एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे ने राकांपा नेता नवाब मलिक पर किया केस, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लगाईं...

NCB officer Sameer Wankhede filed a case against NCP leader Nawab Malik, imposed sections of SC-ST Act ...

एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे ने राकांपा नेता नवाब मलिक पर किया केस, एससी-एसटी एक्ट की धाराएं लगाईं...

नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई. एक अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता मलिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है.

मुंबई: नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई मंडल के पूर्व निदेशक समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई. एक अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत के आधार पर शहर की पुलिस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) नेता मलिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. यह मामला आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं.

वानखेड़े ने रविवार को महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय विभाग की मुंबई जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति से ‘क्लीन चिट’ मिलने के बाद यह शिकायत दर्ज कराई है. समिति ने सरकारी नौकरी पाने के लिए वानखेड़े द्वारा फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा कराने के आरोपों की जांच की थी. मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाणपत्र जमा कराया था.

अधिकारी ने रविवार के कहा, ''समीर वानखेड़े ने गोरेगांव पुलिस थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जो धन शोधन के कथित मामले में जेल में बंद हैं.'' उन्होंने कहा, ''पुलिस ने रविवार को एनसीबी के पूर्व अधिकारी की शिकायत पर मलिक के खिलाफ मानहानि के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की.''

जिला जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा था, ''भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी वानखेड़े जन्म से मुस्लिम नहीं थे. यह साबित हो गया है कि वह महार जाति से हैं, जो अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी में आती है.'' समिति का आदेश मिलने के बाद वानखेड़े पुलिस थाने गए और मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर एनसीपी नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा), 501 (मानहानि कारक सामग्री का मुद्रण) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) कानून के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा, ''गोरेगांव के मंडलीय एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) मामले की जांच करेंगे.'' 

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