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                <title>violation - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>violation RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई के ज्वेलरी शोरूम पर बड़ी कार्रवाई; बीआईएस उल्लंघन </title>
                                    <description><![CDATA[<p>ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के गंभीर उल्लंघन के मामले में मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी आउटलेट पर बीआईएस के मुंबई ब्रांच ऑफिस के अधिकारियों की टीम ने की। छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि ज्वेलरी शोरूम बीआईएस हॉलमार्क के बिना ही सोने की ज्वेलरी बेच रहा था। यह हॉलमार्किंग नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस छापेमारी में लगभग 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया गया।</p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/44375/major-action-taken-against-mumbai-jewellery-showroom-for-bis-violation"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-10/download---2025-10-03t115734.099.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई:</strong> ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (बीआईएस) ने गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर, 2020 के गंभीर उल्लंघन के मामले में मुंबई के एक ज्वेलरी शोरूम पर बड़ी कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मुंबई के सोनापुर स्थित एक ज्वेलरी आउटलेट पर बीआईएस के मुंबई ब्रांच ऑफिस के अधिकारियों की टीम ने की। छापेमारी के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि ज्वेलरी शोरूम बीआईएस हॉलमार्क के बिना ही सोने की ज्वेलरी बेच रहा था। यह हॉलमार्किंग नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस छापेमारी में लगभग 47 ग्राम बिना हॉलमार्क वाला सोना जब्त किया गया।</p>
<p> </p>
<p>बीआईएस के अधिकारियों ने बताया कि यह कार्य बीआईएस एक्ट 2016 के सेक्शन 15(3) और 17(1)(ए) के तहत एक गंभीर अपराध है। इस उल्लंघन के लिए दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल या कम से कम दो लाख का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। बीआईएस ने इस अपराध के लिए कोर्ट में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीआईएस एक्ट 2016 स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड ज्वेलरी और गोल्ड आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग ऑर्डर 2020 के तहत अनिवार्य सामान का निर्माण, आयात, वितरण, बिक्री या प्रदर्शन बिना बीआईएस हॉलमार्क के नहीं कर सकता है।</p>
<p>बीआईएस ने आम जनता से अपील की है कि वे अपनी खरीदारी करते समय जागरूक रहें। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे केवल आईएसआई मार्क या हॉलमार्क की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के बाद ही खरीदारी करें। इसके लिए वे बीआईएस की आधिकारिक वेबसाइट और बीआईएस केयर ऐप का उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बीआईएस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि यदि उन्हें बीआईएस सर्टिफिकेशन के बिना अनिवार्य उत्पादों की बिक्री या आईएसआई मार्क/हॉलमार्क के गलत इस्तेमाल की कोई जानकारी मिलती है, तो वे तुरंत इसकी शिकायत बीआईएस के वेस्टर्न रीजनल ऑफिस, पवई, मुंबई को दे सकते हैं। जो भी बीआईएस मार्क के बिना बेच रहे है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 03 Oct 2025 11:57:57 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>ठाणे : लॉकडाउन उल्लंघन मामले में आरोपी बरी</title>
                                    <description><![CDATA[<p>ठाणे की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिटे ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। आदेश की प्रति 3 सितंबर को जारी हुई और रविवार को उपलब्ध कराई गई।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43745/thane--accused-acquitted-in-lockdown-violation-case"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-09t120644.480.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>ठाणे : </strong>ठाणे की एक अदालत ने 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में दर्ज मामले में एक व्यक्ति को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि केवल शिकायतकर्ता की गवाही के आधार पर सजा नहीं दी जा सकती। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिटे ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पुख्ता सबूत पेश नहीं कर सका। आदेश की प्रति 3 सितंबर को जारी हुई और रविवार को उपलब्ध कराई गई।</p>
<p> </p>
<p>मामला मुम्ब्रा निवासी अनवर मीर सैयद के खिलाफ था। 9 और 10 अप्रैल, 2020 को ठाणे नगर निगम के क्लर्क जितेंद्र साबले ने शिकायत दी थी कि सैयद ने उन्हें और उनके साथियों को गश्त के दौरान रोका। उस समय जिला कलेक्टर और पुलिस आयुक्त ने कोरोना संक्रमण रोकने के लिए धारा 144 के तहत सख्त आदेश जारी किए थे।</p>
<p>अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता के साथ मौजूद अन्य कर्मचारियों के बयान दर्ज नहीं किए गए और न ही सीसीटीवी फुटेज या दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। अदालत ने माना कि बिना स्वतंत्र गवाह और पुख्ता सबूत के केवल एक गवाही पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। इसी आधार पर अदालत ने कहा कि संदेह </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/43745/thane--accused-acquitted-in-lockdown-violation-case</link>
