चुनाव आयोग ही करेगा 'असली' शिवसेना का फैसला...उद्धव ठाकरे को एक और झटका!
Election Commission will decide the 'real' Shiv Sena... Another blow to Uddhav Thackeray!
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और Election Commission की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
महाराष्ट्र : जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे। संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के चुनाव चिह्न पर मंगलवार को सुनवाई हुई।
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के शिवसेना गुट ने मामले में चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पक्ष में सुनाया और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
अब चुनाव आयोग शिवसेना के चुनाव चिह्न पर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। कोर्ट के संविधान पीठ ने मामले में पिछली सुनवाई सात सितंबर को की थी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया। पीठ में न्यायमूर्ति एमआर शाह, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा भी शामिल थे।
संविधान पीठ ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि निर्वाचन आयोग की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। शिवसेना सांसद (ठाकरे गुट) अरविंद सावंत ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग अपना फैसला दे सकता है। झटके का सवाल नहीं है। उन्होंने कहा कि अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला जारी रहेगा।
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