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                <title>An - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>पालघर: कोर्ट का बड़ा फैसला 8 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51218/big-decision-of-palghar-court-death-sentence-to-the-person"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/_110869177_gettyimages-946508342.jpg.webp" alt=""></a><br /><p><strong>पालघर:</strong> साल 2021 में डहाणू क्षेत्र में 8 वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म, हत्या और शिकायतकर्ता पर जानलेवा हमले के चर्चित मामले में पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी को मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। डहाणू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 189/2021 के तहत भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302, 307, 376, 377 तथा पॉक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।</p>
<p> </p>
<p>आरोपी प्रमुल उर्फ प्रफुल्ल रत्ना घोषे (50), निवासी वांगडपाडा, रानशेत, तहसील डहाणू, जिला पालघर, ने 27 सितंबर 2021 को पानी की टंकी के पास झाड़ियों में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के बाद हंसिया (कोयता) से उसके सिर, गर्दन और चेहरे पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के दौरान मौके पर पहुंचे शिकायतकर्ता पर भी आरोपी ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मामले की जांच तत्कालीन उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (बोईसर) नित्यानंद झा (आईपीएस) ने की। उन्होंने मजबूत वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य जुटाकर आरोपी के खिलाफ पालघर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। </p>
<p>सुनवाई के दौरान न्यायालय ने 24 गवाहों के बयान दर्ज किए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध सिद्ध होने पर शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एआर रहाणे ने आरोपी को आईपीसी की धारा 302, 307, 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मृत्युदंड (अंतिम सांस तक फांसी) की सजा सुनाई। इसके साथ ही 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर डेढ़ साल के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले, जांच अधिकारी नित्यानंद झा (आईपीसी) और न्यायालयीन पैरवी के लिए महिला सहायक पुलिस उपनिरीक्षक विद्या नरेश बोरे और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक संजय गावड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sat, 08 Aug 2026 11:14:12 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई: सीएम फडणवीस को सिद्धि विनायक मंदिर प्रकरण पर एसआईटी से जांच करानी चाहिए: महेश तपासे</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सिद्धि विनायक मंदिर दान विवाद को लेकर एनसीपी-(एससीपी) नेता महेश तपासे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर सख्त जांच कराई जाए, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मुंबई में एनसीपी (एससीपी) नेता महेश तपासे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैंने सदा सरवणकर की स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि इस सरकार में धर्मस्थलों और तीर्थ स्थलों से चोरी कैसे हो रही है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51170/mumbai-cm-fadnavis-should-get-sit-investigated-on-siddhi-vinayak"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/63832.webp" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई:</strong> सिद्धि विनायक मंदिर दान विवाद को लेकर एनसीपी-(एससीपी) नेता महेश तपासे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मांग की है कि इस पूरे मामले में एसआईटी गठित कर सख्त जांच कराई जाए, ताकि दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। मुंबई में एनसीपी (एससीपी) नेता महेश तपासे ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि मैंने सदा सरवणकर की स्टेटमेंट पढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि इस सरकार में धर्मस्थलों और तीर्थ स्थलों से चोरी कैसे हो रही है। अगर सिद्धि विनायक मंदिर से सालाना 18 करोड़ रुपए चोरी हो रहे हैं तो यह बहुत गंभीर विषय है। किसी भक्त ने चढ़ावा चढ़ाया है और वह चोरी हो जाता है तो उसकी आस्था को चोट पहुंचती है। जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि दान के पैसे का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। मैं राज्य के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए।</p>
<p> </p>
<p>पार्टी के संगठनात्मक फेरबदल पर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर बदलाव की प्रक्रिया यह निरंतर प्रक्रिया है। दो-तीन दिन पहले हमारे युवा संगठन के भी प्रमुख बदले गए। विद्यार्थी संगठन के भी प्रमुख बदले गए। आज मैं टीवी चैनल पर देख रहा हूं कि अजित दादा की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भी युवा प्रमुख बदले गए। महिला प्रमुख भी बदली गईं, तो किसी भी पार्टी में बदलाव, लीडरशिप का बदलाव, कार्यकर्ताओं का बदलाव, कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारी देना एक निरंतर प्रक्रिया है। </p>
<p>उन्होंने कांग्रेस द्वारा उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को 'गूंगी गुड़िया' कहे जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अजित दादा के साथ मैंने लगभग 20-25 साल काम किया है और सुनेत्रा पवार का काम हमने काफी नजदीक से देखा है। अजित दादा जब सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे थे, राजनीति में काम कर रहे थे तो उनको संभालने का काम सुनेत्रा पवार कर रही थीं। मुझे नहीं लगता कि सुनेत्रा पवार किसी प्रकार से गूंगी गुड़िया की श्रेणी में आती हैं। मैं इतना कहूंगा कि व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 06 Aug 2026 11:40:27 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>भिवंडी में इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का मामला, युवक के खिलाफ केस दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर चोरी करने की धमकी दी और ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50836/case-registered-against-youth-for-posting-objectionable-video-on-instagram"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-19t114104.002.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>भिवंडी :</strong> महाराष्ट्र के भिवंडी शहर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में एक युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोप है कि युवक ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसने कथित तौर पर चोरी करने की धमकी दी और ऐसी बातें कहीं, जिनसे एक समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की।</p>
