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                <title>consider - Rokthok Lekhani News </title>
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                <description>consider RSS Feed</description>
                
                            <item>
                <title>मुंबई : सड़क हादसा मामलों में तेज न्याय के लिए ट्रिब्यूनल पर विचार की सलाह</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होने वाली लंबी देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से एक विशेष अपील ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक मजबूत और प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49458/advice-to-consider-tribunal-for-speedy-justice-in-mumbai-road"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-24t183808.841.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाई कोर्ट ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा मिलने में होने वाली लंबी देरी पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से एक विशेष अपील ट्रिब्यूनल बनाने पर विचार करने को कहा है। अदालत ने कहा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम मामलों के तेजी से निपटारे के लिए एक मजबूत और प्रभावी व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि पीड़ितों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। यह टिप्पणी जस्टिस जितेंद्र जैन ने एक मामले की सुनवाई के दौरान की, जब उन्होंने मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल  द्वारा दिए गए 74,422 रुपये के मुआवजे के खिलाफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि ऐसे छोटे मुआवजा मामलों में भी वर्षों तक अपील और प्रक्रिया के कारण देरी होना पीड़ितों के लिए न्याय में बाधा बनता है।</p>
<p> </p>
<p>सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में पीड़ित और उनके परिवार पहले ही मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान झेलते हैं, ऐसे में न्याय मिलने में देरी उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा देती है। अदालत ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए केंद्र सरकार से सुझाव दिया कि एक विशेष अपील ट्रिब्यूनल बनाया जाए, जो केवल मोटर एक्सीडेंट क्लेम मामलों की सुनवाई करे और उन्हें तेजी से निपटाए। कोर्ट ने यह भी माना कि मौजूदा प्रणाली में कई स्तरों पर अपील की प्रक्रिया होने के कारण मामलों के निपटारे में काफी समय लग जाता है। इसी वजह से पीड़ितों को समय पर मुआवजा नहीं मिल पाता, जो उनके पुनर्वास के लिए बेहद जरूरी होता है।</p>
<p>इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए अदालत ने ट्रिब्यूनल के निर्णय को सही माना और कहा कि मुआवजा तय करने में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद अब इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या मोटर एक्सीडेंट क्लेम मामलों के लिए अलग से अपील ट्रिब्यूनल बनाना मौजूदा व्यवस्था को बेहतर बना सकता है।</p>
<p>कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ऐसा ट्रिब्यूनल बनता है तो इससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आ सकती है और पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सकेगा। फिलहाल इस सुझाव पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला देश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए न्याय प्रणाली को अधिक तेज और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 18:39:48 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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            <item>
                <title>मुंबई : संजय निरुपम की परिवहन मंत्री को चिट्ठी, मराठी अनिवार्यता पर करें विचार</title>
                                    <description><![CDATA[<p>शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के ‘रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य’ करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। संजय निरुपम ने अपने पत्र में कहा कि 1 मई से लागू होने वाला यह फैसला हजारों मेहनतकश रिक्शा चालकों के बीच भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49445/mumbai-sanjay-nirupams-letter-to-transport-minister-consider-marathi-essentiality"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-24t103514.294.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई :</strong> शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र सरकार के ‘रिक्शा व टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य’ करने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक को पत्र लिखकर इस निर्णय को वापस लेने की अपील की है। संजय निरुपम ने अपने पत्र में कहा कि 1 मई से लागू होने वाला यह फैसला हजारों मेहनतकश रिक्शा चालकों के बीच भय, भ्रम और असुरक्षा की भावना पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि मराठी भाषा का सम्मान सभी के दिलों में है, लेकिन इसे अनिवार्य करना और इसके लिए परीक्षा लागू करना चालकों के जीवन और रोजगार पर नकारात्मक असर डाल सकता है।</p>
