सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहने की अनुमति दी

Supreme Court allows Sanjay Mishra to continue as ED director till 15 September

सुप्रीम कोर्ट ने संजय मिश्रा को 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहने की अनुमति दी

नई दिल्ली : केंद्र सरकार (Central Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से गुरूवार को राहत मिली है। कोर्ट ने संजय मिश्रा (Sanjay Mishra) को 15 सितंबर तक ईडी डायरेक्टर के पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है।
 
हालांकि, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 15 अक्टूबर तक के लिए मंजूरी मांगी थी। कोर्ट के पहले आदेश के मुताबिक, संजय मिश्रा को 31 जुलाई को कार्यमुक्त होना था। कोर्ट ने कहा है कि वह व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्रीय हित में ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ा रहा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी भी की। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने के सरकार के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा हुआ है।

केंद्र ने कहा कि वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की समीक्षा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है। सरकार ने कोर्ट से कहा, ईडी (ED) निदेशक मिश्रा अपरिहार्य नहीं हैं, लेकिन वित्तीय कार्रवाई कार्य बल समीक्षा कवायद के लिए उनकी मौजूदगी आवश्यक है।

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