7 बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक ने लगाया जुर्माना... मुंबई के एक बैंक को देने पड़ेंगे 1.25 करोड़ रुपये
Reserve Bank of India imposed fine on 7 banks… A Mumbai bank will have to pay Rs 1.25 crore
भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के जोराष्ट्रियन को-ओपरेटिव बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखता है. केन्द्रीय बैंक जब किसी बैंक को नियमों में कोताही करने या उल्लंघन करते पाता है तब इस तरह का जुर्माना लगाता है.
मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई के जोराष्ट्रियन को-ओपरेटिव बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखता है. केन्द्रीय बैंक जब किसी बैंक को नियमों में कोताही करने या उल्लंघन करते पाता है तब इस तरह का जुर्माना लगाता है.
आरबीआई ने जोराष्ट्रियन को-ओपरेटिव बैंक पर 1.25 करोड़ रुपये का जुर्माना उसके कुछ दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने को लेकर लगाया है. इसमें कुछ नियम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से भी जुड़े थे. आरबीआई के मुताबिक जोराष्ट्रियन बैंक अर्बन को-ओपरेटिव बैंक के लिए जारी डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहा है.
ये नियम बैंकों को लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी करने से जुड़े कई तरह के प्रतिबंध तय करते हैं. बैंक आठ साल की अवधि के लिए इनके लेनदेन और दस्तावेजों के रिकॉर्ड संभाल कर रखने में विफल रहा, इसलिए उस पर जुर्माना लगाया गया है. जोराष्ट्रियन को-ओपरेटिव बैंक के अलावा आरबीआई ने एक और बैंक पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
इस बारे में एक अलग बयान में केन्द्रीय बैंक ने कहा कि उसने लखनऊ के मर्केंटाइल को-ओपरेटिव बैंक पर ये जुर्माना लगाया है. लखनऊ का बैंक नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के क्लासिफिकेशन से जुड़े नियमों का पालन करने में विफल रहा है, इसलिए उस पर ये जुर्माना लगाया है.
इस बारे में केन्द्रीय बैंक की ओर से और ज्यादा कोई डिटेल नहीं दी गई है. केन्द्रीय बैंकों ने 5 अन्य को-ओपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है. हालांकि इन सभी को लेकर ज्यादा डिटेल्स नहीं दी गई हैं. खबर के मुताबिक बैंकों पर ये जुर्माना अलग-अलग रेग्यूलेटरी प्रावधानों का पालन नहीं करने, आरबीआई के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है. हालांकि केन्द्रीय बैंक ने साफ किया है कि उसकी इस कार्रवाई से बैंकों के ग्राहकों, लेनदेन पर असर नहीं आएगा.
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