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                <title>imposed - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>imposed RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>नवी मुंबई महानगरपालिका के इस वार्ड में नहीं होगा चुनाव, हाई कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46845/elections-will-not-be-held-in-this-ward-of-navi"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-01/download---2026-01-09t113332.718.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड 17ए (वाशी) में आगामी चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी. साथ ही कोर्ट ने एक निर्वाचन अधिकारी की ओर से बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन को खारिज करने के आदेश पर भी रोक लगा दी. बीजेपी नेता नीलेश भोजने का नामांकन फॉर्म निर्वाचन अधिकारी ने महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि उनकी संपत्ति पर अनधिकृत निर्माण हुआ था. </p>
<p> </p>
<p>मुख्य न्यायाधीश चन्द्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की पीठ ने कहा, ''निर्वाचन अधिकारी ने भोजने के नामांकन प्रपत्र को खारिज करके प्रथम दृष्टया शक्तियों का अवैध और मनमाना प्रयोग प्रदर्शित किया है''. अपने अंतरिम आदेश में, अदालत ने नवी मुंबई नगर निकाय के वार्ड 17ए में 15 जनवरी को होने वाले चुनाव के लिए भोजने के नामांकन प्रपत्र को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर रोक लगा दी. </p>
<p><strong>बॉम्बे हाई कोर्ट में 9 जनवरी को होगी अगली सुनवाई</strong><br />हाई कोर्ट ने कहा, “राज्य चुनाव आयोग, आयुक्त, नवी मुंबई नगर निगम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव निर्वाचन अधिकारी, नवी मुंबई नगर निगम के वार्ड नंबर 17ए के लिए पार्षद की सीट पर चुनाव के संबंध में आगे नहीं बढ़ेंगे.” अदालत इस मामले की आगे की सुनवाई शुक्रवार (09 जनवरी) को करेगी. भोजने ने उनके नामांकन को अवैध ठहराने वाले निर्वाचन अधिकारी के 31 दिसंबर, 2025 के आदेश को चुनौती दी थी. </p>
<p><strong>अवैध निर्माण की वजह से पार्षद बनने के लिए अयोग्य!</strong><br />महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा 10(1डी) के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य ने किसी अवैध या अनधिकृत संरचना का निर्माण किया है, तो उसे पार्षद बनने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. भोजने ने अपनी याचिका में कहा कि यह धारा सिर्फ मौजूदा पार्षद पर लागू होती है, उम्मीदवार पर नहीं. </p>
<p><strong>याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दिए जाने की जरूरत- हाई कोर्ट </strong><br />हाई कोर्ट की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना या रोकना एक बात है, जबकि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों या वार्डों में हस्तक्षेप करना दूसरी बात है. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत दिए जाने की आवश्यकता है क्योंकि धारा 10(1डी) उसके मामले में लागू नहीं है.</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 11:34:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 2025-26 के लिए कुरार चुनाव ऑफिस के पास नो-पार्किंग पाबंदियां लगाई गईं </title>
                                    <description><![CDATA[<p>बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 2025–2026 को देखते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने चुनाव से जुड़े कामों को आसानी से करने के लिए मलाड ईस्ट के कुछ हिस्सों में कुछ समय के लिए नो-पार्किंग पर रोक लगा दी है। पी/पूर्व वार्ड नंबर 36 से 45 के लिए चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस सेंट्रल ऑफिस, मुंबई पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स, शांताराम झील के पास, कुरार गांव, मलाड ईस्ट में है। 29 दिसंबर, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक इसी जगह पर नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने, वोटिंग मशीनों को बांटने और इकट्ठा करने, और वोटों की गिनती समेत चुनाव के अलग-अलग प्रोसेस किए जाएंगे।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46607/no-parking-restrictions-imposed-near-kurar-election-office-for-mumbai-brihanmumbai"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-31t123704.242.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव 2025–2026 को देखते हुए, मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने चुनाव से जुड़े कामों को आसानी से करने के लिए मलाड ईस्ट के कुछ हिस्सों में कुछ समय के लिए नो-पार्किंग पर रोक लगा दी है। पी/पूर्व वार्ड नंबर 36 से 45 के लिए चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर का ऑफिस सेंट्रल ऑफिस, मुंबई पब्लिक स्कूल कॉम्प्लेक्स, शांताराम झील के पास, कुरार गांव, मलाड ईस्ट में है। 29 दिसंबर, 2025 से 17 जनवरी, 2026 तक इसी जगह पर नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने, वोटिंग मशीनों को बांटने और इकट्ठा करने, और वोटों की गिनती समेत चुनाव के अलग-अलग प्रोसेस किए जाएंगे।</p>
<p> </p>
<p>इस दौरान जनता को खतरे, रुकावट और परेशानी से बचाने के लिए, वेस्ट सबर्ब्स के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (ट्रैफिक) अजीत बोरहाड़े ने मोटर व्हीकल्स एक्ट, 1988 के सेक्शन 115 के तहत, 19 मई, 1990 के सरकारी नोटिफिकेशन के साथ ऑर्डर जारी किया है। ऑर्डर के मुताबिक, चुनाव के मकसद से ऑथराइज़्ड गाड़ियों को छोड़कर, सभी प्राइवेट गाड़ियों की पार्किंग 30 दिसंबर, 2025 को सुबह 8:00 बजे से 17 जनवरी, 2026 को सुबह 8:00 बजे तक इन सड़कों पर मना है:</p>
