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                <title>rigorous - Rokthok Lekhani News </title>
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                            <item>
                <title>मुंबई : मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी; अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, पाँच साल का कठोर कारावास</title>
                                    <description><![CDATA[<p>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43881/mumbai--convicted-for-attempting-to-murder-mother--accused-confessed-to-the-crime--sentenced-to-five-years-rigorous-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-12t103311.5371.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>सत्र न्यायालय ने वकोला निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 2022 में अपने आवास पर अपनी मां की हत्या के प्रयास के आरोप में दोषी ठहराया है। व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने के बाद उसे दोषी ठहराया गया क्योंकि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और नरमी की मांग की। दोषी सुनील शेखर बंगेरा अपने छोटे भाई प्रसाद बंगेरा और अपनी मां कल्याणी बंगेरा के साथ रहता था। 19 सितंबर, 2022 को सुबह लगभग 5 बजे बंगेरा ने अपनी मां पर दरांती से हमला किया। वकोला पुलिस स्टेशन में प्रसाद द्वारा दर्ज मामले के अनुसार, उन्होंने दावा किया कि वह रात के खाने के बाद अपने कमरे में सो रहे थे। हालांकि, सुबह 5 बजे उन्होंने मां को चीखते और मदद मांगते सुना। जैसे ही प्रसाद अपनी मां को बचाने गए, आरोप है कि सुनील ने उन पर भी हमला करने की कोशिश की। प्रसाद ने दावा किया कि उन्होंने पड़ोसी और पुलिस से भी मदद मांगी।</p>
<p> </p>
<p>पड़ोसियों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया और तब से सुनील हिरासत में है। इस हफ़्ते की शुरुआत में, सत्र अदालत में सुनील के ख़िलाफ़ मुक़दमा शुरू होना था, लेकिन उसने यह कहते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसने जो कुछ भी किया वह गुस्से में था। सुनील ने नरमी बरतने की गुहार लगाई।</p>
<p>अदालत ने उसकी दलील दर्ज करने के बाद कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए, अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 (अच्छे आचरण के आधार पर अभियुक्त की रिहाई का प्रावधान) के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जा सकता। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। इसलिए अदालत ने उसे पाँच साल के कठोर कारावास और 1500 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 14 Sep 2025 12:13:20 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में तीन आरोपियों को कठोर कारावस की सजा  </title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43043/mumbai--three-accused-sentenced-to-rigorous-imprisonment-in-2020-sahar-fake-currency-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download---2025-08-15t115000.089.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 2020 के सहार नकली मुद्रा केस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए कठोर कारावस की सजा सुनाई है. तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता, यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया है. </p>
<p> </p>
<p>डैनिश हाजी मोहम्मद पेटीवाला और सरस्वती दत्ताराम उर्फ स्कान को 5 साल, 6 महीने और 2 दिन की सजा और छह हज़ार रुपये जुर्मना लगाया गया है. वहीं जे. कलील रहमान को 5 साल, 5 महीने और 18 दिन की सजा और 5000 जुर्माना लगाया गया है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/43043/mumbai--three-accused-sentenced-to-rigorous-imprisonment-in-2020-sahar-fake-currency-case</link>
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                <pubDate>Fri, 15 Aug 2025 11:51:14 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ठाणे: यौन उत्पीड़न के आरोपीको तीन साल के कठोर कारावास की सजा</title>
                                    <description><![CDATA[<p>महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/38400/thane--accused-of-sexual-harassment-sentenced-to-three-years-rigorous-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-02/109032573.webp" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे: </strong>महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।विशेष न्यायाधीश डीएस देशमुख ने शुक्रवार को भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आरोपी को दोषी ठहराया। उसे तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, और उस पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।</p>
<p>विशेष सरकारी वकील रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी एक ही इलाके के निवासी थे, और 14 जनवरी, 2014 की शाम को आरोपी पीड़िता को, जो उस समय 16 वर्ष की थी, अपने घर ले गया, जहाँ उसने उसे अनुचित तरीके से छुआ। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया है, जिसे दोषी ठहराए जाने और सजा दिए जाने की आवश्यकता है।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Sun, 23 Feb 2025 10:57:40 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>ठाणे में लड़के का अप्राकृतिक यौन शोषण... कोर्ट ने सुनाई 10 साल कठोर कारावास की सज़ा</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/32236/unnatural-sexual-abuse-of-a-boy-in-thane-court-sentences-him-to-10-years-of-rigorous-imprisonment"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-07/8788.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे: </strong>ठाणे के कोर्ट ने एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के जुर्म में 28 वर्षीय एक व्यक्ति को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश भी दिया है। अदालत के आदेश की एक प्रति गुरूवार को उपलब्ध कराई गई।</p>
<p style="text-align:justify;">यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के मामलों की एक विशेष अदालत के जज डी.एस. देशमुख ने दो जुलाई को दिए गए आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी पर लगे सभी आरोपों को साबित कर दिया है। ठाणे शहर के वाघबिल इलाके के रहने वाले दोषी पर अदालत ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और यह राशि पीड़ित को मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है।</p>
<p style="text-align:justify;">जज ने यह भी निर्देश दिया कि पीड़ित को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिए मामला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को भेजा जाए। विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. म्हात्रे ने अदालत को बताया कि 24 दिसंबर 2016 की रात को नाबालिग अपने दोस्त के घर क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में शामिल होने के बाद अकेले अपने घर लौट रहा था। वह उस समय 11 साल का था।</p>
<p style="text-align:justify;">उन्होंने बताया कि आरोपी ने उसे बीच रास्ते में पकड़ा और अंधेरे में सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे ले जाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए। म्हात्रे ने बताया कि पीड़ित ने घर लौट कर अपने अभिभावकों को आपबीती बताई जिसके बाद उसके माता-पिता ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अप्राकृतिक अपराध के कानूनी प्रावधानों और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के तहत आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।</p>
<p style="text-align:justify;">अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। म्हात्रे ने बताया कि पीड़ित और उसकी मां सहित कुल आठ गवाहों से पूछताछ की गई। उन्होंने बताया कि पीड़ित के कपड़ों पर लगे खून के धब्बे आरोपी के नमूनों से मेल खाते थे, जिसे अदालत ने उसे दोषी ठहराने के लिए निर्णायक सबूत के तौर पर स्वीकार किया। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/32236/unnatural-sexual-abuse-of-a-boy-in-thane-court-sentences-him-to-10-years-of-rigorous-imprisonment</link>
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                <pubDate>Thu, 04 Jul 2024 21:37:16 +0530</pubDate>
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