पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर सर्वोच्च फैसला सुरक्षित
SC reserves order on bail plea of ex-police officer Pradeep Sharma
सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को 2021 म से उड़ाने की साजिश रचने और व्यवसायी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले के आरोपित और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
प्रदीप शर्मा की ओर से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी सुनवाई के दौरान प्रदीप शर्मा की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदीप शर्मा की पत्नी की हालत दिन-ब-दिन बिगड़ती जा रही है। प्रदीप शर्मा की ओर से कहा गया था कि इस मामले में वह दो सालों से जेल में बंद है। याचिकाकर्ता की पत्नी का 2015 में गैस्ट्रिक बाइपास सर्जरी के ऑपरेशन किया गया था। अभी उनको गंभीर समस्या है। उनका वजन f किलो कम हो गया शर्मा की ओर से मानवीय आधार पर अंतरि जमानत देने की मांग की गई।
सुनवाई के दौरान एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि प्रदीप शर्मा की प नियमित रूप से अस्पताल में उनसे मिलने आती रही हैं। मेरे पास इस रिकॉर्ड भी है।
बांबे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी जमानत याचिका दरअसल, 23 जनवरी को बांबे उच्च न्यायालय ने शर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। प्रदीप शर्मा को मुंबई का स्पेशल एनआईए कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है, जिसको बांबे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

