय गांगुर्डे और क्षेत्रीय कार्यालय के टैंक क्लर्क वसंत पाटिल की मिलीभगत से विक्रमगढ़ तालुका के दो मिल मालिकों, सोपान गजानन सांबरे (शालबोली) और नूतन शेखर सुतार (सवादे) ने एक फर्जी बैंक गारंटी जमा की और रख ली। इस दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर रखा गया और दिखावा किया गया कि यह वास्तविक था।</p>
<p style="text-align:justify;">थाने में धोखाधड़ी और अन्य धाराएँ लगाई गई हैं। आरोप है कि इन दस्तावेज़ों पर बैंक की नकली मुहर है और गारंटी या बैंक मूल्यांकन जमा को संबंधित बैंक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। संपर्क करने पर संबंधित आदिवासी विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय के वर्तमान क्षेत्रीय प्रबंधक योगेश पाटिल ने कहा कि अन्य संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन चल रहा है और इसके पूरा होने के बाद पिछले साल कुछ अन्य गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं. इस बीच मामले की जांच कर रहे उपविभागीय पुलिस अधिकारी शैलेश काले ने कहा कि संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में आरोपियों से संपर्क नहीं हो सका.</p>
<p style="text-align:center;"><strong>चावल खरीद मामले में गड़बड़ी?</strong></p>
<p style="text-align:justify;">आदिवासी विकास निगम द्वारा आधार मूल्य पर चावल खरीदने की पहल में कई त्रुटियां हैं और यह आरोप लगाया गया है कि जमा चावल और चावल के थोक विक्रेताओं से प्राप्त चावल के बीच कोई सामंजस्य नहीं है. इसके अलावा पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि किसानों को धान-चावल भरने के लिए बोरियां उपलब्ध कराने पर निगम की ओर से जरूरी मुआवजा नहीं मिला है. आरोप है कि किसानों से चावल खरीदने के दौरान 40 किलो की बोरी की जगह उससे दो से पांच किलो तक अधिक चावल मांगा गया.</p>]]>
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                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 03 Dec 2023 21:20:31 +0530</pubDate>
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                <title>फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामला : अदालत ने नवनीत राणा के पिता की अपील खारिज की...</title>
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                        <![CDATA[मुंबई की एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट की ओर से जारी “भगोड़ा घोषित करने के आदेश' के विरुद्ध अमरावती की सांसद नवनीत राणा द्वारा दायर की गयी अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई समन जारी किये जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर पिछले महीने सांसद के पिता हरभजन कुंडल्स के विरुद्ध भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।]]>
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                        <![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/18172/fake-caste-certificate-case--court-dismisses-navneet-rana-s-father-s-appeal-"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2023-02/navneet-rana-425x240.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>मुंबई की एक सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट की ओर से जारी “भगोड़ा घोषित करने के आदेश' के विरुद्ध अमरावती की सांसद नवनीत राणा द्वारा दायर की गयी अपील शुक्रवार को खारिज कर दी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने कई समन जारी किये जाने के बाद भी पेश नहीं होने पर पिछले महीने सांसद के पिता हरभजन कुंडल्स के विरुद्ध भगोड़ा घोषित करने का आदेश जारी किया था।</p>
<p>राणा और उनके पिता पर आरोप है कि उन्होंने जाति प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए कथित रूप से जालसाजी की थी , क्योंकि अमरावती सीट अनुसूचित जाति (एससी) उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। कुंडल्स ने तब मजिस्ट्रेट आदेश के विरुद्ध यहां एक सत्र अदालत में समीक्षा याचिका दायर की थी। इस मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सचिन थोरात ने बताया कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संतोष कुलकर्णी ने कुंडल्स की याचिका खारिज कर दी।</p>]]>
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                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 18 Feb 2023 13:21:50 +0530</pubDate>
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