भूमि अधिग्रहण के मामले पर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका को SC से मिली राहत...
Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation got relief from SC on the matter of land acquisition.
Pimpri-Chinchwad के रावेत में गृह परियोजना भूमि अधिग्रहण विवाद में उलझी हुई है। इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड के रावेत में गृह परियोजना भूमि अधिग्रहण विवाद में उलझी हुई है। इस परियोजना को जल्द पूरा करने के लिए पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस परियोजना को लेकर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका को राहत दी है और हाईकोर्ट को एक महीने के भीतर सुनवाई के बाद फैसला लेने का आदेश दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर में चरहोली, बोरहाडेवाड़ी और रावेत में तीन परियोजनाएं चल रही हैं। इन तीनों परियोजनाओं के लाभार्थियों का निर्धारण कर लिया गया है। इनमें से चरहोली, बोरहाडेवाड़ी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। हालांकि रावेत में प्रोजेक्ट का काम पिछले तीन साल से ठप है।
भूमि अधिग्रहण के संबंध में संबंधित जमीन मालिकों द्वारा भूमि अधिग्रहण के संबंध में उच्च न्यायालय में दावा दायर किया गया था। उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई इस पृष्ठभूमि में पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ने इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट की याचिका में पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका ने मांग की थी कि हाईकोर्ट जल्द से जल्द फैसला सुनाए।
इस गृह परियोजना को पूरा करने और लाभार्थियों के लिए घर दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई थी। पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के प्रवक्ता और कार्यकारी अभियंता शिरीष पोरेड्डी ने कहा कि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के प्रयास सफल रहे हैं और उच्च न्यायालय में सुनवाई शुरू हो गई है।
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