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                <title>certificate - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>certificate RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : पार्षद विशाखा राउत का कुनबी ओबीसी सर्टिफकेट रद्द, बीएमसी में उद्धव ठाकरे को झटका लगना तय</title>
                                    <description><![CDATA[<p>मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मेयर और पार्षद विशाखा राउत को चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि पालघर जाति जांच कमेटी ने बीएमसी चुनाव लड़ते समय उनके जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे का एक पार्षद कम हो जाएगा।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/51552/mumbai-councilor-vishakha-rauts-kunbi-obc-certificate-canceled-uddhav-thackeray"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-08/images---2026-08-26t114540.606.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई: </strong>मुंबई में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना यूबीटी को बीएमसी में बड़ा झटका लग सकता है। पूर्व मेयर और पार्षद विशाखा राउत को चुनाव रद्द हो सकता है क्योंकि पालघर जाति जांच कमेटी ने बीएमसी चुनाव लड़ते समय उनके जमा किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया है। अगर ऐसा हुआ तो बीएमसी में उद्धव ठाकरे का एक पार्षद कम हो जाएगा। विशाखा राउत ने दादर के वार्ड 191 से शिवसेना (यूबीटी) के टिकट पर चुनाव लड़ा था, जो ओबीसी कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व था। उन्होंने रिजर्व सीट के लिए अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक ओबीसी सर्टिफिकेट जमा किया था।</p>
<p> </p>
<p><strong>कुनबी सर्टिफिकेट हो गया कैंसल</strong><br />एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता सदा सरवणकर की बेटी प्रिया गुरव वार्ड संख्या 191 में विशाखा के सामने लड़ी थीं। वार्ड 191 से यूबीबी पार्षद विशाखा राउत के चुनाव को रद्द करने की मांग के साथ मंगलवार को बीएमसी कमिश्नर से मुलाकात की और राउत को अयोग्य ठहराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने कुनबी जाति सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके ओबीसी-रिजर्व वार्ड से चुनाव लड़ा था। 24 अगस्त को बीएमसी कमिश्नर को दिए एक रिप्रेजेंटेशन में गुरव ने पालघर डिस्ट्रिक्ट जाति वेरिफिकेशन कमेटी के 20 अगस्त के आदेश का हवाला दिया, जिसकी एक कॉपी उन्हें ईमेल से मिली थी।</p>
<p><strong>उद्धव ठाकरे को लगेगा झटका</strong><br />इसी साल की शुरुआत में हुए बीएमसी (बृहन्मुंबई महानगरपालिका) चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने 65 सीटें जीती थीं। विशाखा राउत वर्ष 1997 से 1998 तक मुंबई (बृहन्मुंबई नगर निगम) की मेयर (महापौर) रही थीं। वह स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू होने के बाद मुंबई की पहली महिला मेयर बनी थीं। वह 1999 से 2004 तक दादर विधानसभा क्षेत्र से महाराष्ट्र विधानसभा की विधायक भी रह चुकी हैं।</p>
<p>विशाखा राउत की सदस्यता रद्द होने से उद्धव ठाकरे को झटका लगेगा। बीएमसी के नियमों और अदालती फैसलों के अनुसार यदि किसी निर्वाचित पार्षद की सदस्यता फर्जी दस्तावेजों या अन्य कारणों से रद्द होती है, तो चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे उम्मीदवार को उस पद के लिए पात्र घोषित किया जा सकता है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 11:46:43 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : नवनीत राणा को बड़ी राहत, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में मुंबई कोर्ट ने किया आरोपमुक्त</title>
                                    <description><![CDATA[<p>फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार (07 जनवरी 2026) को आरोपमुक्त कर दिया. आरोपमुक्त करने के आग्रह वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए ए कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली. मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है. </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46832/big-relief-to-navneet-rana-mumbai-court-acquits-him-in"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/images-(76).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट मामले में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को बड़ी राहत मिली है. मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की नेता नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार (07 जनवरी 2026) को आरोपमुक्त कर दिया. आरोपमुक्त करने के आग्रह वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए ए कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली. मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है. </p>
<p> </p>
<p><strong>नवनीत राणा के पिता के खिलाफ जारी रहेगा मुकदमा</strong><br />हालांकि, बीजेपी नेता नवनीत राणा के पिता हरभजनसिंह कुंडलेस के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले को 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है. अनुसूचित जाति से होने का दावा करने वाली नवनीत राणा पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद रह चुकी हैं. वो 2019-24 तक अमरावती से सांसद रहीं. हालांकि बाद में वह बीजेपी में शामिल हो गईं. </p>
<p><strong>जाति प्रमाण पत्र के लिए दस्तावेजों में हुई थी हेराफेरी!</strong><br />मुंबई के मुलुंड थाने में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, नवनीत राणा और उनके पिता हरभजनसिंह कुंडलेस ने उनका (राणा का) जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों में हेराफेरी की, क्योंकि अमरावती लोकसभा सीट, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. </p>