<p> </p>
<p>निरुपम ने मुंबई की बहुसांस्कृतिक पहचान का जिक्र करते हुए लिखा कि शहर में करीब 70 प्रतिशत से अधिक रिक्शा और टैक्सी चालक गुजरात, उत्तर भारत, पंजाब और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से यहां अपनी जगह बनाई है और अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में यह फैसला उनके रोजगार पर संकट खड़ा कर सकता है और शहर की यातायात व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई चालकों के फोन आ रहे हैं, जिनमें वे अपनी परेशानियां और भविष्य को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। निरुपम के मुताबिक, चालकों के मन में बढ़ती असुरक्षा बेहद चिंताजनक है। उन्होंने पत्र में सरकार से आग्रह किया कि मराठी भाषा के सम्मान को बनाए रखते हुए, टूटी-फूटी या कामचलाऊ मराठी बोलने और समझने वाले चालकों को छूट दी जाए। साथ ही भाषा को अनिवार्य बनाने और परीक्षा लागू करने के फैसले पर पुनर्विचार कर इसे वापस लिया जाए। निरुपम ने कहा कि प्रेम से सिखाई गई भाषा दिल में बसती है, जबकि जबरन थोपी गई भाषा भय पैदा करती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ निर्णय लेगी।</p>
<p>वहीं, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का कहना है कि परिवहन विभाग पर ‘मराठी राजभाषा अधिनियम’ लागू होता है और नागरिकों के साथ संवाद करते समय चालकों के पास मराठी का कम से कम ‘कार्यसाधक ज्ञान’ होना आवश्यक है। कानून के प्रावधानों के आधार पर, नियमों में संशोधन किए जाएंगे और लाइसेंस, बैज तथा परमिट जारी करते या उनका नवीनीकरण करते समय मराठी ज्ञान की शर्त लागू की जाएगी। साथ ही, चालकों पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना उन वाक्यों और वाक्यांशों को सिखाने पर जोर दिया जाएगा जो उनके दैनिक कामकाज में उपयोगी होंगे।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:34:54 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
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                <title>मुंबई : महिला के शरीर को देखने और घूरने को अपराध मानने से इंकार  - बॉम्बे हाईकोर्ट </title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना अनैतिक व्यवहार है, लेकिन यह 'ताक-झांक' का अपराध नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में यह बात कही।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसे काम नैतिक रूप से गलत हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना 'ताक-झांक' नहीं है। हाईकोर्ट की इस फैसले एक नई चर्चा छिड़ी है। दरअसल घूरने को भी मोटे तौर पर अपराध मान लिया जाता है। </p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/49166/refuses-to-criminalize-looking-at-and-staring-at-mumbai-womans"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-04/download---2026-04-13t131948.232.jpg" alt=""></a><br /><p><br /><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना अनैतिक व्यवहार है, लेकिन यह 'ताक-झांक' का अपराध नहीं है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने शनिवार को एक फैसले में यह बात कही।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि ऐसे काम नैतिक रूप से गलत हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के तहत कानूनी मानदंडों को पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा कि महिला सहकर्मी के शरीर को घूरना 'ताक-झांक' नहीं है। हाईकोर्ट की इस फैसले एक नई चर्चा छिड़ी है। दरअसल घूरने को भी मोटे तौर पर अपराध मान लिया जाता है। </p>
<p> </p>
<p><strong>दफ्तर के माहौल का किया जिक्र</strong><br />हाईकोर्ट के जस्टिस अमित बोरकर ने कहा कि यह प्रावधान ताक-झांक के अपराध को परिभाषित करता है और उसके लिए सजा तय करता है। इसमें किसी महिला को कोई निजी काम करते हुए देखना, उसकी तस्वीरें लेना या उन्हें फैलाना शामिल है, जब उसे यह उम्मीद हो कि उसकी निजता बनी रहेगी। यह उन स्थितियों पर लागू होता है जहां शरीर के निजी अंग खुले हों, कोई महिला शौचालय का इस्तेमाल कर रही हो, या कोई ऐसा कृत्य कर रही हो जो आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। दफ्तर के माहौल में घूरना इस श्रेणी में नहीं आता।</p>
<p><strong>बीमा एक्जीक्यूटिव को बड़ी राहत</strong><br />कोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने एक बीमा कंपनी के एग्जीक्यूटिव के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के शब्दों का मतलब उनके सीधे-सादे अर्थ से ज़्यादा नहीं निकाला जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को आगे बढ़ाना कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। गौरतलब हो कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मीटिंग के दौरान आरोपी उससे नजरें नहीं मिलाता था, बल्कि उसके शरीर के अंगों को घूरता था और गलत टिप्पणियां करता था। कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति ने पहले ही इस मामले में आरोपी को बरी कर दिया था।</p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

