Delhi अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपियों को कर दिया बरी

Delhi court acquits 11 accused in 2020 Northeast Delhi riots case

Delhi अदालत ने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगा मामले में 11 आरोपियों को कर दिया बरी

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हाल ही में 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में दंगा, आगजनी आदि से जुड़े एक मामले में 11 आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ कोई विश्वसनीय सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने दो पुलिस अधिकारियों की गवाही को खारिज कर दिया, जिन्होंने वीडियो में आरोपियों की पहचान की थी। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों की पहचान उनकी गिरफ्तारी और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद काफी देर से की गई।

गोकुल पुरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुलस्त्य प्रमाचला ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य और गवाही पर विचार करने के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया। एएसजे प्रमाचला ने 14 मई को कहा, "मेरे पूर्वोक्त विचार-विमर्श, अवलोकन और निष्कर्षों के मद्देनजर, मैं पाता हूं कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप सभी उचित संदेहों से परे साबित नहीं होते हैं और आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसलिए, सभी आरोपी अंकित चौधरी उर्फ ​​फौजी, सुमित उर्फ ​​बादशाह, पप्पू, विजय, आशीष कुमार, सौरभ कौशिक, भूपेंद्र, शक्ति सिंह, सचिन कुमार उर्फ ​​रांचो, राहुल और योगेश को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी किया जाता है।"

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अदालत ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों की पहचान दो पुलिस अधिकारियों ने की थी, जिन्होंने दावा किया था कि वे घटना से पहले से उन्हें जानते थे। अदालत ने कहा, "हालांकि, ये दोनों अधिकारी एक ही पुलिस थाने में तैनात थे, इसके बावजूद आरोपियों की पहचान के संबंध में उनका बयान काफी देर से दर्ज किया गया।" अदालत ने आगे कहा, "इसके अलावा, यदि ये आरोपी व्यक्ति पहले से ही इन दोनों पुलिस अधिकारियों को जानते थे, तो किसी भी वीडियो या फोटोग्राफ में उनकी पहचान करने की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती थी।" अदालत ने फैसले में कहा, "यहां यह ध्यान देने योग्य है कि जब तक जांच अधिकारी (आईओ) ने इन दो पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज किया, तब तक इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। इसलिए, इतने विलंब से आरोपियों की पहचान करना विवाद और संदेह से परे नहीं है।" पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 380, 427, 436 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।

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3 मार्च, 2020 को मोहम्मद इमरान शेख द्वारा लिखित शिकायत प्राप्त होने पर पीएस गोकलपुरी में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी मेडिकल दुकान में "क्राउन मेडिकोज" के नाम पर लूटपाट और आगजनी की गई। उनकी दुकान गोकलपुरी में स्थित थी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि उनकी दुकान की पहली और दूसरी मंजिल पर दवाइयां भरी हुई थीं। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि असलम नामक व्यक्ति, जो उनकी दवा की दुकान के सामने स्थित एक सैलून में काम करता था, ने उन्हें रात करीब डेढ़ बजे फोन करके बताया कि कुछ लोगों ने उनकी दुकान लूट ली है और उसे आग लगा रहे हैं। इसके तुरंत बाद शिकायतकर्ता मोहम्मद इमरान शेख ने इस घटना के बारे में 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। एक अन्य शिकायत अकरम अली ने दर्ज कराई, जो उसी क्षेत्र में अपने भाई असलम अली के साथ नाई की दुकान चलाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 फरवरी, 2020 को शाम करीब 6 बजे कुछ लोग आए और तोड़फोड़ शुरू कर दी, जिसके बाद वह और उनका भाई अपनी जान बचाने के लिए दिल्ली से अपने पैतृक स्थान चले गए। असलम अली 28 फरवरी को वापस लौटे और अपने भाई को बताया कि दुकान में तोड़फोड़ की गई है।

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