भीमा कोरेगांव मामला: शीर्ष अदालत ने गोंसाल्वेस और फ़ेरिएरा को जमानत दी ,महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ने का भी निर्देश
Bhima Koregaon case: SC grants bail to Gonsalves and Ferreira, also directs them not to leave the state of Maharashtra
By: Rokthok Lekhani
On
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरिएरा को जमानत दे दी। शीर्ष अदालत ने गोंसाल्वेस और फ़ेरिएरा दोनों को महाराष्ट्र राज्य नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।
वर्नोन गोंसाल्वेस और अरुण फरेरा दोनों भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी हैं और कथित माओवादी संबंधों के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2002 के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं।
Today's Epaper
Tags:

