मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू
Hearing begins in NIA special court against seven accused in Malegaon blast case
मालेगांव ब्लास्ट मामले में सात आरोपियों के खिलाफ एनआईए की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है. जब कोर्ट ने ब्लास्ट में घायलों और मृतकों के बारे में जानकारी ली तो मुख्य आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक हो गईं. इसलिए दस मिनट तक काम रुका रहा। कोर्ट ने पीड़ितों के गवाहों से जुड़े 60 सवालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों के जवाब दर्ज किए. इन सभी सवालों का जवाब साध्वी ठाकुर ने सिर्फ तीन शब्दों में दिया, ''मुझे अधूरा नहीं.'' ये जवाब एनआईए की विशेष सत्र अदालत में रोजाना दर्ज किए जाएंगे.
29 सितंबर 2008 को मालेगांव में भिक्खु चौक विस्फोट मामले की सुनवाई मुंबई में एनआईए विशेष सत्र न्यायालय में चल रही है। गवाही के आधार पर, अदालत ने आरोपियों को दो समूहों में विभाजित किया और सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उनके बयान दर्ज किए।
इस मामले में 323 गवाह हैं. उनमें से 34 पलट दिए गए हैं। बाकी 289 गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने करीब चार से पांच हजार सवालों का एक सेट तैयार किया है. सीआरपीसी की धारा 313 के मुताबिक आरोपियों को अदालत के सामने अपनी बात रखने का मौका मिलता है. उन उत्तरों की शुरुआत हो चुकी है. उसके बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.