<p><strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था कास्ट सर्टिफिकेट</strong><br />बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में राणा को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र यह कहते हुए रद्द कर दिया था. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि इसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था. अप्रैल 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता नवनीत राणा का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बहाल कर दिया, जिससे वह लोकसभा चुनाव लड़ने में सक्षम हो गईं. हालांकि, वह बीजेपी के टिकट पर अमरावती लोकसभा सीट से 2024 का चुनाव हार गईं.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:08:46 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ जाली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के आरोप में गोवंडी के रहने वाले पर केस दर्ज</title>
                                    <description><![CDATA[<p>देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46731/case-registered-against-resident-of-govandi-for-submitting-fake-birth"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-05t122101.287.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> देवनार पुलिस मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के M ईस्ट वार्ड में 106 नकली बर्थ रिकॉर्ड के कथित रजिस्ट्रेशन की जांच कर रही है, वहीं एक और नकली बर्थ सर्टिफिकेट का मामला सामने आया है। गोवंडी के रहने वाले फहीद अब्दुल सलाम शेख के खिलाफ पासपोर्ट एप्लीकेशन के साथ कथित तौर पर नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए एक अलग मामला दर्ज किया गया है। गोवंडी के रहने वाले पर पासपोर्ट के लिए नकली बर्थ सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप प्राथमिकी के मुताबिक, देवनार पुलिस स्टेशन में पासपोर्ट वेरिफिकेशन सेल से जुड़े पुलिस कांस्टेबल विट्ठल यशवंत बाकले ने शिकायत दर्ज कराई।</p>
<p> </p>
<p>शेख का पासपोर्ट एप्लीकेशन, जिसकी तारीख 3 जून, 2025 थी, 14 जुलाई, 2025 को पुलिस स्टेशन में मिला था। आवेदक फ्लैट नंबर 2206, बी विंग, सेंट्रियो बिल्डिंग, वामन तुकाराम पाटिल मार्ग, गोवंडी का रहने वाला है। वेरिफिकेशन प्रोसेस के तहत, बाकले एप्लीकेशन में दिए गए पते पर गया। 24 जुलाई को, शेख खुद अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया। उसके बाद उसका बर्थ सर्टिफिकेट ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन के लिए जारी करने वाली अथॉरिटी, हेल्थ ऑफिसर के ऑफिस, कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन, जगत सर्कल, मेन रोड, कलबुर्गी, कर्नाटक भेजा गया। </p>
<p>कलबुर्गी में देवनार पुलिस द्वारा की गई फील्ड जांच के दौरान, कलबुर्गी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बर्थ्स एंड डेथ्स रजिस्ट्रार ने 9 दिसंबर को एक लेटर के ज़रिए पुलिस को बताया कि शेख के 15 अप्रैल, 1993 के बर्थ सर्टिफिकेट का कोई रिकॉर्ड ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं मिला। इससे यह कन्फर्म हो गया कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान जमा किया गया बर्थ सर्टिफिकेट नकली था। इन नतीजों के आधार पर, देवनार पुलिस ने फहेद शेख के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता एक्ट और पासपोर्ट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, और आगे की जांच चल रही है।<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 05 Jan 2026 12:22:21 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : इलेक्शन कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान; जमा करना होगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट </title>
                                    <description><![CDATA[<p>म्युनिसिपल चुनावों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, म्युनिसिपल चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को यह सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उन पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, जिसमें बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन, टैक्स और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी पेनल्टी शामिल हैं। इलेक्शन ऑफिसर यह वेरिफाई करेंगे कि कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान का फाइन भरा गया है या नहीं। </p>
<p> </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46487/e-challan-certificate-will-have-to-be-submitted-on-the-vehicles"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/images-(31).jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>म्युनिसिपल चुनावों के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरने का प्रोसेस शुरू इलेक्शन कमीशन के निर्देशों के मुताबिक, म्युनिसिपल चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट्स को यह सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उन पर कोई सरकारी बकाया नहीं है, जिसमें बिना इजाज़त कंस्ट्रक्शन, टैक्स और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जुड़ी पेनल्टी शामिल हैं। इलेक्शन ऑफिसर यह वेरिफाई करेंगे कि कैंडिडेट्स की गाड़ियों पर ई-चालान का फाइन भरा गया है या नहीं। </p>
<p> </p>
<p>नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न होने पर, नॉमिनेशन फॉर्म डिसक्वालिफ़ाई किए जा सकते हैं। इस नियम के कारण पेंडिंग फाइन भरने के लिए कैंडिडेट्स में होड़ मच गई है। अधिकारियों ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स बकाया ई-चालान चुकाने के लिए ठाणे ट्रैफिक डिपार्टमेंट जा रहे हैं। एक कैंडिडेट ने कथित तौर पर 1.5 लाख रुपये का ट्रैफिक फाइन भरा ताकि यह पक्का हो सके कि उसकी कैंडिडेचर पर कोई असर न पड़े। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/46487/e-challan-certificate-will-have-to-be-submitted-on-the-vehicles</link>
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                <pubDate>Fri, 26 Dec 2025 12:50:16 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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