<p> </p>
<p>पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक की पहचान हुसैन शेख के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि विवाद की शुरुआत भिवंडी के पद्मा नगर इलाके में एक पान की दुकान पर हुई मामूली बहस से हुई थी। बताया जा रहा है कि दुकान पर हुए विवाद के कुछ समय बाद आरोपी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। जानकारी के मुताबिक, वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था। आरोप है कि इस वीडियो में युवक ने धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और धार्मिक भावनाओं से जुड़े आपत्तिजनक बयान दिए। वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई और पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।</p>
<p>वीडियो के प्रसार के बाद भिवंडी सिटी पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो की जांच की और संबंधित व्यक्ति की पहचान करने के बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री का प्रसार समाज में तनाव पैदा कर सकता है। इसलिए ऐसे मामलों में तेजी से कार्रवाई करना आवश्यक होता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी आपत्तिजनक या भड़काऊ सामग्री को साझा करने से बचें और ऐसी किसी भी पोस्ट की जानकारी तुरंत पुलिस को दें।</p>
<p>बताया जा रहा है कि वीडियो सामने आने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायतों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सोशल मीडिया के बढ़ते इस्तेमाल के बीच पुलिस प्रशासन लगातार लोगों को जिम्मेदारी से ऑनलाइन गतिविधियां करने की सलाह देता रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ-साथ कानून और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना भी जरूरी है। किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री या धमकी भरे संदेशों पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:42:44 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : खुद को भगवान शिव का अवतार बतानेवाला अशोक खरात निकला बड़ा खिलाड़ी, ईडी की दायर की चार्जशीट, जानिए क्या</title>
                                    <description><![CDATA[<p>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अशोक कुमार एकनाथ खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी की यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोपी पर धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने और उस धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने का आरोप है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/50827/mumbai-ashok-kharat-who-claimed-himself-to-be-the-incarnation"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-07/images---2026-07-19t111355.190.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत में अशोक कुमार एकनाथ खरात, उनकी पत्नी कल्पना खरात तथा चार अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ईडी की यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का हिस्सा है, जिसमें आरोपी पर धार्मिक आस्था का दुरुपयोग कर लोगों से करोड़ों रुपए की अवैध वसूली करने और उस धन को विभिन्न माध्यमों से वैध दिखाने का आरोप है।</p>
<p> </p>
<p>ईडी ने बताया कि 15 जुलाई को पीएमएलए की धारा-5 के तहत अशोककुमार खरात उर्फ कैप्टन/बंधु बाबा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद लगभग 19.20 करोड़ रुपए मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया गया।</p>
<p><strong>मई में खंगाले गए थे बैंक लॉकर</strong><br />इससे पहले अप्रैल और मई 2026 के दौरान आरोपी और उसके सहयोगियों से जुड़े विभिन्न परिसरों, बैंक लॉकरों और वाहनों पर की गई तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा-17 के तहत लगभग 17.70 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्तियां जब्त अथवा फ्रीज की गई थीं। इन दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर अब तक इस मामले में करीब 36.90 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच, जब्त या फ्रीज की जा चुकी हैं। </p>
<p><strong>ईडी जांच में क्या</strong><br />ईडी ने अपनी जांच महाराष्ट्र के सरकार वाडा, शिरडी, सिन्नर और राहाता पुलिस थानों में दर्ज कई एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। जांच के दौरान एजेंसी को ऐसे साक्ष्य मिले, जिनसे संकेत मिला कि अशोक कुमार एकनाथ खरात ने लोगों की धार्मिक भावनाओं और आस्था का फायदा उठाते हुए उन्हें 'अवतार पूजा' कराने, गंभीर बीमारियों का इलाज कराने, दुर्भाग्य दूर करने तथा व्यापार और जीवन में सफलता दिलाने का झांसा देकर बड़ी मात्रा में धन और संपत्तियां हासिल कीं।</p>
<p>जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी ने लोगों को धोखे में रखकर जबरन वसूली, धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी जैसे तरीकों से अवैध कमाई की, जिसे बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए वैध बनाने का प्रयास किया गया। </p>
<p><strong>दो सहकारी क्रेडिट सोसायटी बनाईं</strong><br />ईडी की जांच में यह भी सामने आया कि अशोककुमार खरात स्वयं को भगवान शिव का अवतार और दैवीय शक्तियों से संपन्न व्यक्ति बताकर भक्तों का विश्वास जीतता था। एजेंसी का आरोप है कि अपराध से अर्जित धन को छिपाने और उसे वैध स्वरूप देने के लिए दो सहकारी क्रेडिट सोसायटियों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान एक कर्मचारी की मिलीभगत से अनेक बैंक खातों का धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से संचालन किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि भारी मात्रा में नगदी जमा करने और बाद में उसे निकालने, जिसमें विभिन्न निवेशों की मैच्योरिटी से प्राप्त राशि भी शामिल थी, के लिए कई बेनामी खातों का उपयोग किया गया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/50827/mumbai-ashok-kharat-who-claimed-himself-to-be-the-incarnation</link>
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                <pubDate>Sun, 19 Jul 2026 11:14:29 +0530</pubDate>
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