<p> </p>
<p>1. फ्रीडम फाइटर रामचंद्र बाबाजी कांसे मार्ग, कुरार पुलिस स्टेशन के पीछे, कुरार गांव, मलाड ईस्ट – 400097। 2. राजेंद्र निवास से वीर हुतात्मा अशोक कामठे चौक से सत्संग भवन, कुरार गांव, मलाड ईस्ट – 400097 तक। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों, गाड़ी चलाने वालों और आम लोगों से अपील की है कि वे कुछ समय के ट्रैफिक इंतज़ाम पर ध्यान दें और BMC चुनाव प्रक्रिया और वोटों की गिनती को सही तरीके से और बिना किसी परेशानी के पूरा करने के लिए अधिकारियों के साथ सहयोग करें। </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 31 Dec 2025 12:38:36 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई : बिज़नेसमैन को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल </title>
                                    <description><![CDATA[<p>स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/46257/mumbai-businessman-gets-one-month-jail-for-not-paying-rs"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-12/download---2025-12-17t121300.134.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>स्पेशल सेबी कोर्ट ने वॉकेश्वर के एक बिज़नेसमैन केतन शाह को ट्रेडिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए सेबी बोर्ड द्वारा लगाई गई 5 लाख रुपये की पेनल्टी न भरने पर एक महीने की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने शाह को 10 लाख रुपये का फाइन भी भरने को कहा है। हालांकि, कोर्ट ने शाह के 25,000 रुपये की फाइन की रकम भरने और बाकी रकम अगले 30 दिनों में जमा करने का वादा करने पर सज़ा सस्पेंड कर दी। कोर्ट ने कहा कि कुल फाइन की रकम में से 5 लाख रुपये सेबी को दिए जाएं।</p>
<p> </p>
<p>प्रॉसिक्यूशन केस के मुताबिक, सेबी ने 1 मई, 2010 से 31 जनवरी, 2011 के दौरान स्पेक्टेकल इंफोटेक लिमिटेड  के शेयरों की ट्रेडिंग की जांच की और पाया कि कंपनी के शेयर की कीमत असामान्य रूप से Rs21.75 से बढ़कर Rs162.80 हो गई, जिसमें रोज़ाना का हाई और लो ट्रेडेड वॉल्यूम 31 से 79,68,043 शेयर था।</p>
<p>जांच से पता चला कि आरोपियों समेत कुछ एंटिटीज़ किसी न किसी तरह से एक-दूसरे से जुड़ी हुई थीं और उन्होंने कई ब्रोकर्स के ज़रिए एसआईएल स्क्रिप में डील की थी। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जांच की और 22 दिसंबर, 2014 के एक ऑर्डर से शाह पर Rs5 लाख की पेनल्टी लगाई। आरोप है कि शाह पेनल्टी नहीं भर पाए और उन्होंने सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में सेबी के ऑर्डर को चुनौती देते हुए अपील की, जिसे भी 15 दिसंबर, 2016 को खारिज कर दिया गया।</p>
<p>यह कहा गया कि SAT ने उनकी अपील का निपटारा करते हुए उन्हें फाइन की रकम जमा करने के लिए तीन महीने का समय दिया था। हालांकि, वह नहीं भर पाए, जिसके बाद सेबी ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने माना कि शाह तीन महीने के तय समय में पेनल्टी जमा नहीं कर पाए।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Wed, 17 Dec 2025 12:13:11 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>पुणे : आयुष कोमकर हत्याकांड: आरोपी नाना और गैंग पर मकोका लगाया गया</title>
                                    <description><![CDATA[<p>पिछले हफ्ते हुई आयुष कोमकर की हत्या के मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी बंदू आंदेकर और उसके गैंग पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने गैंग लीडर बंदू आंदेकर (68) और उसके सात साथियों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही नाती आयुष कोमकर की हत्या बदले के लिए करवाई। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/43802/pune--ayush-komkar-murder-case--mcoca-imposed-on-accused-nana-and-gang"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2025-09/download---2025-09-11t114841.944.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>पुणे : </strong>पिछले हफ्ते हुई आयुष कोमकर की हत्या के मामले में पुलिस ने कुख्यात अपराधी बंदू आंदेकर और उसके गैंग पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट लगाया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने गैंग लीडर बंदू आंदेकर (68) और उसके सात साथियों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने ही नाती आयुष कोमकर की हत्या बदले के लिए करवाई। </p>
<p> </p>
<p>आयुष के पिता गणेश कोमकर और उसकी बुआ संजीवनी (बंदू आंदेकर की बेटी) दोनों ही एनसीपी नेता और बंदू आंदेकर के बेटे वनराज आंदेकर की हत्या के मामले में आरोपी हैं। वनराज की हत्या 1 सितम्बर 2024 को संपत्ति विवाद के चलते हुई थी। पुलिस को संदेह है कि आयुष की हत्या बंदू  और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर साजिश के तहत करवाई।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Maharashtra</category>
                                    

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                <pubDate>Thu, 11 Sep 2025 11:49:29 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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