हाथ काटने के मामले में NIA कोर्ट ने 6 को ठहराया दोषी

NIA court held 6 guilty in hand cutting case

हाथ काटने के मामले में NIA कोर्ट ने 6 को ठहराया दोषी
NIA court held 6 guilty in hand cutting case

कोच्चि: एनआईए अदालत ने बुधवार को प्रोफेसर टीजे जोसेफ का हाथ काटने के मामले में छह आरोपियों को दोषी पाया और पांच अन्य को बरी कर दिया। मामले में फैसले के दूसरे चरण में कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर आतंकवाद का आरोप साबित हुआ है। ट्रायल 2013 में शुरू हुआ था।

दायर की गई पहली चार्जशीट में 38 आरोपी थे और दो साल बाद 13 को दोषी ठहराया गया था। बुधवार को एनआईए कोर्ट ने दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने पांच को बरी कर दिया और छह दोषियों को गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। यह भयानक घटना 4 जुलाई 2010 की है।

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इस दिन न्यूमैन कॉलेज, थोडुपुझा के मलयालम विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफेसर जोसेफ अपने परिवार के साथ रविवार की सामूहिक प्रार्थना के बाद लौट रहे थे। तभी हथियारबंद लोगों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और उनका हाथ काट दिया।

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