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                <pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:07:25 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>ठाणे में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पर बड़ी कार्रवाई... 7,000 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है। ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले पांच वर्षों में गंभीर नियम उल्लंघन करने वाले करीब 7,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं या भारी वाहनों में तय सीमा से अधिक माल लादते हैं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/42787/large-action-on-ignoring-traffic-rules-in-thane-suspended-license"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-08/download-(6).jpeg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>ठाणे : </strong>ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब सिर्फ जुर्माने तक सीमित नहीं रह गया है। ठाणे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) ने सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पिछले पांच वर्षों में गंभीर नियम उल्लंघन करने वाले करीब 7,000 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं। यह कदम उन लोगों के लिए स्पष्ट संदेश है जो नशे में गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं या भारी वाहनों में तय सीमा से अधिक माल लादते हैं। बता दें कि उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रोहित काटकर के अनुसार, हर साल औसतन 1,200 से 1,500 चालकों पर यह सख्त कार्रवाई की जाती है। काटकर ने बताया कि जो चालक शराब के नशे में वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं, गति सीमा का उल्लंघन करते हैं या ओवरलोडिंग करते हैं, उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।<br /><br />पहले चालक को नोटिस भेजा जाता है और जांच में दोषी पाए जाने पर उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया जाता है। काटकर ने यह भी स्पष्ट किया कि RTO का मुख्य उद्देश्य लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है, लेकिन नियमों को तोड़ने वालों को दंडित करना भी उतना ही जरूरी है। इसीलिए विभाग ने अब लाइसेंस निरस्तीकरण जैसी सख्त कार्रवाई को प्राथमिकता दी है।</p>
<p style="text-align:justify;">प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगिनी पाटिल ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नशे की हालत में वाहन न चलाएं, मोबाइल फोन का प्रयोग गाड़ी चलाते समय न करें, हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट बांधे। उन्होंने कहा कि ये आदतें केवल आपकी ही नहीं, बल्कि दूसरों की जान के लिए भी खतरा बन सकती हैं। नशे में ड्राइविंग या ट्रैफिक नियमों की अनदेखी सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि सामाजिक अपराध भी है। ठाणे RTO की यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीरता को दर्शाती है और नागरिकों को यह संदेश देती है कि नियमों की अनदेखी का अंजाम अब और गंभीर होगा। सुरक्षित ड्राइविंग केवल नियम पालन नहीं, बल्कि सामाजिक ज़िम्मेदारी भी है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 06 Aug 2025 09:33:04 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : एक्सिस म्यूचुअल फंड के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी !</title>
                                    <description><![CDATA[<p style="text-align:justify;">आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/34025/mumbai--raids-against-former-axis-mutual-fund-fund-manager-viresh-joshi-for-alleged-violation-of-foreign-exchange-rules"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2024-09/586g.jpg" alt=""></a><br /><p style="text-align:justify;"><strong>मुंबई : </strong>प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत एक्सिस म्यूचुअल फंड (एमएफ) के पूर्व फंड मैनेजर वीरेश जोशी के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमों के कथित उल्लंघन के लिए छापेमारी की। दस्तावेज जोशी इससे पहले अगस्त 2022 में आयकर विभाग की जांच के दायरे में थे, जब उसने मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, भुज और कोलकाता में फैले 25 से अधिक परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था, जिसमें पूर्व फंड मैनेजर, संबंधित शेयर ब्रोकर, बिचौलिए और एंट्री ऑपरेटर शामिल थे। 20 से अधिक लॉकरों पर रोक लगाई गई और 55 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाब जमा राशि जब्त की गई। </p>
<p style="text-align:justify;">आयकर विभाग ने आरोप लगाया था कि जब्त की गई धनराशि विशिष्ट फर्मों के शेयरों में एमएफ के प्रस्तावित निवेश से संबंधित अंदरूनी जानकारी प्रदान करने के बदले कुछ स्टॉकब्रोकरों से हासिल की गई थी। एजेंसी सूत्रों ने बताया कि आरोप है कि पूर्व सूचना प्राप्त करने के बाद ऐसे दलाल अपने ग्राहकों को शेयर खरीदने या उन्हें बेचकर लाभ कमाने के लिए प्रभावित करते थे, जिसे बाजार की भाषा में "फ्रंट रनिंग" कहा जाता है।</p>
<p style="text-align:justify;">आरोप है कि दलाल बाद में संग्रह एजेंटों के माध्यम से अपने ग्राहकों से उनकी सेवाओं के लिए शुल्क वसूलते थे और उसका एक हिस्सा कोलकाता स्थित हवाला/प्रवेश संचालकों को भेज देते थे। इसके बाद कोलकाता पहुंचने वाले धन को कुछ कागजी फर्मों के पास जमा कर दिया जाता था.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Tue, 10 Sep 2024 10:49:44 +0530</pubDate>
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