                <link>https://www.rokthoklekhani.com/article/49166/refuses-to-criminalize-looking-at-and-staring-at-mumbai-womans</link>
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                <pubDate>Mon, 13 Apr 2026 13:20:53 +0530</pubDate>
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                                    <dc:creator><![CDATA[Online Desk]]></dc:creator>
                            </item>
            <item>
                <title>मुंबई :  अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 'इंसानी' आधार पर विचार करें</title>
                                    <description><![CDATA[<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने  मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।</p>]]></description>
                
                                    <content:encoded><![CDATA[<a href="https://www.rokthoklekhani.com/article/47942/mumbai-consider-humanitarian-grounds-if-muslim-driver-passengers-can-offer"><img src="https://www.rokthoklekhani.com/media/400/2026-02/download---2026-02-19t124336.098.jpg" alt=""></a><br /><p><strong>मुंबई : </strong>बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा बॉम्बे हाईकोर्ट ने  मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।</p>
<p> </p>
<p>बॉम्बे हाईकोर्ट ने पढ़ी-लिखी महिलाओं द्वारा कानून के गलत इस्तेमाल पर दुख जताया,... जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन बेंच ने कहा कि पिछले साल अप्रैल में शेड को अचानक गिराने से, जो 1995 से वहां था, न केवल ड्राइवरों को बल्कि कुछ पैसेंजर को भी कुछ परेशानी हो सकती है, खासकर रमज़ान के महीने में। जस्टिस कोलाबावाला ने MMRDA की तरफ से वकील अक्षय शिंदे से कहा, "पूरी तरह इंसानियत के आधार पर उनकी रिक्वेस्ट पर विचार करें, क्योंकि उनके अलावा यात्रियों को भी परेशानी हो सकती है... इस टेम्पररी शेड पर सिर्फ़ रमज़ान के लिए विचार करें..."</p>
<p>यूनियन ने दावा किया कि यह शेड 1995 से एयरपोर्ट के आस-पास था, लेकिन कथित तौर पर मिश्रा की शिकायत पर MMRDA ने 5 अप्रैल, 2025 को इसे अचानक गिरा दिया। हालांकि, MMRDA ने कहा कि उसके अधिकारियों ने 'गैर-कानूनी' तरीके से बने शेड के खिलाफ कुछ शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स (जो एयरपोर्ट को मैनेज कर रही है) की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम नानकानी पेश हुए और जजों को बताया कि मौजूदा मामले में मुद्दा 'भावनाओं' से जुड़ा है और उनके क्लाइंट लीज़ पर होने के कारण इस याचिका में उनकी 'सीमित भूमिका' है।</p>
<p>हालांकि, रमज़ान महीने के लिए शेड देने की लिमिटेड प्रार्थना के लिए शिंदे ने जजों से कहा कि याचिकाकर्ता यूनियन प्रतिनिधि या सही आवेदन दायर कर सकती है, जिस पर MMRDA विचार कर सकती है। बेंच ने कहा कि वह इस सबमिशन से प्रभावित नहीं है। साथ ही कहा, "इस आवेदन या प्रतिनिधित्व पर फैसला करने तक रमज़ान का महीना खत्म हो जाएगा और आवेदन या उनकी प्रतिनिधित्व भी बेकार हो जाएगा। हम सिर्फ MMRDA के एक जिम्मेदार ऑफिसर से एक कमिटमेंट और एक बयान चाहते हैं, जिसमें बताया गया हो कि वे शेड की इजाज़त देंगे या नहीं, कम-से-कम रमज़ान के महीने के लिए पूरी तरह से मानवीय आधार पर।" बेंच ने शिंदे से इस समिति बिंदुओं पर 'सही' निर्देशों के साथ लौटने को कहा। बेंच ने आगे साफ़ किया, "हम आपसे स्ट्रक्चर को रेगुलराइज़ करने या ऐसा कुछ करने के लिए नहीं कह रहे हैं... बस उन्हें रमज़ान के कुछ खास मकसद के लिए टेम्पररी शेड लगाने दें और उसे बाद में हटाया जा सकता है... हम उनसे एक अंडरटेकिंग भी लेंगे कि अगर वे रमज़ान के बाद इसे नहीं हटाते हैं तो हम उन्हें भविष्य में (वहां नमाज़ पढ़ने की) इजाज़त नहीं देंगे... तो हमें एक स्टेटमेंट चाहिए, बस इतना ही।"<br /> </p>]]></content:encoded>
                
                                                            <category>Mumbai</category>
                                    

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                <pubDate>Mon, 23 Feb 2026 11:43:44 +0530</pubDate>
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